दिल्ली उच्च न्यायालय से मैंने अपनी आज़ादी जीती है : गौतम नवलखा
“दिल्ली उच्च न्यायालय से मैंने अपनी आज़ादी जीती है। मेरे लिए इस रोमांच की कोई सीमा नहीं है।” यह शब्द हैं मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा के।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उन्हें नज़रबंदी से रिहा करने का आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि उनकी हिरासत कानून के तहत 'असमर्थनीय' है।
न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की एक पीठ ने निचली अदालत के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें महाराष्ट्र पुलिस को नवलखा को पुणे ले जाने की इजाजत दी गई थी।
उच्च न्यायालय की पीठ ने हालांकि कहा कि महाराष्ट्र पुलिस कानूनी प्रावधानों के मुताबिक नवलखा के खिलाफ मामले में नए सिरे से कार्रवाई करने के लिए मुक्त है।
नवलखा को प्रतिबंधित नक्सली समूह के साथ कथित रूप से संबंधों के लिए 28 अगस्त को देश भर में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा मारे गए छापों में गिरफ्तार किया गया था। वह गिरफ्तार पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में से एक हैं।
नवलखा को दक्षिणी दिल्ली के नेहरू एंक्लेव के उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था और यहां मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने पुलिस को उन्हें पुणे की अदालत में पेश करने की इजाजत दी थी।
इसके बाद उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र पुलिस को नवलखा को दिल्ली से बाहर नहीं ले जाने का निर्देश दिया था और अगले आदेश तक उन्हें नजरबंद रखने को कहा था।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद गौतम नवलखा ने अपने एक बयान में कहा कि “मैं सुप्रीम कोर्ट के सहमत और असहमत न्यायाधीशों को उनके फैसले के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से इस मामले में राहत पाने के लिए हमें चार सप्ताह का समय दिया गया और मैं जन भावना से जुड़े उन वकीलों और नागरिकों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होनें हमारी तरफ से एक साहसिक लड़ाई लड़ी। इन यादों को मैं हमेशा संजोकर रखूंगा। इस एकजुट प्रतिबद्धता से मैं अभिभूत हूं जो सीमाओं के पार जाकर हमारे लिए समर्थन जुटाती है। दिल्ली उच्च न्यायालय से मैंने अपनी आज़ादी जीती है। मेरे लिए इस रोमांच की कोई सीमा नहीं है।”
(कुछ इनपुट आईएएनएस)
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