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सीबीआई को आकार पटेल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मिली अनुमति

केंद्र ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया’ और उसके पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ विदेशी चंदा विनियमन कानून (एफसीआरए) के कथित उल्लंघन के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।
 Aakar Patel

नयी दिल्ली: केंद्र ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया’ और उसके पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ विदेशी चंदा विनियमन कानून (एफसीआरए) के कथित उल्लंघन के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 

सीबीआई ने एफसीआरए की धारा 40 के अनिवार्य खंड के कारण अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की मंजूरी मांगी थी। 

अधिकारियों ने बताया कि कथित उल्लंघन मामलों की दो साल की जांच के बाद, 31 दिसंबर, 2021 को एजेंसी ने राउज एवेन्यू में विशेष सीबीआई अदालत में पटेल और ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया’ के खिलाफ अधिनियम की धारा 35, 39 और 11 के तहत आरोप पत्र दायर किया था।

उन्होंने बताया कि अदालत अब आरोपों पर 18 अप्रैल को गौर करेगी।

आरोपत्र दाखिल करने के बाद एजेंसी ने ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया’ के अध्यक्ष पटेल के खिलाफ ‘लुक आउट सर्कुलर’ (एलओसी) जारी किया था, जिसके तहत उन्हें बेंगलुरु हवाई अड्डे पर अमेरिका रवाना होने से पहले रोक दिया गया था। वह, वहां विभिन्न विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देने जा रहे थे।

मजिस्ट्रेट अदालत ने जांच एजेंसी को फौरन एलओसी वापस लेने, पटेल से माफी मांगने तथा 30 अप्रैल तक एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। हालांकि, गत शुक्रवार को एक विशेष न्यायाधीश ने इस फैसले का पलट दिया था और पटेल को उसकी इजाजत के बगैर देश से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया।

‘एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ (एआईआईपीएल), ‘इंडियंस फॉर एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट’ (आईएआईटी), ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट’ (एआईआईएफटी), ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल साउथ एशिया फाउंडेशन’ (एआईएसएफ) और अन्य के खिलाफ नवंबर, 2019 में मामला दर्ज किया गया था।

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