Skip to main content
xआप एक स्वतंत्र और सवाल पूछने वाले मीडिया के हक़दार हैं। हमें आप जैसे पाठक चाहिए। स्वतंत्र और बेबाक मीडिया का समर्थन करें।

विसनगर दंगा मामले में अदालत पहुँचे हार्दिक पटेल, दोषसिद्धि पर रोक की माँग

अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 28 फरवरी की तारीख तय की है।
Hardik
फ़ाइल फ़ोटो- PTI

गुजरात में दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि 2015 के विसनगर दंगा मामले में उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई की जाए।

हार्दिक पटेल के वकील ने सोमवार को न्यायमूर्ति बीएन करिया की अदालत से मामले में तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में कांग्रेस नेता के चुनाव लड़ने पर रोक है और अगर उनकी अपील पर फैसला हो जाएगा तभी वह चुनाव लड़ सकेंगे। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 28 फरवरी की तारीख तय की है।

मेहसाणा जिले के विसनगर की एक सत्र अदालत ने जुलाई 2018 में पटेल को 2015 के पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान शहर में दंगा और आगजनी के लिए दो साल जेल की सजा सुनाई थी।

उच्च न्यायालय ने अगस्त 2018 में उनकी सजा को स्थगित कर दिया था, लेकिन उनकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगायी थी।

जन प्रतिनिधित्व कानून और उच्चतम न्यायालय के एक फैसले के अनुसार, दो साल या उससे अधिक की जेल की सजा का सामना करने वाला व्यक्ति तब तक चुनाव नहीं लड़ सकता जब तक कि उसकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगा दी जाती।

पटेल ने अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए 2018 में गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया था और इस पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। अदालत ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उस याचिका को खारिज कर दिया था।

पटेल बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे और उन्हें पार्टी की राज्य इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था।

ये भी पढ़ें: आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं 363 सांसद, विधायक, दोषसिद्धि से हो जाएंगे अयोग्य: एडीआर

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।

टेलीग्राम पर न्यूज़क्लिक को सब्सक्राइब करें

Latest