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भारत
राजनीति
मोदी सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली निगमों का निजीकरण "अलोकतांत्रिक" और "संघीय ढांचे के ख़िलाफ़"
"पुडुचेरी को छोड़कर किसी अन्य केंद्र शासित प्रदेश में निर्वाचित प्रतिनिधि सरकार नहीं है...चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पंजाब और हरियाणा के दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है और चंडीगढ़ विद्युत विभाग के निजीकरण के बारे में किसी भी राज्य से परामर्श नहीं किया गया है।"
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
02 Mar 2022
chandigarh discom

केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेशों, जिनमें चंडीगढ़ भी शामिल है, की विद्युत वितरण संस्थाओं को निजी हाथों में सौंपने का फैसला किया है। इस फैसले के खिलाफ देशभर के नागरिक समाज व संस्थाओं ने अपने प्रतिरोध का इज़हार किया है।

पीपल्स कमिशन ऑन पब्लिक सेक्टर एण्ड पब्लिक सर्विसेज़ ने खुलकर इस फैसले के विरोध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि, “हम उपभोक्ताओं, कर्मचारियों और स्थानीय प्रशासन सहित हितधारकों के परामर्श के बिना केंद्र शासित प्रदेशों में विद्युत वितरण संस्थाओं के एकतरफा निजीकरण पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो भारत सरकार को स्थानीय सरकार या प्रशासन से परामर्श किए बिना केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में एकतरफा निर्णय लेने का एकतरफा और पूर्ण विवेक देता है।“

उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 19 (6) (ii) के अनुसार गठित सार्वजनिक उद्यमों के निजीकरण के निहितार्थ, संविधान के अनुच्छेद 12 के साथ, निदेशक सिद्धांतों और संविधान के अन्य प्रावधानों में वर्णित कल्याण जनादेश (Directive Principles) का प्रथम दृष्टया उल्लंघन बताया।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, नौकरशाह, वकील और वरिष्ठ पत्रकार जैसे थॉमस इसाक, सीपी चंद्रशेखर, प्रभात पटनायक, अदिति मेहता, इंदिरा जयसिंह, एसपी शुक्ला, आदि इस संस्था में शामिल हैं।

केंद्र के इस फैसले को लोकतान्त्रिक सिद्धांतों व भारत के संघीय ढांचे का उल्लंघन बताते हुए संस्था का कहना है कि, “पुडुचेरी को छोड़कर, किसी अन्य केंद्र शासित प्रदेश में निर्वाचित प्रतिनिधि सरकार नहीं है। पुडुचेरी में विधायिका ने विद्युत वितरण प्रणाली के निजीकरण के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया है। हाल ही में पुडुचेरी सरकार के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि सरकार निजीकरण की अनुमति नहीं देगी। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पंजाब और हरियाणा के दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है और चंडीगढ़ विद्युत विभाग के निजीकरण के बारे में किसी भी राज्य से परामर्श नहीं किया गया है। हम संघवाद की भावना का घोर उल्लंघन और केंद्र सरकार की मनमानी और एकतरफा तरीके से अपनी शक्ति के प्रयोग पर कड़ी आपत्ति जताते हैं।“

दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग के निजीकरण के विपरीत, जहां केवल 51% शेयर टाटा और रिलायंस को बेचे गए थे, चंडीगढ़ और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में बिजली विभाग को निगमित करने और इसके 100% शेयर को एक निजी उपक्रम को बेचने का प्रस्ताव है। और इसे जिसे भारत सरकार द्वारा जारी मानक बोली दस्तावेज के मसौदे को अंतिम रूप देने से पहले ही अंजाम दिया जा रहा है।

संस्था आगे कहती है कि, “पूरी कवायद एक निजी सलाहकार द्वारा आरक्षित मूल्य निर्धारित किए जाने पर तैयार की गई है, इसके बाद एक सीमित टेन्डर के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिससे बड़े स्तर पर मिलीभगत का अंदेशा लग रहा है क्योंकि देश में एसे ज्यादा प्रत्याशियों नहीं है।

चंडीगढ़ विद्युत विभाग के मामले में, आपूर्ति में सबसे कम ट्रांसमिशन और वितरण नुकसान हो रहा है, विभाग साल-दर-साल बड़ा मुनाफा कमा रहा है, और टैरिफ पंजाब और हरियाणा राज्यों की तुलना में, जिसकी यह राजधानी है, बेहद कम है। इसके अलावा, उपभोक्ताओं की ओर से भी कोई गंभीर शिकायत नहीं है। इसलिए, चंडीगढ़ बिजली विभाग के निजीकरण के लिए कार्रवाई का कोई कारण नहीं है।

इसे भी पढ़ें: चंडीगढ़ के अभूतपूर्व बिजली संकट का जिम्मेदार कौन है?

यह इंगित करने की आवश्यकता है कि एक निर्वाचित सरकार की अनुपस्थिति में, बिजली विभाग के मामले में उपभोक्ता के पास शिकायतों के निवारण के लिए स्थानीय प्रशासन तक पहुंच है। एक बार विभाग का निजीकरण हो जाने के बाद, निजी मालिक चंडीगढ़ के लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे, और नीति और प्रथाओं के संदर्भ में बहुत कम या कुछ भी नहीं किया जा सकेगा। शिकायत निवारण के लिए भी, उपभोक्ताओं के पास संयुक्त विद्युत नियामक आयोग के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जो चंडीगढ़ में स्थित नहीं है। चंडीगढ़ के उपभोक्ता पूरी तरह से और पूरी तरह से निजी उपक्रम की दया पर निर्भर होंगे, जिसकी इसके शेयरधारकों के अलावा कोई जवाबदेही नहीं है।

 इस संदर्भ में, यह बताना उचित होगा कि चंडीगढ़, दो राज्यों की राजधानी और उच्च न्यायालय की सीट, लगभग 1.2 मिलियन लोगों का एक प्रशासनिक शहर है, जहां बिजली की खपत का एक बड़ा हिस्सा बड़ी संख्या में सरकारी कार्यालयों, संस्थानों और प्रतिष्ठान को जाता है। औद्योगिक भार न्यूनतम है और शायद ही कोई कृषि भार है। यह मान लेना काफी हद तक सही है कि बिक्री का एक बड़ा हिस्सा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी है। चूंकि शहर में सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर रोजगार है, आवासीय भार का एक बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों का भी होगा। बिजली विभाग जिसका सबसे बड़ा लाभार्थी स्वयं सरकार है, उसका निजीकरण करना प्रति-उत्पादक होगा क्योंकि सरकार के अपने खर्च में काफी वृद्धि होगी।

विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि, “चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब स्थित है और पश्चिमी सेना कमान शहर के पास ही चंडीमंदिर में  स्थित है। बिजली कंपनियों के लिए उपलब्ध एफडीआई की उदारीकृत सीमा को ध्यान में रखते हुए, यह संभव है कि विदेशी निवेशक निजी कंपनी में निवेश करें और डिस्कॉम के संचालन पर नजर रखें। DISCOM के संचालन के बारे में जानकारी के लिए रीयल टाइम एक्सेस के प्रतिकूल रणनीतिक प्रभाव पड़ सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय को डिस्कॉम को एक निजी कंपनी को सौंपने में जल्दबाजी करने से पहले इस संबंध में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए।“

इसी के चलते इस संस्था से जुड़े प्रतिष्ठित हस्तियों ने केंद्र सरकार से बोली दस्तावेज सार्वजनिक करने के साथ-साथ चंडीगढ़ के संबंध में निजीकरण की कवायद को रोकने और पंजाब और हरियाणा की सरकारों, स्थानीय निकायों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श की प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया है।

Chandigarh DISCOM
Privatisation of Electricity
Union Territory
punjab
Haryana

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