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यूपी: इलाहाबाद हाई कोर्ट गुंडा अधिनियम के 'बड़े पैमाने पर दुरुपयोग' से चिंतित 

हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता गोवर्धन के ख़‍िलाफ़ नोटिस ज़िला अधिकारियों द्वारा 'शक्ति के दुरुपयोग' को दर्शाता है।
high court
फ़ोटो : PTI

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुंडा अधिनियम के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग पर गंभीर चिंता जताई है और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार को अधिनियम की प्रासंगिकता के संबंध में 31 अक्टूबर तक समान दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है।

10 अगस्त को पारित एक आदेश में, जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और मोहम्मद अज़हर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने कहा कि "किसी को "आदतन अपराधी" नहीं माना जा सकता जब तक कि अपराध की पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति न हो।"

कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत कार्यवाही में एकरूपता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि सार्वजनिक शांति को खतरा पहुंचाने वाले आदतन अपराधियों को गुंडा अधिनियम का नोटिस दिया जाना चाहिए। सिर्फ एक आपराधिक मामले पर कार्रवाई नहीं की जा सकती।

इस अधिनियम के तहत व्यक्ति को शहर की सीमा से बाहर निकालने का प्रावधान मौजूद है। इसके बावजूद गुंडा एक्ट का नोटिस देकर आपराधिक मामले का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे लगातार मामले बढ़ रहे हैं।

उच्च न्यायालय गोवर्धन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने कानून के तहत उन्हें दिए गए कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी थी। 15 जून को अलीगढ़ के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (वित्त और राजस्व) द्वारा दिए गए नोटिस में उनके खिलाफ एक आपराधिक मामले और एक पुलिस शिकायत का हवाला दिया गया था।

कोर्ट ने कहा कि गोवर्धन के खिलाफ नोटिस जिला अधिकारियों द्वारा "सत्ता का सरासर दुरुपयोग" दर्शाता है।

उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि इस कानून की अनोखी विशेषता यह है कि "गुंडा" करार दिए गए व्यक्ति को निवारक उपाय के रूप में जिले के कार्यकारी अधिकारियों द्वारा एक बाहरी आदेश पारित करके शहर की नगरपालिका सीमा से बाहर कर दिया जाना चाहिए। व्यक्ति, या तो स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या नेता के रूप में, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आदतन अधिनियम की धारा 2 (बी) में उल्लिखित अपराध करता हो या बार-बार अपराध करने की प्रवृत्ति रखता हो। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि यदि किसी व्यक्ति के पास एक ही मामला है, तो उसे आदतन गुंडा के रूप में चिह्नित नहीं किया जा सकता है।

शांतिपूर्वक निवास करना और अपना व्यवसाय करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन यदि कार्यकारी अधिकारी इस निवारक कानून के तहत नोटिस जारी कर रहे हैं, तो उन्हें व्यक्ति की पिछली छवि, उसकी पिछली साख, उसके परिवार, सामाजिक, शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में दोगुना आश्वस्त होना चाहिए। इन सभी कारकों का आकलन करने के बाद, यदि कार्यकारी अधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई व्यक्ति "गुंडा" है या बड़े पैमाने पर समाज के लिए संभावित खतरा है और उसे नगर निगम की सीमा से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, तो अपने स्वतंत्र न्यायिक समझ का उपयोग करने के बाद ही, एक अच्छी तरह से पारित करें- पीठ ने कहा कि उस व्यक्ति को निर्वासित करने या यहां तक कि उस व्यक्ति को अपने पिछले आचरण को सही ठहराने के लिए नोटिस जारी करने का तर्कसंगत आदेश दिया जा सकता है।

पिछले साल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुंडा अधिनियम के तहत 'दुर्भावनापूर्ण' कार्यवाही शुरू करने के लिए गोरखपुर जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, तत्कालीन गोरखपुर डीएम के विजयेंद्र पांडियन ने कथित तौर पर कानून का इस्तेमाल एक व्यक्ति को उसकी संपत्ति खाली करने और जिला प्रशासन के पक्ष में जारी करने के लिए मजबूर करने के लिए किया था।

जस्टिस सुनीत कुमार और सैयद वाइज मियां की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने योगी आदित्यनाथ सरकार को घटना की जांच शुरू करने और पांडियन के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू करने का निर्देश दिया।

न्यूज़क्लिक ने रिपोर्ट की थी कि इसी तरह के एक मामले में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कथित तौर पर दिल्ली नोएडा सीमा में किसानों के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के एक छात्र सहित आठ किसान नेताओं पर कड़े गुंडा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

अंग्रेजी में प्रकाशित मूल लेख को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

UP: Allahabad HC Shows Grave Concern Over 'Rampant Misuse’ of Goondas Act

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