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धारा 370 पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने एक विधान, एक प्रधान और एक निशान पर लगाई मुहर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 367 का सहारा लेना सरकार के अधिकार से परे की बात है, अनुच्छेद 370 के तहत ही बदलाव लाया जा सकता था।
supreme court

पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने माना कि जम्मू-कश्मीर की सीमित स्वायत्तता की वाली विशेष स्थिति को समाप्त करने वाली उद्घोषणा जारी करने से राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लंघन नहीं हुआ है और उद्घोषणाएँ दुर्भावनापूर्ण नहीं थीं। हालाँकि, इसने अनुच्छेद 367 में संशोधन के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसने "संविधान सभा" शब्दों को "विधान सभा" शब्दों से बदल दिया, और इस तरह के अभ्यास के खतरों के प्रति आगाह किया।

आज, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के तहत 5 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसने जम्मू-कश्मीर (J&K) का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था।

इसके साथ, औपनिवेशिक काल के बाद देश में "विषम संघवाद" की एक अनूठी व्यवस्था की अचानक और एकतरफा समाप्ति को देश के सर्वोच्च न्यायालय से सहमति मिली है।

इस साल अगस्त में, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़, एस.के. कौल, संजीव खन्ना, बी.आर. गवई और सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली एक संविधान पीठ ने इस मामले की उन कई याचिकाओं पर सुनवाई की जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली थीं। 

अदालत ने 2 अगस्त को अपनी सुनवाई शुरू की और 16 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

फैसले में सीजेआई ने खुद और जस्टिस गवई और सूर्यकांत के लिए एक राय लिखी जबकि जस्टिस कौल की सहमति वाली राय और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की एक अन्य सहमति वाली राय अलग से इसमें शामिल है।

पृष्ठभूमि

अनुच्छेद 370 (संविधान के मसविदे का अनुच्छेद 306ए) भारतीय संविधान के भाग XXI के अंतर्गत आता है और इसे 'जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान' कहा जाता है।

18 जुलाई, 1947 को, जब ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 पारित किया था, तो दो संप्रभु राष्ट्र, भारत और पाकिस्तान, उपमहाद्वीप में ब्रिटिश क्षेत्र से अलग हो गए थे।

उपमहाद्वीप में ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन 584 रियासतें भी थीं। जम्मू-कश्मीर उनमें से एक थी। 

विलय पत्र के माध्यम से रियासतों को भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने का विकल्प दिया गया था। जम्मू-कश्मीर के अंतिम डोगरा महाराजा, महाराजा हरि सिंह, शुरू में स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन जब उनकी सरकार को उनके राज्य के मुस्लिम बहुमत से चुनौती मिली तो उन्होंने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए।

विलय पत्र ने जम्मू-कश्मीर के संबंध में भारत की विधायी शक्तियों को तीन विषयों तक सीमित कर दिया था: रक्षा, विदेश मामले और संचार। इसमें कहा गया कि विलय को जम्मू-कश्मीर द्वारा "भारत के किसी भी भविष्य के संविधान की स्वीकृति" के रूप में नहीं माना जाएगा।

विलय पत्र में निर्धारित शर्तों को अनुच्छेद 370 के माध्यम से भारतीय संवैधानिक योजना में शामिल किया गया था।

अनुच्छेद 370(1)(बी)(i) में प्रावधान है कि भारतीय संसद को "राज्य सरकार" के साथ "परामर्श" में विलय पत्र में दिए गए विषयों के अनुरूप कानून बनाने की शक्ति होगी।

अनुच्छेद 370(1)(बी)(ii) में प्रावधान है कि भारतीय संसद को "राज्य सरकार" की "सहमति" से अन्य विषयों पर कानून बनाने की शक्ति होगी।

अनुच्छेद 370(2) में जम्मू-कश्मीर के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से "संविधान सभा" का उल्लेख किया गया है, जो भारत और जम्मू-कश्मीर के बीच अद्वितीय व्यवस्था को रेखांकित करता है, जहां प्रत्येक का अपना संविधान होगा।

जम्मू-कश्मीर का यह संविधान अंततः तैयार हुआ और इसे 17 नवंबर, 1956 को लागू किया गया। 

अनुच्छेद 370(3) में अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय बनाने या इसे केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऐसे अपवादों और संशोधनों के साथ लागू करने का प्रावधान है, लेकिन केवल "राज्य की संविधान सभा" की "सिफारिश" पर ही ऐसा किया जा सकता है।

1952 में भारत और जम्मू-कश्मीर सरकार के बीच दिल्ली समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। यह समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें इस बात को दोहराया गया कि भारतीय संसद विलय पत्र में दिए गए तीन विषयों पर कानून बनाने के लिए बिना शर्त शक्तियों का प्रयोग करेगी, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां जम्मू-कश्मीर विधानमंडल में निहित कर दीं गईं थी।

इसमें प्रावधान यह है कि यद्यपि जम्मू-कश्मीर के अधिवासित लोगों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत भारत के नागरिक के रूप में मान्यता दी जाएगी, लेकिन जम्मू-कश्मीर विधायिका के पास 1927 की अधिसूचना के तहत वंशानुगत राज्य के निवासियों/विषयों की अवधारणा पर विचार करते हुए विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति होगी।

इसने जम्मू-कश्मीर विधायिका द्वारा चुने जाने वाले सदर-ए-रियासत (राज्य के राष्ट्रपति) की स्थिति और "अजीब स्थिति" को मान्यता दी, जिसके कारण भारतीय संविधान के भाग III को जम्मू-कश्मीर में पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका।

इस समझौते के बाद, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा जम्मू-कश्मीर सरकार की सहमति से संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 1954 (सीओ 48) जारी किया गया था।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में एक प्रावधान जोड़ा गया था जिसमें कहा गया था कि जम्मू-कश्मीर के नाम या सीमा में बदलाव करने वाला कोई भी विधेयक जम्मू-कश्मीर विधायिका की सहमति के बिना भारतीय संसद में पेश नहीं किया जाएगा।

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35ए भी पेश किया गया था, जो अचल संपत्ति रखने और अर्जित करने और जम्मू-कश्मीर में 'वंशानुगत राज्य के वाशिंदों' को सरकारी नौकरी पाने का विशेष अधिकार देता था।

भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 367(4) के माध्यम से सदर-ए-रियासत को जम्मू-कश्मीर के "राज्यपाल" के रूप में मान्यता दी गई थी।

5 अगस्त, 2019 को, सीओ 48 को (जम्मू और कश्मीर पर लागू), आदेश 2019 (सीओ 272) द्वारा हटा दिया गया था।

सीओ 272 में कहा गया है कि भारतीय संविधान के सभी प्रावधान, समय-समय पर संशोधित, अपवादों और संशोधनों के साथ, जम्मू-कश्मीर पर भी लागू होंगे।

इसे अनुच्छेद 370(1)(डी) का इस्तेमाल करके पेश किया गया था, जिसने भारत के राष्ट्रपति को रक्षा, संचार और विदेशी मामलों से संबंधित मामलों के लिए "राज्य सरकार" के साथ "परामर्श" और "सहमति" के अधीन अन्य सभी मामलों के साथ ये शक्ति प्रदान की थीं। 

अनुच्छेद 370 में एक स्पष्टीकरण के ज़रिए, "राज्य सरकार" को "जम्मू और कश्मीर की विधान सभा की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा जम्मू और कश्मीर के सदर-ए-रियासत के रूप में मान्यता प्राप्त सरकार" के रूप में परिभाषित करता है, जो उस मंत्रीपरिषद की सलाह पर कार्य करती है जो राज्य के मंत्रीपरिषद फिलहाल दफ्तर में हैं।”

चूंकि जम्मू-कश्मीर राष्ट्रपति शासन के अधीन था, इसलिए "राज्यपाल" को यह सिफारिश करने की शक्ति दी गई थी।

इसके बाद, अनुच्छेद 367(4) में एक संशोधन पेश किया गया जिसके द्वारा खंड (डी) में प्रावधान किया गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370(2) में "राज्य की संविधान सभा" के संदर्भ को "राज्य की विधान सभा" के रूप में पढ़ा जाएगा।” चूंकि विधान सभा भंग कर दी गई थी, इसलिए आदेश में कहा गया कि विधान सभा का कोई भी संदर्भ "राज्यपाल" का संदर्भ था और चूंकि "राज्यपाल" केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति था, इसलिए संसद अब राज्य विधान सभा की तरफ से काम कर रही थी। 

इस तरह अनुच्छेद 367 में बदलाव लाकर अनुच्छेद 370 को अनिवार्य रूप से संशोधित किया गया।

भारतीय संसद में अनुच्छेद 370(1) के साथ खंड (3) के तहत एक और वैधानिक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 370 के सभी खंड प्रभावी नहीं रहेंगे।

6 अगस्त, 2019 को, भारतीय राष्ट्रपति ने एक राष्ट्रपति आदेश (सीओ 273) जारी किया, जिसमें 6 अगस्त, 2019 से, अनुच्छेद 370 के सभी खंड का लागू होना बंद हो गया। 

लोकसभा की कार्यवाही के दौरान ही जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 भी पेश किया गया।

विधेयक ने जम्मू-कश्मीर को दो नए केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात् जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया, जहां पूर्व में एक विधान सभा बरकरार रखी गई। इस  विधेयक को 9 अगस्त, 2019 को पारित किया गया था।

संक्षेप में निर्णय का सार

बेंच के सामने प्रमुख प्रश्न निम्नलिखित थे, जिन्हें सीजेआई ने पढ़ा था।

क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 और जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 92 के तहत जारी उद्घोषणा संवैधानिक रूप से वैध है।

यह माना गया कि अदालत को उद्घोषणा की वैधता पर निर्णय लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह सबसे पहली मुख्य चुनौती नहीं थी और याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद 370 के निरस्त होने तक इसे चुनौती नहीं दी थी। दूसरे, अदालत ने माना कि वह कोई भौतिक राहत नहीं दे सकती, भले ही यह माना गया कि उद्घोषणा जारी नहीं की जा सकती थी क्योंकि जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 31 अक्टूबर, 2019 को समाप्त हो गया था।

क्या अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति और भारत की संसद द्वारा शक्ति के प्रयोग के मामले में कुछ सीमाएं हैं

कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस दलील को खारिज कर दिया कि राष्ट्रपति शासन के तहत कोई अपरिवर्तनीय बदलाव नहीं किया जा सकता है। अदालत ने अनुच्छेद 356(1)(बी) के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की गई शक्तियों की व्याख्या करते हुए कहा कि विधायी शक्तियां गैर-कानून बनाने की शक्तियों तक विस्तारित हैं और अन्यथा कोई भी व्याख्या अनुच्छेद 356 की व्याख्या को सीमित कर देगी।

एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ मामले पर भरोसा जताते हुए अदालत ने माना कि उद्घोषणा जारी करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा की गई कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के अधीन है, जो न्यायमूर्ति पी.बी. सावंत को जाँचना था कि क्या ऐसी शक्ति का प्रयोग "दुर्भावनापूर्ण और स्पष्ट रूप से अतार्किक" था और न्यायमूर्ति योगेश्वर दयाल रेड्डी का राष्ट्रपति के कार्यों की "उचितता और आवश्यकता" की जांच करना था, जिसमें  माना गया कि पांच जजों की बेंच बोम्मई की नौ जजों की बेंच के निर्णय से से बंधी है।

समग्र रूप से पढ़े जाने वाले भारत के संविधान के भाग XVIII में प्रावधान है कि अनुच्छेद 352 और 356 के तहत किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए कार्यकारी और विधायी शक्ति के विभिन्न स्तरों की जरूरत होती है। बेंच ने कहा कि, यह सिद्धांत शक्ति के प्रयोग पर लागू होता है जब अनुच्छेद 356 के तहत एक उद्घोषणा लागू होती है।

अदालत ने माना कि कोई भी दुर्भावनापूर्ण इरादा स्थापित नहीं हुआ और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्ति के प्रयोग के तहत उद्घोषणा के उद्देश्य के साथ उचित संबंध था।

अदालत ने यह भी माना कि अनुच्छेद 356(1)(बी) के तहत राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करने की संसद की शक्ति को कानून बनाने की शक्ति तक सीमित नहीं किया जा सकता है।

इस संदर्भ में, अदालत ने माना कि उद्घोषणा सीओ 272 और 273 शक्तियों का वैध इस्तेमाल है।

क्या जम्मू-कश्मीर राज्य ने भारत में शामिल होने पर संप्रभुता का तत्व बरकरार रखा था

अदालत ने माना कि भारत में विलय होने के बाद जम्मू-कश्मीर ने आंतरिक संप्रभुता सहित संप्रभुता का कोई तत्व बरकरार नहीं रखा। इसमें विलय पत्र के पैराग्राफ 8 का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया था कि दस्तावेज में कुछ भी महाराजा की संप्रभुता की निरंतरता को प्रभावित नहीं करेगा।

अदालत ने कहा कि 25 नवंबर, 1949 को जम्मू-कश्मीर राज्य के युवराज करण सिंह द्वारा जारी उद्घोषणा में घोषणा की गई थी कि भारत का संविधान राज्य में अन्य सभी संवैधानिक प्रावधानों को हटा देगा और उन्हे निरस्त कर देगा, वे प्रावधान जो भारत के संविधान के साथ असंगत थे जिन्हे विलय के समझौते द्वारा हासिल किया गया होगा।

अदालत ने कहा कि विलय पत्र के अनुच्छेद 8 का कानूनी परिणाम समाप्त हो गया, जिससे जम्मू-कश्मीर की संप्रभुता का पूर्ण और अंतिम आत्मसमर्पण हो गया।

अदालत ने यह भी माना कि भारत के विपरीत, जहां भी ऐसा संदर्भ दिया गया है उसमें जम्मू-कश्मीर के संविधान में संप्रभुता के संदर्भ का स्पष्ट अभाव है।

क्या राष्ट्रपति के आदेश सीओ 272 और सीओ 273 संवैधानिक रूप से वैध हैं

सीओ 273 की संवैधानिकता पर, अदालत ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है, जो भाग XXI में प्रावधान की नियुक्ति, सीमांत नोट और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 के सामंजस्यपूर्ण को पढ़ने पर विचार करता है जो जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाता है। कोर्ट उस ऐतिहासिक संदर्भ को पढ़कर इस नतीजे पर पहुंचा जिसमें अनुच्छेद 370 जोड़ा गया था। 

कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 के दो उद्देश्य थे। पहला, एक संक्रमणकालीन उद्देश्य जो जम्मू-कश्मीर की एक संविधान सभा की स्थापना के लिए एक अंतरिम व्यवस्था करना था जो राज्य के संविधान का मसौदा तैयार करेगी। दूसरा, "युद्ध की स्थिति" के कारण जो विशेष परिस्थितियां उभरी थीं। 

दूसरा, अदालत ने माना कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा के विघटन के बाद भी, अनुच्छेद 370(3) के तहत अनुच्छेद को निरस्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति कायम है और इसका प्रयोग "एकतरफा" किया जा सकता है।

अदालत ने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर के संविधान का राज्य को भारत के साथ एकीकृत करने और दोनों के बीच संबंधों को परिभाषित करने के अलावा कोई अन्य उद्देश्य नहीं था।

इस संबंध में अदालत ने माना कि सीओ 272 संवैधानिक रूप से वैध है।

इसके अलावा, अदालत ने सीओ 273 की संवैधानिकता को इस आधार पर बरकरार रखा कि यह अनुच्छेद 370(1)(डी) के तहत शक्तियों का एक वैध इस्तेमाल था।

भारतीय संविधान के प्रावधानों का विस्तार करने के लिए अनुच्छेद 370(1)(डी) को लागू करने पर, अदालत ने माना कि जम्मू-कश्मीर राज्य की सहमति की कोई जरूरत नहीं है। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 370(3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अनुच्छेद 370(1)(डी) के तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के समान है।

इसके अलावा, इसमें कहा गया कि इस प्रावधान का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर को भारत में एकीकृत करने के लिए किया गया था और इस पर लगाई जाने वाली कोई भी सीमा "एकीकरण की प्रक्रिया को अवरुद्ध" करेगी।

क्या अनुच्छेद 367 के माध्यम से अनुच्छेद 370 में संशोधन किया जा सकता है? 

अदालत ने माना कि राष्ट्रपति के आदेश सीओ 272 का पैराग्राफ 2 अनुच्छेद 370(1)(डी) के शक्ति के अधीन/अधिकारातीत है क्योंकि यह अनुच्छेद 370 के तहत प्रक्रिया का पालन किए बिना अनुच्छेद 367 के माध्यम से शुरू की गई संशोधन की घुमावदार प्रक्रिया के माध्यम से अनुच्छेद 370 को संशोधित करता है।

अदालत ने कहा कि व्याख्या खंड का इस्तेमाल संशोधन के लिए निर्धारित प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

क्या जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक संवैधानिक रूप से वैध है?

अदालत ने कहा कि उसे पुनर्गठन विधेयक की संवैधानिक वैधता में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को आश्वासन दिया था कि जम्मू-कश्मीर की केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति अस्थायी है। हालाँकि, इसने स्पष्टीकरण के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 3 (ए) को पढ़कर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख की स्थिति को बरकरार रखा है।

क्या अनुच्छेद 370(1)(डी) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण है

अदालत ने माना कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370(1)(डी) के तहत सीओ 272 जारी करने की शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण नहीं है। अदालत ने कहा कि, अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति एकतरफा अधिसूचना जारी कर सकते हैं कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो गया है।

अदालत ने यह भी माना कि राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के सभी प्रावधानों को लागू करते समय अनुच्छेद 370(1)(डी) के दूसरे प्रावधान के तहत राज्य सरकार की ओर से कार्य करने वाली जम्मू-कश्मीर या केंद्र सरकार की सहमति हासिल करने की जरूरत नहीं है। जम्मू-कश्मीर राज्य क्योंकि शक्ति का ऐसा प्रयोग अनुच्छेद 370(3) के तहत दी गई शक्ति अविवेच्य है जिसके लिए राज्य सरकार की सहमति की जरूरत नहीं थी।

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में चुनाव

जबकि अदालत ने कहा कि राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए, उसने निर्देश दिया कि जम्मू-कश्मीर की विधान सभा के चुनाव 30 सितंबर, 2024 तक कराए जाएं।

जस्टिस खन्ना की सहमति वाली राय

न्यायमूर्ति खन्ना ने बहुमत और न्यायमूर्ति कौल की राय से अलग से सहमति व्यक्त की और कहा कि, "अनुच्छेद 370 को निरस्त करना [भारत के] संघीय ढांचे को अस्वीकार करना नहीं है क्योंकि जम्मू-कश्मीर में रहने वाले नागरिकों को वही अधिकार हासिल होंगे जो देश के अन्य हिस्सों में नागरिकों को दिए गए हैं।"

उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि अनुच्छेद 370 में संशोधन के लिए अनुच्छेद 367 का इस्तेमाल अधिकारेतर यानाई अधिकार के अधीन था, लेकिन कहा कि अनुच्छेद 370(1)(डी) के तहत संबंधित शक्ति के मद्देनजर कार्रवाई को कायम रखा जा सकता है।

जस्टिस कौल की सहमति वाली राय

अपनी सहमति वाली राय में, जिसके कुछ हिस्से उन्होंने पढ़े, न्यायमूर्ति कौल ने संप्रभुता, अनुच्छेद 356 के लागू होने और अनुच्छेद 370 के एक अस्थायी प्रावधान होने के सवाल पर बहुमत की राय से सहमति व्यक्त की।

जस्टिस कौल खुद एक कश्मीरी पंडित हैं और उन्होंने कल्हण की राजतरंगिणी और पी.एन.के. बामज़ई की संस्कृति और कश्मीर का राजनीतिक इतिहास पर भरोसा किया है, जो जम्मू-कश्मीर का एक संक्षिप्त इतिहास और 1989 में जम्मू-कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के बड़े पैमाने पर प्रवासन की कहानी पेश करता है।

उन्होंने कहा, "जो कुछ दांव पर लगा है वह सिर्फ अन्याय की पुनरावृत्ति को रोकना नहीं है, बल्कि इलाके के सामाजिक ताने-बाने को ऐतिहासिक रूप से जो कुछ भी आधारित है, उसे बहाल करने का बोझ है।" 

उन्होंने “यादगार ख़त्म होने" से पहले इलाके में एक सत्य और सुलह आयोग के गठन का आह्वान किया।

गुरसिमरन कौर बख़्शी द लीफलेट में स्टाफ राइटर हैं

इस रिपोर्ट को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

In Re Article 370 Verdict: SC Ratifies One Vidhan, Pradhan and Nishan

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