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"जगन का विधान परिषद समाप्त करने का फ़ैसला अलोकतांत्रिक और प्रतिशोधी"

पिछले सप्ताह विधान परिषद ने तीन राजधानी बनाने के विधेयक को सिफ़ारिश के लिए प्रवर समिति को भेज दिया है।
विधान परिषद समाप्त करने का फ़ैसला

विधान परिषद में विधान सभा द्वारा पारित बिल पर कार्यवाही में देरी का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने 27 जनवरी को कहा कि विधान परिषद को समाप्त करने के लिए वैधानिक प्रस्ताव पेश करने से पहले उन्हें परिषद को खत्म करने पर गर्व है। ये प्रस्ताव आंध्र प्रदेश विधानसभा ने पारित कर दिया।

इस पर राजनीतिक दलों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। स्वतंत्र रूप से निर्वाचित विधान परिषद के मौजूदा विधायक (एमएलसी) ने सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की ओर से उठाए गए इस क़दम को अलोकतांत्रिक और प्रतिशोधी प्रकृति का क़रार दिया है।

चूंकि मुख्य विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी ने सरकार के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपना विरोध दर्ज करने के लिए विधानसभा सत्र का बहिष्कार कर दिया। परिषद को समाप्त करने के प्रस्ताव के पक्ष में 175 सदस्यों वाली विधानसभा में 133 मत पड़े। इसके बाद, राज्य सरकार ने मंगलवार को गृह मंत्रालय को विचार करने के लिए ये प्रस्ताव भेज दिया है।

इस प्रस्ताव पर फ़ैसला अब अब संसद करेगी तब तक विधान परिषद मौजूदा क़ानूनों के तहत कार्यवाही करती रहेगी।

प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट (पीडीएफ) का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच एमएलसी ने सरकार के इस क़दम को अलोकतांत्रिक बताया है। न्यूज़क्लिक से बात करते हुए के.एस. लक्ष्मण राव ने कहा, “साल 2007 के बाद से, जब आंध्र प्रदेश में विधान परिषद गठित हुआ था तो इस परिषद ने मज़दूरों, सरकारी और निजी कर्मचारियों, शिक्षकों, आउटसोर्स कर्मचारियों और किसानों से संबंधित मुद्दों का समाधान करने का एक मंच रहा है। हम सरकार द्वारा परिषद को खत्म करने के तरीके का सिर्फ इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि परिषद ने तीन वित्तीय बिल को प्रवर समिति को भेज दिया है।”

वर्तमान में राज्य विधान परिषद में 58 सदस्यों में से टीडीपी 28 सदस्यों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, इसके बाद वाईएसआर कांग्रेस के नौ सदस्य, आठ मनोनीत सदस्य, पीडीएफ से पांच, तीन स्वतंत्र सदस्य और दो सदस्य भाजपा के हैं जबकि तीन सीटें हैं खाली हैं।

20 जनवरी को राज्य विधानसभा ने 'आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रिजन बिल, 2020’ को पारित कर दिया है जिसमें अमरावती को विधायी राजधानी, विशाखापत्तनम को कार्यकारी राजधानी और कुरनूल को विधिक राजधानी के रूप में गठित करने का प्रावधान है।

23 जनवरी को प्रदेश के उच्च न्यायालय ने दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अमरावती से राजधानी स्थानांतरित करने पर यथास्थिति का आदेश दिया है। इस विधेयक का विरोध करते हुए अमरावती क्षेत्र से किसानों ने याचिका दायर की थी। अगली सुनवाई 26 फरवरी को होनी है।

अचानक लिए गए इस फैसले के पक्ष में कारण बताते हुए वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने विधानसभा को बताया कि विधान परिषद के कामकाज पर राज्य को हर साल 60 करोड़ रुपये का खर्च आता है और राज्य की मौजूदा आर्थिक स्थिति चिंताजनक है।

दिलचस्प बात यह है कि राज्य में विधान परिषद का गठन साल 2007 में दिवंगत वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ने किया था जो उस समय आंध्र प्रदेश के सीएम थे और मौजूदा सीएम वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के पिता थे।

टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने इस फ़ैसले को अनुचित और असहिष्णु बताया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिषद में ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व अधिक है।

राज्य में सीपीआई के सचिव राम कृष्ण ने मीडिया से कहा कि सीएम इस नियम में कई ग़लतियां कर रहे हैं।

दूसरी तरफ़, अमरावती क्षेत्र के किसान तीन राजधानी बनाने की योजना के ख़िलाफ़ विरोध कर रहे हैं। पिछली टीडीपी सरकार ने राजधानी के निर्माण के लिए इस क्षेत्र से 33,000 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया है। टीडीपी नेताओं के अनुसार, पिछली सरकार ने पहले ही अमरावती में निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। हालांकि, सीएम जगन मोहन रेड्डी ने आरोप लगाया कि टीडीपी ने वहां राजधानी स्थापित करने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है और यह भी तर्क दिया है कि यह क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है और भविष्य में राजधानी के रूप में ठीक नहीं है।

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