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क्या है ब्रह्मडीह कोयला घोटाला, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप राय को मिली 3 साल की सज़ा

1999 में झारखंड के गिरिडीह में ‘ब्रह्मडीह कोयला ब्लॉक' के आवंटन में अनियमितता से जुड़े मामले में दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व अटल सरकार में कोयला मंत्री रहे दिलीप राय को सोमवार को तीन साल क़ैद की सज़ा सुनाई है।
 दिलीप राय
फाइल फोटो

दिल्ली की एक अदालत ने झारखंड में 1999 में कोयला खदान आवंटन में अनियमितताओं जुड़े एक मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री दिलीप राय को सोमवार को तीन साल कैद की सजा सुनाई। दिलीप राय (68) तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री थे।

विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने कोयला मंत्रालय के तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्यानंद गौतम तथा कैस्ट्रॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड (सीटीएल) के निदेशक महेन्द्र कुमार अग्रवाल को भी तीन-तीन साल की सजा सुनाई। बनर्जी और गौतम अब 80 साल के तथा अग्रवाल 75 साल के हो चुके हैं। अदालत ने हालांकि इन लोगों को जमानत प्रदान कर दी, जिससे कि वे फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में संपर्क कर सकें।

अदालत ने राय पर 10 लाख रुपये का, बनर्जी तथा गौतम पर दो लाख रुपये का तथा अग्रवाल पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। साथ ही दोषी पाई गई सीटीएल पर 60 लाख रुपये और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड (सीएमएल) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

सफ़ेदपोशों के अपराध ज़्यादा ख़तरनाक: अदालत

अदालत ने कहा कि सफेदपोश लोगों द्वारा किए जाने वाले अपराध साधारण लोगों द्वारा किए जाने वाले अपराधों से ‘अधिक खतरनाक’ हैं क्योंकि इससे जनता के मनोबल पर असर पड़ता है। अदालत ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि मामला सफेदपोश लोगों और समाज में उच्च पदों पर बैठे लोगों द्वारा किए गए अपराध से जुड़ा है। सफेदपोश लोगों द्वारा किए जाने वाले अपराध साधारण लोगों द्वारा किए जाने वाले अपराधों से अधिक खतरनाक होते हैं क्योंकि एक तो इससे वित्तीय नुकसान काफी अधिक होता है तथा दूसरा इससे जनता के मनोबल पर असर पड़ता है।

अदालत ने परिवीक्षा पर रिहा करने के दोषियों के आग्रह को खारिज कर दिया। दोषियों ने अदालत से आग्रह किया था कि उनकी वृद्धावस्था को देखते हुए उनके प्रति उदार रुख अपनाया जाना चाहिए। सीबीआई की ओर से पेश लोक अभियोजकों-वी के शर्मा और ए पी सिंह ने हालांकि दोषियों को अधिकतम सजा दिए जाने का आग्रह किया था।

अदालत ने पांच आरोपियों को 120-बी (आपराधिक साजिश), 409 (लोकसेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी) सहित भारतीय दंड संहिताओं की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। वहीं, छठी आरोपी सीएमएल को भांदसं की धारा 379 (चोरी) के तहत दोषी ठहराया गया था।

ब्रह्मडीह कोयला घोटाला

यह मामला 1999 में झारखंड के गिरिडीह में ब्रह्मडीह कोयला खदान के आवंटन से संबंधित है। सीबीआई ने आरोपपत्र में कहा था कि मई 1998 में सीटीएल ने कोयला ब्लॉक आवंटित करने के लिए मंत्रालय में आवेदन किया था। कोल इंडिया लिमिटेड ने मंत्रालय को सूचित किया कि जिस जगह पर खनन के लिए आवेदन किया गया है, वहां खतरा है। क्योंकि वहां खनन क्षेत्र पानी से भरा हुआ है।

अप्रैल 1999 में कंपनी ने फिर से आवेदन किया और मंत्री दिलीप राय को नए आवेदन पर शीघ्रता से विचार करने की बात कही। मई 1999 में आवेदन फाइल दिलीप राय के मंत्रालय से तत्कालीन केंद्रीय कोयला सचिव के पास आई और वहां से तत्कालीन अतिरिक्त सचिव नित्या नंद गौतम के पास भेजी गई। गौतम ने अपने पिछले अवलोकन से यू टर्न ले लिया और कोयला ब्लॉक सीटीएल को आवंटित करने की सिफारिश की। जिसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी ने कोयला मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देशों में ढील देने के लिए कोल ब्लॉक के आवंटन के लिए सीटीएल की सिफारिश की।

कोयला मंत्रालय द्वारा 1 सितंबर 1999 को सीटीएल के पक्ष में ब्रह्मडीह कोयला ब्लॉक के आवंटन को पत्र जारी किया। यह आरोप लगाया गया था कि ब्लॉक के आवंटन के बाद सीटीएल ने संबंधित अधिकारियों द्वारा किसी भी खदान खोलने की अनुमति मिलने के बिना भी अवैध रूप से कोयला निकालना शुरू कर दिया।

बीजू जनता दल के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे दिलीप राय

64 वर्षीय राय बीजू जनता दल (बीजेडी) के संस्थापक सदस्य थे और वाजपेयी सरकार के दौरान एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने के कारण वह केंद्रीय राज्यमंत्री बने थे। उस दौरान वह राज्यसभा सदस्य थे। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जनता पार्टी से की थी। बाद में वह बीजेडी, कांग्रेस और बीजेपी के सदस्य रहे। वे एक सफल होटल व्यवसायी भी हैं।

राय सबसे पहले 1985 में जनता पार्टी के टिकट से ओडिशा विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। इसके लगभग एक दशक बाद वह दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हुए। 1996 में राज्यसभा सदस्य बने और लगभग 2 महीने बाद ही एच डी देवेगौड़ा मंत्रालय में शामिल हो गए। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में राय को 1999 में कोयला राज्य मंत्री बनाया गया था।

2002 में वह निर्दलीय चुनाव लड़कर राज्यसभा पहुंचे थे, जिसके बाद बीजेडी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। 2004 में कांग्रेस में शामिल हो गए, चार साल बाद इसे छोड़ दिया। साल 2009 में वह भाजपा में शामिल हो गए थे। 2014 में वह राउरकेला से भाजपा के टिकट पर विधानसभा के लिए चुने गए। लेकिन साल 2018 में उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। ऐसा माना गया है कि सीबीआई द्वारा चार्जशीट दाखिल किए गए जाने के बाद उन्होंने ऐसा किया था।

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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