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यूपी एनकाउंटरः पीयूसीएल ने स्वतंत्र जांच के लिए एससी में याचिका दाख़िल किया

राज्य भर में मार्च 2017 से 1,100 से ज़्यादा एनकाउंटर किए गए जिसमें 49 लोग मारे गए। वहीं 370 से ज़्यादा लोग घायल हुए और 3,300 से अधिक गिरफ्तार किए गए हैं।
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यूपी में एनकाउंटर की बढ़ते मामलों को लेकर कहा जा रहा है कि ये अब योगी की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश सरकार की पहचान बन गई है। मार्च 2017 से 1,100से ज़्यादा एनकाउंटर किए गए जिसमें 49 लोग मारे गए हैं। राज्य भर में 370 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और 3,300 से अधिक गिरफ्तार किए गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसीसे नोटिस दिए जाने के बावजूद लगता है कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज(पीयूसीएलने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएलदायर किया है और आरोप लगाया कि पहले के फैसलों में अदालत द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उत्तर प्रदेश पुलिस ने पालन नहीं किया। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्राजस्टिस एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की एक खंडपीठ ने कहा कि याचिका की एक कॉपी राज्य के एडिशनल एडवोकेट जनरल को दी जाए जो दो सप्ताह के भीतर जवाब देंगे। पीयूसीएल ने अपनी याचिका में अदालत की निगरानी में एक स्वतंत्र जांच के लिए अदालत से दिशानिर्देश देने के लिए प्रार्थना किया है। पीड़ितों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने के लिए भी याचिका में प्रार्थना किया गया है।

याचिका में इन घटनाओं की टाइमलाइन दी गई है जिसने पीयूसीएल को ये मानने पर मजबूर किया कि यूपी में वर्तमान योगी सरकार अपराध ख़त्म करने के नाम पर 'प्रशासन को ध्वस्तकर रही थी। यूपी के संबंध में 16 सितंबर 2017 को हिंदू में प्रकाशित एक रिपोर्ट के साथ यह टाइमलाइन शुरू हुई। यह बताया गया कि सहायक महानिदेशक (कानून-व्यवस्थाआनंद कुमार ने कहा था कि यूपी में पुलिस मुठभेड़ "सरकार की इच्छाओंजनता की अपेक्षाओं और पुलिस को दी गई संवैधानिक तथा कानूनी शक्ति के अनुसार थी।इस रिपोर्ट में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान को लिखा गया है किआज अपराधी डरते हैं कि उन्हें अपराध छोड़ देना होगा या यूपीया इस दुनिया को भी छोड़ देना होगा।" 19 नवंबर 2017 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा किअपराधियों को मुठभेड़ों में मार दिया जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा।तीन दिन बाद एनएचआरसी ने मीडिया में रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री के बयान का स्वतः संज्ञान लिया और सरकार द्वारा पुलिस मुठभेड़ों का समर्थन करने पर चिंता व्यक्त की थी।

फरवरी 2018 को नोएडा में पुलिस एनकाउंटर के दौरान एक जिम ट्रेनर गंभीर रूप से घायल हो गया था। एनएचआरसी ने इसकी निंदा करते हुए उसी दिन एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि "वे (पुलिसलोगों के विवाद को सुलझाने में अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल कर रही है। पुलिस बल लोगों की रक्षा करने के लिए है और इस तरह की घटनाएं समाज को गलत संदेश भेजेगी। भय का माहौल बनाना अपराध से निपटने का सही तरीका नहीं है। इस विशेष मामले में घायल व्यक्ति अपराधी नहीं है। वह अपने दोस्तों के साथ जा रहा था तब आरोपी एसआई द्वारा किए गए निर्दयी व्यवहार ने निर्ममता से जीवन और स्वतंत्रता के उसके अधिकार का हनन किया था।हालांकि फरवरी को योगी आदित्यनाथ ने इन मुठभेड़ों के बारे में विपक्ष की सवालों का जवाब दिया और कहा किसभी की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिएलेकिन जो लोग समाज की शांति को ख़त्म करना चाहते हैं और बंदूक में विश्वास करते हैं उन्हें बंदूक की भाषा में ही जवाब दिया जाना चाहिए।" 15 फरवरी को उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग अपराधियों के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। फरवरी को नोएडा की घटना हुई जिसमें जितेंद्र यादव को गोली मारी गई थी वह पुलिस एनकाउंटर नहीं थी और पुलिस इसे मुठभेड़ के रूप में नहीं मानती है। यहां तक कि पीड़ित व्यक्ति ने इसका समर्थन किया था।"

याचिका में एनडीटीवीद वायर और द हिंदू के लेखों का संदर्भ भी दिया गया है। 21 फरवरी को एनडीटीवी ने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने पाया कि यूपी पुलिस द्वारा मुठभेड़ के बाद दायर किए गए सभी एफआईआर की भाषाएं एक जैसी थी मानो कि उनको कॉपी कर चिपका दिया गया था।

24 फरवरी को द वायर ने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें बताया गया था कि चौदह मुठभेड़ों में मारे गए तेरह मुस्लिम थें। इस लेख में प्रत्येक मुठभेड़ के विवरणों में समानताओं को भी उजागर किया गया। सभी पीड़ित सत्रह और चालीस वर्ष के बीच के थे और सभी पर मुकदमे चल रहे थे। प्रत्येक एनकाउंटर से पहले पुलिस को उनके लोकेशन के बारे में गुप्त सूचना मिली। पीड़ितों को या तो बाइक या कार पर दिखाया गया था और दिखाया गया कि जैसे ही पुलिस ने उन्हें रोका उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लगी और अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया। ज़्यादातर मामलों में पुलिस ने एक .32 बोर पिस्टल और ज़िदा कारतूस बरामद किया था। इस लेख में यह भी उल्लेख किया गया कि मारे गए लोगों के लिए इनाम की घोषणा मुठभेड़ के बाद की गई थी।

31 मार्च को द हिंदू ने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें कहा गया था कि "मार्च 2017 से राज्य भर में 1,100 से अधिक मुठभेड़ों में 49 लोग मारे गए हैं और 370से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और 3,300 से अधिक गिरफ्तार किए गए हैं।"

इस एनकाउंटर में दिलचस्प यह है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही क़ानून बना दिया गया है। साल 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने पीयूसीएल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (मणिपुर फर्जी मुठभेड़ मामलेमें कहा था कि आरोपी को गिरफ्तार करने का विकल्प कहीं भी उपलब्ध थाआतंकवाद से निपटने के लिए उन्हें जबरन मारना न्यायसंगत उपाय नहीं था। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम डीके बसु मामले में जिसका फैसला 1997 में ही किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि "अगर सरकारी अधिकारी क़ानून तोड़ने वाले बन जाते हैं तो वे क़ानून की अवमानना को बढ़ावा देंगे और वे कानूनहीनता को प्रोत्साहित करेंगे और हर आदमी में अपने आप को कानून बनने की प्रवृत्ति होगीजिससे अराजकता का कारण बनता है। कोई सभ्य राष्ट्र ऐसा होने की अनुमति नहीं दे सकता है।"

झारखंड राज्य बनाम ओम प्रकाश मामले में साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि "सिर्फ एक कुख्यात अपराधी होने पर आरोपी को मारना पुलिस अधिकारियों का काम नहीं है। निस्संदेहपुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करना होगा और उन्हें मुकदमा करना होगा। अदालत ने पुलिस कर्मियों को बार-बार चेताया है जो अपराधियों को मारते हैं और इस घटना को एक मुठभेड़ के रूप में पेश करते हैं। ऐसी हत्याओं को बंद किया जाना चाहिए। वे हमारे आपराधिक न्याय प्रशासन प्रणाली द्वारा़ क़ानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं हैं। वे राज्य प्रायोजित आतंकवाद का परिणाम है।"

आखिरकार साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने पीयूसीएल बनाम महाराष्ट्र राज्य में अपने फैसले के माध्यम से मुठभेड़ की हत्या के मामले में विस्तृत दिशानिर्देशों दिया। इन दिशानिर्देशों ने उस तरीके का उल्लेख किया जिसमें मुठभेड़ की साइट को रिकॉर्ड की जानी चाहिए। मृत व्यक्तियों के परिवारों को मौत की जानकारी दी जानी चाहिए। इस दिशानिर्देशों में यह भी उल्लेख किया गया है कि जब तक पुलिस कर्मियों को बहादुरी को संदेह से परे नहीं माना जाता है तब तक मुठभेड़ में शामिल पुलिस कर्मियों को बहादुरी का पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी बताया कि मुठभेड़ की रिपोर्ट की जांच सीआईडी या अन्य पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों द्वारा की जानी चाहिए।

यहां जो पता चलता है वह यह कि यद्यपि क़ानून है लेकिन यूपी में मुठभेड़ इतनी ज़्यादा संख्या से कोई यह मान सकता है कि यहां कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। इसे रोकने के लिए रिपोर्ट ने दिखाया कि पीड़ितों के परिवारों को मौत की जानकारी कभी भी पुलिस द्वारा नहीं की गई थी। न तो कोई मुआवजा दिया गया है। जब कोई मानता है कि दर्ज एफआईआर की भाषा की कॉपी की गई है तो यह स्पष्ट है कि यूपी में वर्दीधारियों ने क़ानून का पालन नहीं किया। इस निर्ममता का खुलासा केवल स्वतंत्र जांच से ही संभव हो सकता है।

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