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दिल्ली एमसीडी: आम आदमी पार्टी की शैली ओबेरॉय नई महापौर चुनी गईं

महापौर पद पर चुनाव कराने के तीन असफल प्रयासों के पश्चात उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने जीत हासिल की।
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फोटो साभार : twitter

दिल्ली का महापौर चुनने के तीन असफल प्रयासों के बाद हुई नगर निगम सदन की बैठक में बुधवार को इस पद पर चुनाव के लिए मतदान हुआ जिसमें आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने जीत हासिल की।

आप’ उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडीके महापौर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपाकी पार्षद रेखा गुप्ता को 34 मतों से हराया।

केजरीवाल ने बिना किसी का नाम लिए ट्वीट किया, ‘‘गुंडे हार गएजनता जीत गई। दिल्ली नगर निगम में आज दिल्ली की जनता की जीत हुई और गुंडागर्दी की हार। शैली ओबेरॉय के महापौर चुने जाने पर दिल्ली की जनता को बधाई।’’

महापौर पद पर चुनाव कराने के तीन असफल प्रयासों के पश्चात उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद यह मतदान हुआ।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपासांसद मीनाक्षी लेखी और हंस राज हंस सबसे पहले मतदान करने वालों में शामिल रहे। इनके अलावा भाजपा सांसदों प्रवेश साहिब सिंह वर्माहर्षवर्धनगौतम गंभीररमेश बिधूड़ी और मनोज तिवारी तथा आम आदमी पार्टी (आपके सांसदों संजय सिंहएन डी गुप्ता और सुशील कुमार गुप्ता ने भी मतदान किया। आप विधायकों दुर्गेश पाठक एवं आतिशी ने भी अपना वोट डाला।

भाजपा पार्षद और पार्टी की महापौर पद की उम्मीदवार रेखा गुप्ताआप की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय एवं उप महापौर पद के उम्मीदवार आले मोहम्मद इकबालउत्तरी दिल्ली के पूर्व महापौर राजा इकबाल सिंहसदन में आप के नेता मुकेश गोयल और कई अन्य पार्षदों ने भी वोट डाला है।

निगम सदन की बैठक निर्धारित समय से आधे घंटे की देरी से पूर्वाह्न साढ़े 11 बजे आरंभ हुईजिसमें महापौरउप महापौर और स्थायी समिति के छह सदस्यों के पदों के लिए चुनाव हुए।

चुनाव से पहले अस्थायी पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने कहा, ‘‘मैं सभी से सदन में व्यवस्था बनाए रखने की अपील करती हूं।’’

उन्होंने घोषणा की कि मतदान क्षेत्र में कलम और मोबाइल फोन प्रतिबंधित हैं।

ज्ञात हो कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने पिछले सप्ताह महापौर पद का चुनाव कराने के लिए निगम के सदन की बैठक बुलाने की मंजूरी दे दी थी।

शीर्ष अदालत ने 17 फरवरी को महापौरउप महापौर और नगर निकाय की स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की तारीख तय करने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडीकी पहली बैठक बुलाने के लिए 24 घंटे के भीतर नोटिस जारी करने का आदेश दिया था।

न्यायालय ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आपकी महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि उपराज्यपाल द्वारा एमसीडी में नामित सदस्य महापौर चुनने के लिए मतदान नहीं कर सकते।

आप ने चार दिसंबर को हुए एमसीडी चुनाव में 134 वार्डों में जीत हासिल की थी और नगर निकाय पर भाजपा के 15 साल पुराने शासन को समाप्त कर दिया था। भाजपा 104 वार्ड में जीत के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। कांग्रेस ने 250 सदस्यीय निगम सदन में नौ सीट जीती थीं।

सदन की बुधवार को कार्यवाही के दौरान आप पार्षद श्वेता निगम को स्वास्थ्य खराब होने के कारण पहले मतदान करने की अनुमति दी गई। भाजपा विधायक अनिल बाजपेयी वोट डालने के लिए स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के कारण व्हीलचेयर पर बैठकर आए।

दिल्ली नगर निगम (डीएमसीअधिनियम, 1957 के अनुसारनगर निगम चुनावों के बाद सदन के पहले सत्र में महापौर और उप महापौर का चुनाव किया जाता है।

नगर निगम चुनाव हुए हालांकि दो महीने से अधिक समय हो गया है जो पिछले साल चार दिसंबर को हुए थे।

नगर निगम चुनाव के एक महीने बाद छह जनवरी को पहली बार सदन की बैठक बुलाई गई थी। भाजपा और आम आदमी पार्टी (आपके सदस्यों के बीच तीखी बहस के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी।

इसके बाद 24 जनवरी और फिर छह फरवरी को बुलाई गई दूसरी और तीसरी बैठक भी इस कवायद को पूरा करने में विफल रही और दोनों बैठकों को महापौर का चुनाव किए बिना स्थगित कर दिया गया।

न्यूज़ एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ

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