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शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दी पटाखे जलाने की मंजूरी

दिवाली पर रात को 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। साथ ही कम प्रदूषण वाले पटाखों की ही इजाज़त है। यह नियम नए साल के जश्न और शादी-समारोहों में भी लागू रहेंगे।
सांकेतिक तस्वीर

सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाते हुए पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाने वाले पटाखों के उत्पादन एवं बिक्री की अनुमति दी, जिनसे कम उत्सर्जन/प्रदूषण हो। दिवाली के दिन रात आठ से रात 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की मंजूरी है। 

जस्टिस ए.के. सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने हरित नियमों पर खरा नहीं उतरने वाले पटाखों को जलाने पर प्रतिबंध लगाया है, जो पूरे साल लागू रहेगा। 

यह नियम नए साल के जश्न और शादी-समारोहों में भी लागू रहेगा।

अदालत ने कहा कि प्रशासन ऐसे इलाकों की पहचान करेंगे जहां सामूहिक रूप से पटाखे जलाए जा सकें और यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को इस बारे में जानकारी हो।

अदालत ने कहा कि पुलिस थाना प्रभारी इस आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करवाने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। 

अदालत ने कहा कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री नहीं होगी और ऐसा करता पाया जाने पर किसी भी वेबसाइट को अदालत के फैसले की अवमानना समझा जाएगा।

अदालत ने लड़ी वाले पटाखों पर भी प्रतिबंध लगाया है।

आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसे लेकर उस समय दो तरह की राय सामने आई थी। एक वर्ग ने इसका स्वागत किया था जबकि एक वर्ग ने इसे धर्म में हस्तक्षेप और दिवाली पर ही बैन की तरह प्रदर्शित करते हुए आपत्ति जताई थी। एक पक्ष व्यापारियों का भी था, इसमें छोटे-बड़े सभी व्यापारी शामिल थे, उनका कहना था कि दिवाली के बिल्कुल नजदीक आने पर पटाखों की बिक्री पर बैन लगाया गया है जिससे उन्हें भारी नुकसान हो गया है। बहुत लोगों का मानना था कि अगर इस तरह के प्रतिबंध लगाए जाने हैं तो समय रहते लगाए जाने चाहिए। हालांकि उस समय प्रतिबंध लगाते हुए कोर्ट ने कहा था कि यह एक टेस्ट के तौर पर है और कोर्ट देखेगा कि पटाखों पर प्रतिबंध से पर्यावरण को कोई फायदा हुआ या नहीं। उस समय जो रिपोर्ट आईं थी उनके मुताबिक दिवाली की अगली सुबह पिछले सालों की मुकाबलें कम प्रदूषित थी। हालांकि उस दिवाली पर भी काफी पटाखे छोड़े गए थे, लेकिन पिछले सालों की तुलना में कम थे।

आंकड़ों की बात की जाए तो 2017 में दिवाली पर वायु सूचकांक 326 रहा, जबकि 2016 की दिवाली पर यह 426 रहा। 2016 में दिवाली पर जहां पीएम10 का स्तर 448 से 939 के बीच था वहीं 2017 में 331 से 951 के बीच रहा। इस तरह 2016 में दिवाली पर प्रदूषण का स्तर सर्वोच्च रहा।

इन सब बातों पर गौर करते हुए इस बार सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के लिए सशर्त मंज़री दे दी है। आपको बता दें कि वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए देशभर में पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 28 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि प्रतिबंध से जुड़ी याचिका पर विचार करते समय पटाखा उत्पादकों की आजीविका के मौलिक अधिकार और देश के 1.3 अरब लोगों के स्वास्थ्य अधिकार समेत विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखना होगा।

वैसे पर्यावरणविद् कह रहे हैं कि इस बार तो दिवाली पर होने वाला प्रदूषण दशहरा पर ही हो गया है। आपको मालूम है कि दशहरा पर देशभर में बड़ी संख्या में रावण, कुंभकरण और मेघनाथ के बड़े-बड़े पुतले जलाए जाते हैं, जिनमें भारी मात्रा में पटाखें भरे जाते हैं। इस बार भी दिल्ली समेत देशभर में ऐसे हजारों पुतलें जलाए गए, जिनसे प्रदूषण की मात्रा काफी बढ़ी है।

हालांकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दशहरा से पहले ही दिल्ली सरकार पर प्रदूषण को रोकने में विफल रहने पर 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया है। इस फैसले को सही करार देते हुए पर्यावरणविद् व वैश्विक संगठनों का कहना है कि प्रदूषण को रोकने में विफल रहने पर केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) पर कार्ययोजना नहीं तैयार करने वाले 102 में से 66 शहरों पर भी इस तरह का जुर्माना लगाकर कार्रवाई की जानी चाहिए। 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीबीसीबी) के वकील विजय पंजवानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संतुलित बताया। 

वहीं, पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध का दबाव बना रहे वकीलों ने कहा कि स्पष्ट व्यावहारिक कारणों से अदालत के आदेश को लागू करना मुश्किल होगा।

(इनपुट आईएएनएस)

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