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मॉब लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख़्त, जारी किए दिशा निर्देश

ये दिशानिर्देश सांप्रदायिक रूप से प्रेरित लिंचिंग की घटना को रोकने में मदद कर सकता है, लेकिन ग़ैर सांप्रदायिक दुर्भावनापूर्ण संदेशों के बारे में अस्पष्ट है।

mob lynching

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए निरोधकदंडात्मक और उपचारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया है। इसे लागू करने के लिए शीर्ष अदालत ने इन तीन बिंदुओं के तहत निर्देश जारी किया है। हालांकि यहां प्रासंगिक प्रश्न यह है कि क्या हिंसा करने वाली भीड़ को वास्तव में रोका जा सकता है? जिस याचिका की सुनावई करते हुए अदालत ने निर्देश दिया है उन याचिकाओं में न्यायालय के दायरे की सीमा यह है कि इन याचिकाओं में केवल गौरक्षकों द्वारा की जाने वाली हत्याओं की चर्चा हैहाल में बच्चे की चोरी वाली अफवाहों के चलते हुई मॉब लिंचिंग की घटनाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया। यह सीमा न्यायालय के आदेश के बाद स्पष्ट हो जाती है।

अदालत ने कहा: "एक कट्टर मानसिकता से उत्पन्न असहिष्णुता उथल-पुथल के बीज बोती है और विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक डरावना प्रभाव डालती है। इसलिएसहिष्णुता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और अपनाया जाना चाहिए तथा किसी भी तरह से बर्बाद करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।साथ ही यह देखते हुए किहर किसी को लगातार खुद याद करना चाहिए कि विकृत असहिष्णुता की मनोदृष्टि पूरी तरह असहिष्णु और आक्रामक रूप से दर्दनाक होता है।"यह स्पष्ट है कि शीर्ष न्यायालय सांप्रदायिक रूप से प्रेरित लिंचिंग से पूरी तरह से चिंतित था।

निरोधक उपाय

'निरोधक उपायशीर्षक के तहत अदालत ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि प्रत्येक ज़िले में एक नोडल पुलिस अधिकारी (एनपीओतैनात करे जो पुलिस अधीक्षक (एसपीके पद से नीचे का न हो। इस एनपीओ को लिंचिंग में शामिल होने वाले लोगों के साथ-साथ घृणित भाषणउत्तेजक बयान और फ़र्ज़ी खबरें फैलाने वाले लोगों पर खुफिया रिपोर्ट इकट्ठा करने के लिए एक विशेष कार्य बल का गठन करना होगा। राज्य सरकारों को उन क्षेत्रों की पहचान करनी होगी जहां पिछले पांच वर्षों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं।

प्रत्येक राज्य के गृह विभाग के सचिव को संबंधित एनपीओ से संवाद करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहचाने गए क्षेत्रों की स्थानीय पुलिस को भी सूचित कर दिया गया है। एनपीओ को महीने में एक बार स्थानीय खुफिया इकाइयों के साथ सतर्कता और घृणित बयान के फैलाने की दिशा में ऐसी किसी भी प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए बैठक करना होगा। हर तीन महीने पर एनपीओ को समीक्षा के लिए पुलिस महानिदेशक (डीजीपीया गृह सचिव से मिलना होगा। अंतर-ज़िला समन्वय से संबंधित कोई भी मामला बैठक में शामिल किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि हर पुलिस अधिकारी की ज़िम्मेदारी है कि लिंचिंग में शामिल होने की संभावना वाली भीड़ को तितरबितर करे। डीजीपी को उन इलाकों के गश्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक को एक सर्कुलर भी जारी करना होगा जहां पहले लिंचिंग की घटनाएं हुई थी।

संघ और राज्य सरकारों को इस संदेश को प्रसारित करना चाहिए कि किसी भी तरह की लिंचिंग और हिंसा का परिणाम गंभीर होगा। सरकार के इन दो स्तरों को भी भड़काऊ संदेशों को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए जो भीड़ को किसी भी तरह की हिंसा शामिल कर सकते हैं। पुलिस को ऐसे संदेश प्रसारित करने वाले व्यक्तियों के ख़िलाफ़ कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत तत्काल एफआईआर दर्ज करनी होगी। इस स्थिति की गंभीरता और प्रतिबिंबित करने वाले उपायों को दर्शाते हुए राज्य सरकारों को केंद्र सरकार द्वारा दिशानिर्देश जारी करना होगा और इसके उपाय किए जाएं।

उपचारात्मक उपाय

अदालत ने स्थानीय पुलिस को निर्देश दिया कि ऐसी घटना जहां मॉब लिंचिंग होती है देर किए बिना एफआईआर दर्ज करे। स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओको फिर इस एफआईआर के बारे में एनपीओ को सूचित करना होगा। एनपीओ को यह सुनिश्चित करना होगा कि पीड़ितों के परिवार के सदस्यों का किसी तरह से और उत्पीड़न न हो। इसके बाद एनपीओ व्यक्तिगत रूप से जांच की निगरानी करेगाऔर यह सुनिश्चित करेगा कि आरोपपत्र समय पर दायर किया जाए। राज्य सरकारों को एक महीने के भीतर पीड़ितों की क्षतिपूर्ति करने के लिए लिंचिंग या भीड़ हिंसा योजना तैयार करनी चाहिए। प्रत्येक ज़िले में फास्ट ट्रैक कोर्ट भी स्थापित किए जाएंगे। ये अदालतें रोज़ाना कार्यवाही करेंगी और संज्ञान लेने की तारीख़ से छह महीने के भीतर सुनवाई पूरी करेंगी। न्यायालय ने राज्य सरकारों और एनपीओ को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अभियोजन एजेंसी मुक़दमे से समझौता नहीं करेगी। ट्रायल कोर्ट को भी अपराधों के लिए निर्धारित अधिकतम सजा देने का निर्देश दिया गया है। ट्रायल कोर्ट को गवाहों की पहचान और पते की भी रक्षा करनी चाहिए। आरोपियों द्वारा ज़मानतमुक्तिरिहाई या पैरोल के लिए आवेदन करने की स्थिति में पीड़ितों के परिवार को सूचना देने और सुनवाई का अधिकार है। परिवार को दोषसिद्धिदोषमुक्ति या सजा पर लिखित रूप से देने का अधिकार भी है। पीड़ितों या उनके रिश्तेदारों को निशुल्क क़ानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है यदि वे कोई वकील रखना चाहते हैं।

दंडात्मक उपाय

प्रिवेंटिव या रिमेडियल निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहे ज़िला प्रशासन में किसी पुलिस अधिकारी या किसी भी अधिकारी की विफलता को जानबूझकर लापरवाही का कार्य माना जाएगा और उपयुक्त विभागीय कार्रवाई छह महीने के भीतर समाप्त की जानी चाहिए।

यहां एक कमी यह है कि लिंचिंग की घटना के इऱादे के बिना अगर झूठे संदेश को फैलाया जाता है तो क्या यही आरोप लगेंगे। कुछ मामलों में संदेश प्रसारित करने वाले व्यक्ति की लोगों से केवल मजाक करने की इच्छा हो सकती है जैसे कि मशहूर फिल्म स्टार के लिए शोक संदेश। एक और कमी यह है कि क्या झूठी सूचना सांप्रदायिकता प्रेरित सूचना के दायरे में आती है। गैर-सांप्रदायिक रूप से प्रेरित झूठ के परिणामस्वरूप इस मॉब लिंचिंग के परिणामस्वरूप भीड़ के ख़िलाफ़ आरोप दायर किए जाएंगेहालांकिइस झूठ फैलाने वाले व्यक्तियों के लिए कौन से प्रावधान लगाए जा सकते हैंदुर्भावनापूर्ण झूठ की पहचान करने के मामले में कोई व्यक्ति कहां पर लाइन खींच सकता है?

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