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समीक्षा की कोई गुंजाइश नहीं, राजद्रोह क़ानून को विधान से हटाया जाना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मोदी सरकार प्रक्रिया में देरी न करे। पढ़िए सीपीआई महासचिव डी राजा के विचार
Sedition

दो सौ तीस साल पहले, इंग्लैंड में प्रसिद्ध ब्रिटिश-अमेरिकी लेखक, राजनीतिक विचारक और दार्शनिक थॉमस पाइन पर राइट्स ऑफ मैन आलेख प्रकाशित करने के मामले में राजद्रोह मुक़दमा दर्ज़ किया गया था। राइट्स ऑफ मैन में राजशाही और उनकी वंशानुगत सरकारों की कड़ी आलोचना की गई थी और गरीबों के प्रति सामाजिक कल्याण के उपायों की वकालत की गई थी। पाइन की राजशाही और कुलीनता की आलोचना और व्यक्ति की संप्रभुता में उनके विश्वास, ने शासक वर्गों को खफ़ा कर दिया था। उन्हें राजद्रोही निंदलेख के लिए उनकी अनुपस्थिति में फांसी की सजा सुना दी गई थी।

हमारे समय में, हम शायद ही कभी ऐसे भाव पाते हैं जो सरकार और लोकतंत्र के राजतंत्रीय रूपों का समर्थन करते हैं। संवैधानिकता और लोकप्रिय संप्रभुता लोकतांत्रिक समाजों के संस्थापक स्तंभों के रूप में उभरी है। पाइन सही था; जिन्होंने उसे फाँसी की सजा दी, वे गलत थे। पाइन के दो सौ से अधिक वर्षों के बाद, ब्रिटेन ने 2010 में राजद्रोह के कानून को निरस्त कर दिया था, जिसमें ब्रिटिश न्याय मंत्री क्लेयर वार्ड ने कहा था कि, "अभिव्यक्ति की आज़ादी को अब लोकतंत्र की कसौटी के रूप में देखा जाता है, और व्यक्तियों द्वारा हुकूमत की आलोचना करने की क्षमता महत्वपूर्ण है ताकि स्वतंत्रता को बनाए रखा जा सके”

हमारे देश की कानूनी इबारत में, राजद्रोह के कानून ने भारतीय दंड संहिता के अध्याय VI में अपना रास्ता खोज लिया था। औपनिवेशिक सरकार, भारतीय जनता में मुक्ति की भावनाओं से डरती थी, और इस क़ानून का इस्तेमाल बोलने की आज़ादी और राष्ट्रवादी आंदोलन को रोकने के लिए उदारतापूर्वक किया गया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 1898 में संशोधित कानून के पहले पीड़ितों में से एक थे, इसके बाद महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों की एक आकाशगंगा थी जिनके खिलाफ इसे इस्तेमाल किया गया था। खुद पर लगे राजद्रोह के मुकदमे में बोलते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि, धारा 124ए "भारतीय दंड संहिता के राजनीतिक वर्गों के बीच राजकुमार है, जिसे नागरिकों की स्वतंत्रता को दबाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।" 

अंग्रेजों से स्वतंत्रता हासिल करने के बाद, उभरते हुए गणतांत्रिक भारतीय राष्ट्र की जरूरतें ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार से बहुत अलग थीं। औपनिवेशिक कानून का उद्देश्य स्वतंत्रता के लिए बढ़ते उत्साह को रोकना था जबकि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और इबादत की स्वतंत्रता देता था। संविधान सभा में, डॉ बीआर अम्बेडकर ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को हमारे लोकतांत्रिक जीवन के सिद्धांत बनने के बारे में उत्साहपूर्वक तर्क दिए थे। फिर भी, स्वतंत्रता हासिल करने के बाद भी राजद्रोह की धारा को बरकरार रखा गया, भले ही हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अनिश्चित शब्दों में इसकी आलोचना की थी।

हमारे देश में, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) में एक गारंटीकृत मौलिक अधिकार के रूप में निहित है। तत्कालीन सरकार और उसकी नीतियों की आलोचना संसदीय लोकतंत्र का एक अनिवार्य अंग है। आलोचना और सहिष्णुता एक लोकतांत्रिक समाज को मजबूत करती है, सरकार को जवाबदेह बनाए रखती है, इस प्रकार वह देशभक्ति का एक रूप बन जाती है।

हालांकि, औपनिवेशिक अवशेष के रूप में आईपीसी की धारा 124ए का क़ानून अधिकार के प्रयोग को बाधित किया है, और सरकारों ने राजनीतिक असंतोष को दबाने और कुचलने के लिए राजद्रोह का इस्तेमाल किया है। इसे ध्यान में रखते हुए, मैंने भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए  को समाप्त करने के लिए 2011 में राज्यसभा में एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया था। मैंने सदन से कहा कि "भारत और राष्ट्र के नागरिकों की एकता, अखंडता, समान विकास के लिए काम करने वाले व्यक्तियों और संगठनों पर [इस] खंड का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 124 ए को हटाने को जरूरी तौर पर महसूस किया गया है।“

मेरे प्रस्ताव ने इस कठोर खंड के इर्द-गिर्द एक बहस पैदा कर दी, लेकिन इस पर कोई वोट नहीं हो सका। जब मैंने राजद्रोह को खत्म करने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया, तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार सत्ता में थी। इस तथ्य को उजागर करना महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरा विवाद सत्ता में इस या उस पार्टी के साथ नहीं था, बल्कि धारा 124 ए या खतरनाक गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम जैसे कानून, सरकार के हाथों में मनमानी, अनुचित और अलोकतांत्रिक शक्तियों से था।

2014 में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने और कई राज्य विधानसभाओं के चुनाव जीतने के बाद, राजद्रोह के आरोपों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। धारा 124ए की तलवार किसी भी राजनेता, मानवाधिकार कार्यकर्ता या वकालत करने वाले समूह के सिर पर लटकी हुई है, हर उस पर जिसने सरकार के रुख पर सवाल उठाने की हिम्मत की है। असंतुष्टों को राजद्रोही करार देना और उन पर राजद्रोह या यूएपीए के आरोप लगाना एक फैशन बन गया है। यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम में की गई कल्पना कि सरकार पर बहस, चर्चा और स्पष्ट आलोचना की भावना के खिलाफ है।

दूसरों की देशभक्ति की साख पर सवाल उठाना भाजपा की एक प्रवृत्ति रही है, और धारा 124 ए या यूएपीए के तहत राजद्रोह या राष्ट्र विरोधी गतिविधि के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। भाजपा के नेता गांधी के बारे में बुदबुदा तो सकते हैं, लेकिन उनकी अमूल्य युक्ति को कभी नहीं समझ सकते हैं कि "लगाव को कानून द्वारा निर्मित या विनियमित नहीं किया जा सकता है।"

124ए या यूएपीए जैसे कठोर आरोपों पर उपलब्ध आंकड़ों के माध्यम से जाने तो इन जनविरोधी कानूनों की अयोग्यता पूरी तरह से उजागर हो जाती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, 2017 में राजद्रोह के 156 मामले लंबित थे। उस वर्ष खुद पुलिस के स्तर पर मामले को वापस लेने या चार्जशीट दाखिल करके केवल 27 मामलों का निपटारा किया जा सका था। अदालतों में, 58 मामलों में से, केवल एक ही दोषसिद्धि हुई है और राजद्रोह के मामलों के लिए लंबित मामलों की दर 90 प्रतिशत के करीब थी। 2020 में मामलों की संख्या में वृद्धि हुई, जिस वर्ष के लिए नवीनतम एनसीआरबी डेटा उपलब्ध है, लेकिन कुल 230 मामलों के समान परिणामों के साथ, केवल 23 को चार्ज-शीट किया गया था। 2020 में राजद्रोह के मामलों के लिए अदालतों में लंबित मामलों की संख्या 95 प्रतिशत के करीब पहुंच गई थी। बेहद कम दोषसिद्धि दर और इन मामलों के निपटान से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये आरोप बहुत ही मामूली या बिना सबूत के लगाए गए थे, सिर्फ उन लोगों को डराने या परेशान करने के लिए जो सरकार पर सवाल उठाते हैं। राजद्रोह या राष्ट्रविरोधी गतिविधि के आधारहीन बहाने पर सरकार राजनीतिक कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार रक्षकों, नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं को अनंत काल तक जेल में रख रही है ताकि भय और दासता का माहौल पैदा किया जा सके।

विवादित गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की भी तस्वीर अलग नहीं है। 2017 से 2020 तक यूएपीए के तहत मामलों में लगभग 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2020 में यूएपीए के 4,827 मामले लंबित थे, जिनमें से उस वर्ष केवल 398 को ही चार्जशीट किया जा सका था। अदालत में मामलों की लंबित दर 95 प्रतिशत है, जो स्पष्ट रूप से उत्पीड़न और भारत की शैतानी जेल में पीड़ित लोगों की एक बड़ी संख्या के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन का संकेत देती है। देश के नागरिक और राजनीतिक विचार का प्रगतिशील वर्ग लगातार इन कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहा है जो हमारे मौलिक संवैधानिक मूल्यों को खतरे में डालते हैं। 30 अगस्त 2018 को भारत के विधि आयोग द्वारा राजद्रोह पर प्रसारित एक परामर्श पत्र में कई मुद्दे पाए गए जिन्हें धारा 124ए के कामकाज के आसपास संबोधित करने की आवश्यकता है।

अब, 11 मई 2022 को, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्यों को राजद्रोह के कानून का उपयोग करने से परहेज करने और पिछले सभी मामलों को 124ए के तहत तब तक स्थगित रखने का निर्देश दिया है जब तक कि मामले पर व्यापक रूप से पुनर्विचार नहीं किया जाता है। हमारे चारों ओर विकसित वास्तविकता के संदर्भ में, यदि हमें अपने देश की लोकतांत्रिक नींव में सुधार करना है, तो राजद्रोह के कानून की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। किसी भी लोकतंत्र के कामकाज के लिए असहमति, आलोचना और मतभेद महत्वपूर्ण हैं। दूसरी ओर, जो लोग सरकार पर सवाल उठाते हैं उन्हे पीड़ित करना मध्यकाल और अधिनायकवादी शासकों की याद दिलाता है। अब समय आ गया है कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बहस के युग की शुरुआत करें: वास्तव में, इस सब के लिए राजद्रोह कानून को अवश्य ही जाना चाहिए। (आईपीए सर्विस)

लेखक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के महासचिव हैं।

अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल आलेख को पढ़ने के लिए नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें

No Scope for Review, Sedition Law Must be Removed From Statute

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