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उन्नाव केस - विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप तय 

कोर्ट ने विधायक सेंगर पर आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 363(अपहरण), 366(शादी के लिए मजबूर काने के लिए महिला का अपहरण या उसे लुभाना), 109, 376 (बलात्कार) और पॉक्सो एक्ट तीन और चार के तहत आरोप तय किए हैं।
Unnao rape case
image courtesy:NDTV Khabar

तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर शुक्रवार को आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सेंगर के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, जिससे तय होता है कि उन्होंने दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने विधायक सेंगर पर आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 363(अपहरण), 366(शादी के लिए मजबूर काने के लिए महिला का अपहरण या उसे लुभाना), 109, 376 (बलात्कार) और पॉक्सो एक्ट तीन और चार के तहत आरोप तय किए हैं। 

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इससे पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट में सीबीआई ने कहा था कि उन्नाव रेप मामले में हमने जांच में पाया कि पीड़िता के आरोप बिल्कुल सही हैं। 4 जून 2017 को विधायक कुलदीप सेंगर ने शशि सिंह के साथ साजिश कर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इसी पर चार्जशीट दायर की गई थी। सीबीआई ने बताया था कि शशि सिंह ने पीड़िता को नौकरी दिलाने के बहाने सेंगर के घर ले गया। उस वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था। सुरक्षा कर्मी भी नहीं थे। सीबीआई ने अदालत में कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कथित रूप से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के 2017 के मामले से निपटते वक्त ‘‘ढुलमुल रवैया’’ अपनाया है। 

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सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में यह भी  कहा कि वे उन्नाव जिले के जिला प्रशासन और अस्पतालों के अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रहे हैं।जांच के दौरान, घटनाओं से जुड़ी कई शिकायतों पर स्थानीय पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को संग्रहित किया गया जिसमें स्थानीय थाना पुलिस और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का ढुलमुल रवैया दिखता है। सीबीआई मामले में आगे की जांच में जुटी हुई है। 

दो साल पहले उन्नाव के माखी गांव की रहने वाली युवती ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर व उनके भाईयों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। बीते 28 जुलाई को पीड़िता अपने चाचा से मिलने रायबरेली जेल  जा रही थी। लेकिन रास्ते में उसकी कार को ट्रक ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे में पीड़िता व उनका वकील गंभीर रूप से घायल हुआ था। जबकि उसकी चाची व मौसी की मौत हो गई थी।  

(भाषा की इनपुट के साथ )

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