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तमिलनाडु : विकलांग मज़दूरों ने मनरेगा कार्ड वितरण में 'भेदभाव' के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया

विकलांग मज़दूरों को तय 4 घंटों की जगह 8 घंटे तक काम करने पर मजबूर किया जाता है।
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चेन्नई में विकलांग मज़दूरों ने मनरेगा में अपने अधिकारों और वेतन के लिए प्रदर्शन किया। तस्वीर सौजन्य : मुरलीधरन विश्वनाथ

एसोसिएशन फॉर द राइट्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड एंड केयरगिवर्स (TARATDAC) ने आरोप लगाया है कि तमिलनाडु में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत विकलांग श्रमिकों को अनिवार्य चार घंटे के मुकाबले आठ घंटे काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। नीले पहचान पत्र से वंचित कर दिया, जो उन्हें अन्य श्रमिकों से अलग करता है और उन्हें विशेष प्रावधानों के लिए योग्य बनाता है।

अन्य राज्यों के विपरीत, पंचायत अध्यक्ष तमिलनाडु में मनरेगा पहचान पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। TARATDAC द्वारा प्रस्तुत एक ज्ञापन में कहा गया कि यही कारण है कि "पंचायत नेताओं ने विकलांगों को काम देने से मना कर दिया, निर्देशों को लागू नहीं किया और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया।"

एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि 2021 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई डिजिटल उपस्थिति प्रणाली भी विकलांगों के अनुकूल नहीं है।

तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों के लगभग 2,000 विकलांग व्यक्तियों और कार्यवाहकों ने 17 मई को चेन्नई में ग्रामीण विकास और पंचायत राज कार्यालय के बाहर अधिनियम और राज्य में इसके कार्यान्वयन में विरोधाभास की ओर इशारा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।

मनरेगा गरीबी को कम करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्रामीण वयस्क को 100 दिन की गारंटी अकुशल शारीरिक श्रम का वादा करता है। तमिलनाडु में योग्य वयस्कों को एक सफेद रंग का मनरेगा नौकरी पहचान पत्र प्रदान किया जाता है।

आयु और स्थान मानदंड के अलावा, विकलांगों के लिए एक पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, जो 16 प्रकार के काम के लिए पात्र हैं। वे सफेद कार्डधारकों से अलग करने के लिए नीले कार्ड के हकदार हैं।

हालांकि, TARATDAC के राज्य सचिव, नंबुराजन ने न्यूज़क्लिक को बताया, “तमिलनाडु में विकलांगों को सफेद कार्ड दिए जाते हैं और पूरे आठ घंटे तक हर तरह के काम करने के लिए कहा जाता है। ये लोग अक्सर इन कलर मार्करों से अनजान होते हैं। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त लगभग 13.5 लाख विकलांग व्यक्तियों में से 7 से 8 लाख की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और ग्रामीण तमिलनाडु में रहना चाहिए। लेकिन सिर्फ 28,000 लोगों को ही ब्लू कार्ड दिया गया है।'

नंबूराजन ने आगे कहा कि हालांकि यह एक राष्ट्रीय अधिनियम है, मनरेगा कार्ड के लिए हस्ताक्षर करने वाला प्राधिकरण पंचायत प्रमुख है। “कठिन यह एक निर्वाचित पद है, कई जगहों पर सीट की नीलामी की जाती है और प्रमुख केवल चुनाव के दौरान खर्च किए गए करोड़ों की वसूली के लिए उत्सुक हैं। उन्हें कानूनों को लागू करने की परवाह नहीं है, ”उन्होंने आरोप लगाया।

“हमने इस पर एक अध्ययन किया कि मनरेगा को अन्य राज्यों में कैसे लागू किया जाता है और पाया कि पड़ोसी केरल और पुडुचेरी में सरकारी अधिकारी हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकरण हैं। आंध्र प्रदेश में, पंचायत सचिव कार्ड पर हस्ताक्षर करते हैं, ”नंबुराजन ने कहा।

तमिलनाडु में पंचायत प्रमुख द्वारा मनरेगा कार्ड पर हस्ताक्षर करने की प्रथा लंबे समय से जारी है, ग्रामीण विकास निदेशक प्रवीण नायर ने कहा कि इसे संशोधित करने में समय लगेगा और प्रदर्शनकारियों से वादा किया कि सरकार नए दिशानिर्देश लेकर आएगी।

पिछले साल राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) शुरू होने के बाद मनरेगा के लिए ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई थी। व्यवस्था में खामियों की ओर इशारा करते हुए नंबुराजन ने कहा कि यदि काम सुबह नौ बजे शुरू होता है तो कर्मचारियों को सिस्टम की दिक्कतों को दूर करने के लिए सुबह सात बजे तक पहुंचने को कहा जाता है। उन्होंने कहा, “सॉफ्टवेयर अक्सर हैंग हो जाता है क्योंकि देश भर के कर्मचारी सुबह 9 बजे के आसपास लॉग इन करते हैं। कल से एक दिन पहले पूरे राज्य में ऐप काम नहीं कर रहा था। इसके अलावा, इन खोए हुए घंटों और दिनों के लिए मजदूरी की कोई गारंटी नहीं है।"

दिव्यांगों के लिए चार घंटे की शिफ्ट खत्म होने के बाद उपस्थिति दर्ज कराने का कोई प्रावधान नहीं है। नंबुराजन ने कहा, "उन्हें पूरे आठ घंटे तक इंतजार करना पड़ता है जब तक कि अन्य कार्यकर्ता एनएमएमएस से बाहर नहीं हो जाते।"

नंबुराजन ने यह भी कहा कि नायर ने "स्वीकार किया कि कार्यान्वयन की बाधाएं अधिनियम को खत्म नहीं कर सकती हैं। वह इस प्रथा को संशोधित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सहमत हुए कि चार घंटे के काम के बाद विकलांग लोग साइन आउट कर सकते हैं।"

मनरेगा के तहत नि:शक्तजनों को कार्य उपलब्ध कराने के लिए कुछ विशेष प्रावधान हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने 2012 में एक आदेश और 2018 में निर्देश पारित किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि राज्य सरकार को इन नियमों का पालन करना चाहिए।

इस लेख को मूल अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

Differently Abled Protest ‘Bias’ in Issuing MGNREGA Cards in Tamil Nadu

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