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कृषि कानूनों के ख़िलाफ़ याचिकाओं पर न्यायालय का केंद्र को नोटिस

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र से चार हफ्तों के अंदर नोटिस पर जवाब मांगा है।
SC

नयी दिल्ली: हाल में बनाए गए तीन विवादित कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर उसकी प्रतिक्रिया मांगी है।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र से चार हफ्तों के अंदर नोटिस पर जवाब मांगा है।

तीन कानून - कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम -2020, कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020 - राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिलने के बाद 27 सितंबर को प्रभावी हुए थे।

पीठ राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सदस्य मनोज झा, केरल से कांग्रेस के लोकसभा सांसद टीएन प्रतापन और तमिलनाडु से द्रमुक के राज्यसभा सदस्य तिरुची शिवा और राकेश वैष्णव की तरफ से दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पीठ में न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यन भी शामिल हैं।

याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि है कि संसद द्वारा पारित कृषि कानून किसानों को कृषि उत्पादों का उचित मुल्य सुनिश्चित कराने के लिये बनाई गई कृषि उपज मंडी समिति व्यवस्था को खत्म कर देंगे।

कृषि कानूनों के खिलाफ भाकपा सांसद ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के सांसद विनय विश्वम ने भी हाल में लागू कृषि संबंधी तीन कानूनों की संवैधानिक वैधानिकता को चुनौती देते हुए सोमवार को उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर की।

विश्वम ने कानूनों को ‘असंवैधानिक’ करार देकर इनको निरस्त करने का आग्रह करते हुए अपनी याचिका में आरोप लगाया कि ये कानून भारत की संवैधानिक व्यवस्था के संघीय ढांचे का उल्लंघन करते हैं।

वामपंथी नेता ने एक बयान में कहा कि इन विधेयकों को राज्यसभा में चर्चा के बिना ध्वनिमत पारित कर दिया गया जो संविधान के अनुच्छेद 100 और 107 का उल्लंघन है।

उन्होंने यह दावा भी किया कि ये कानून संविधान के 14,19 और 21 अनुच्छेद का उल्लंघन करते हैं।

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