Skip to main content
xआप एक स्वतंत्र और सवाल पूछने वाले मीडिया के हक़दार हैं। हमें आप जैसे पाठक चाहिए। स्वतंत्र और बेबाक मीडिया का समर्थन करें।

गुजरात में संपादक पर मुकदमा, दिल्ली में पत्रकार को नोटिस, एडिटर्स गिल्ड ने की निंदा

संस्था ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकारों को स्वतंत्र मीडिया को धमकाने के लिए कानून का दुरुपयोग करने से बचना चाहिए।
गुजरात में संपादक पर मुकदमा
प्रतीकात्मक तस्वीर फोटो साभार: DW

नयी दिल्ली: एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक गुजराती समाचार पोर्टल के संपादक पर राजद्रोह का मामला दर्ज किये जाने तथा एक अंग्रेजी अखबार के पत्रकार से दिल्ली पुलिस द्वारा तबलीगी जमात नेता मौलाना साद के ऑडियो क्लिप के मामले में जांच में शामिल होने के लिए कहे जाने की बुधवार को निंदा की।

संस्था ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकारों को स्वतंत्र मीडिया को धमकाने के लिए कानून का दुरुपयोग करने से बचना चाहिए।

गिल्ड ने एक बयान में कहा कि वह देश के विभिन्न हिस्सों में पत्रकारों को डराने-धमकाने के लिए अपराध कानूनों के दुरुपयोग के बढ़ते चलन से चिंतित है।

गिल्ड ने गुजरात समाचार पोर्टल ‘फेस ऑफ नेशन’ के संपादक और मालिक धवल पटेल पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने और उन्हें एक खबर प्रकाशित करने के मामले में 11 मई को राज्य पुलिस द्वारा हिरासत में लिये जाने की घटना का उल्लेख किया। खबर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर हो रही आलोचनाओं के कारण राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना व्यक्त की गयी थी।

इसे पढ़ें : गुजरातः सीएम पद में बदलाव की अटकलों वाली ख़बर के लिए पत्रकार पर राजद्रोह का मुक़दमा और गिरफ़्तारी

पटेल पर आईपीसी की धारा 124ए के तहत देशद्रोह का मामला और आपदा प्रबंधन कानून की धारा 54 के तहत झूठी अफवाह फैलाने का मामला दर्ज किया गया है।

गिल्ड ने कहा कि यह विशेष कानूनों का दुरुपयोग है।

उसने कहा कि दूसरा मामला दिल्ली पुलिस की अनुचित कार्रवाई से जुड़ा है।

बयान के अनुसार, ‘‘दिल्ली पुलिस ने 10 मई को इंडियन एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता महेंद्र सिंह मनराल को अखबार के शहर संपादक तथा मुख्य संवाददाता के माध्यम से नोटिस भेजकर तबलीग़ी जमात के नेता मौलाना साद की ऑडियो क्लिप में छेड़छाड़ की संभावना का पुलिस जांच में पता चलने संबंधी खबर के मामले में पत्रकार के जांच में शामिल होने की जरूरत बताई। ’’

गिल्ड ने कहा, ‘‘मनराल पर किसी कानून के तहत मामला दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें धमकाया गया कि जांच में शामिल नहीं होने पर आईपीसी की धारा 174 के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है जिसमें कैद और जुर्माने का प्रावधान है।’’

बयान के अनुसार गिल्ड ने इन कार्रवाइयों की निंदा करते हुए राज्य और केंद्र की सरकारों से स्वतंत्र प्रेस को धमकाने के लिए कानून का दुरुपयोग करने से बचने को कहा है।

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया (पीसीआई) ने भी इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार के संबंध में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की निंदा की है।

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।

टेलीग्राम पर न्यूज़क्लिक को सब्सक्राइब करें

Latest