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अदालत ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 44 हजार बच्चों के दाख़िले पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

पीठ ने कहा, ‘‘शिक्षा का अधिकार अधिनियम और पिछले वर्ष सीटों की संख्या, प्राप्त आवेदनों और दाखिलों की संख्या को लेकर एक संक्षिप्त और स्पष्ट जवाब दाखिल करें।’’ अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।
delhi high court

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली के विभिन्न निजी स्कूलों में कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के 44,000 से अधिक बच्चों का दाखिला सुनिश्चित करने के लिए दायर एक याचिका पर दिल्ली सरकार से ‘संक्षिप्त और स्पष्ट’ जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने एनजीओ ‘जस्टिस फॉर ऑल’ की जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया और दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा, ‘‘शिक्षा का अधिकार अधिनियम और पिछले वर्ष सीटों की संख्या, प्राप्त आवेदनों और दाखिलों की संख्या को लेकर एक संक्षिप्त और स्पष्ट जवाब दाखिल करें।’’

अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी।

अधिवक्ता खगेश बी झा और शिखा शर्मा बग्गा के माध्यम से दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि कर्तव्यों के पालन को लेकर सरकार की निष्क्रियता के कारण उन हजारों बच्चों के मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ है, जो अप्रैल 2021 से दाखिले का इंतजार कर रहे हैं।

याचिका में कहा गया है कि हालांकि, मौजूदा वर्ष की 53,000 से अधिक सीटें हैं और इसके अलावा 24,000 सीटों को पिछले शैक्षणिक सत्र से आगे बढ़ाया जाना है, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूह के बच्चों के लिए कुल 77,000 सीटें हैं, लेकिन सिर्फ 21,000 बच्चों को दाखिला दिया गया है।

इसमें आरोप लगाया गया है कि शिक्षा निदेशक ने खुद प्रक्रिया में देरी की और अब प्रवेश में देरी के आधार पर दाखिले से इनकार कर रहे हैं, जो कि उपयुक्त सरकार का कर्तव्य है।

याचिकाकर्ता एनजीओ ने शिक्षा निदेशक को उन निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने की मांग की है, जो आवंटित सीटों पर छात्रों को दाखिला देने में नाकाम रहे हैं।

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