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नताशा नरवाल की याचिका का दिल्ली पुलिस ने किया विरोध, कहा- ‘सबूत नष्ट हो सकते हैं’

दिल्ली दंगों की आरोपी और जेएनयू छात्रा नताशा नरवाल ने साल 2020 में मिली जमानत के उस आदेश में सुधार की मांग की है जिसमें उन्हें दिल्ली नहीं छोड़कर जाने का निर्देश दिया गया है।
नताशा नरवाल

जेएनयू छात्रा नताशा नरवाल ने 2020 में मिली जमानत के उस आदेश में सुधार की मांग की है जिसमें उन्हें दिल्ली छोड़कर नहीं जाने का निर्देश दिया गया है. लेकिन दिल्ली पुलिस ने नताशा नरवाल की अर्जी का बुधवार को विरोध किया है और कहा कि वह सबूत नष्ट कर सकती हैं।

नरवाल ने कहा है कि उन्हें अपनी पीएचडी के शोध के लिए बाहर जाना पड़ता है, साथ ही अपने पैतृक आवास भी जाना होता है लेकिन उसे हर बार अदालत से अनुमति मांगनी पड़ती है।

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक राजीव कृष्ण शर्मा ने इस अर्जी का विरोध किया और अदालत को बताया कि नरवाल एक साजिशकर्ता हैं, अगर दिल्ली नही छोड़ने की शर्त में बदलाव किया गया तो वह सबूत नष्ट कर सकती हैं या फरार हो सकती हैं।

शर्मा ने कहा कि उसके खिलाफ साजिश के आरोप हैं और एक साजिशकर्ता हमेशा खतरनाक व्यक्ति होता है क्योंकि वह सबूत नष्ट कर सकता है। दिल्ली पुलिस ने पूछा, ‘‘अगर कल वे विदेश चलीं जाएं या फरार हो जाएं तो उन्हें कौन पकड़ेगा?’’
दिल्ली पुलिस ने आगे कहा ‘‘जब वे दंगा करने की साजिश रच रहे थे तो वे पीएचडी भी कर रहे थे। कई लोग मर गए। अदालत समझ सकती है कि वे पीएचडी के नाम पर क्या कर रहे थे।’’

इस बीच नरवाल की ओर से पेश वकील कुनाल नेगी और अदिति एस पुजारी ने अदालत को बताया कि वह तीन मामलों में आरोपी हैं लेकिन अदालत ने बाकी के दो मामलों में जमानत देते हुए उस पर ऐसी कोई शर्त नहीं लगायी है।

आपको बता दें कि नरवाल के साथ ही कई अन्य पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया हुआ है और उन पर फरवरी 2020 में हुई हिंसा के ‘‘मास्टरमाइंड’’ होने का आरोप है।

दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में दर्ज प्राथमिकी 59/2020 में कुल 15 लोगों को नामजद किया गया था। इनमें तन्हा, नरवाल और कलिता, गुलफिशा फातिमा, इशरत जहां, सफूरा ज़रगर, मीरन हैदर, खालिद सैफी, शिफू-उर-रहमान और कई अन्य कार्यकर्ता भी शामिल हैं।  

23 मई 2020 की शाम पिंजरा तोड़ नामक संगठन की दो कार्यकर्ता देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा उनके घर से गिरफ़्तार किया गया था। दोनों को बीती फरवरी में जाफ़राबाद में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के ख़िलाफ़ हुए एक प्रदर्शन के सिलसिले में गिरफ़्तार किया गया था। हालांकि आरोप ये भी है कि गिरफ़्तारी के समय परिवार वालों को कारण तक नहीं बताया गया था। अगले दिन रविवार, 24 मई 2020 के दिन इन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन कोर्ट ने दोनों को ज़मानत दे दी थी। लेकिन इसके बाद ताकि वो जेल से रिहा न हो सकें इसलिए पुलिस ने कई अन्य मुक़दमे लगाएं है। अभी भी किसी भी मामले में पुलिस उन्हें दोषी नहीं ठहरा पाई है।

अंग्रेजी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि देवांगना पर चार और नताशा पर तीन मामलों में मुकदमा चल रहा है। अब उन्हें सभी मामलों में ज़मानत मिल गई है। अभी वो ज़मानत पर जेल बाहर हैं।

आपको बता दें कि नताशा नरवाल सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज में पीएचडी की छात्रा हैं। वे  पिंजरा तोड़ की संस्थापक सदस्य हैं। ‘पिंजरा तोड़’ की स्थापना साल 2015 में हॉस्टल और पेइंग गेस्ट में छात्राओं की सुविधा और अधिकारों के मकसद से की गई थी।   नरवाल ने डीयू के हिंदू कॉलेज से स्नातक किया है।

आपको बता दें कि जेल में रहने के दौरान नताशा के पिता की भी कोरोना से मृत्यु हो गई थी। नताशा को ज़मानत न मिलने से वो अंतिम समय के संघर्ष में पिता का साथ न दे पाईं। उनकी माता का निधन काफ़ी साल पहले ही हो चुका था। जबकि उनका एक ही भाई था जो स्वयं कोरोना से जूझ रहा था। हालांकि पिता की मृत्यु के बाद उन्हें न्यायालय ने 14 दिन की अंतिरम ज़मानत दी थी।

नताशा के पिता महावीर जब तक जीवित थे वो लगातार कहते रहे कि उनकी बेटी बेक़सूर है और जेल से बाहर आएगी और उन्होंने यह भी कहा था की हो सकता है कि जब वो जेल से बाहर आए तो वो इस दुनिया में न हों। दुर्भाग्य से उनकी ये बात पूरी तरह सही साबित हुई और जब उनकी बेटी को ज़मानत मिली तो वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे।

(समाचार एजेंसी भाषा इनपुट के साथ)

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