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सावित्रीबाई फुले पर ‘आपत्तिजनक’ लेख प्रकाशित करने वाली दो वेबसाइट के ख़िलाफ़ प्राथमिकी

अधिकारी ने बताया कि वेबसाइट ‘इंडिक टेल्स’ और ‘हिंदू पोस्ट’ के ख़िलाफ़ बुधवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-500 (मानहानि के लिए सजा) सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
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फ़ोटो साभार: ट्विटर

मुंबई पुलिस ने 19वीं सदी की जानी-मानी समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक लेख प्रकाशित करने के आरोप में दो वेबसाइट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि वेबसाइट ‘इंडिक टेल्स’ और ‘हिंदू पोस्ट’ के खिलाफ बुधवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-500 (मानहानि के लिए सजा) सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

इससे पहले, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेताओं ने सावित्रीबाई फुले को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक लेख प्रकाशित करने के आरोप में दो वेबसाइट के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए बुधवार को मुंबई पुलिस आयुक्त के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था।

वहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों को उक्त सामग्री की जांच करने और उसके आधार पर उचित कार्रवाई करने के आदेश दिए थे।

शिंदे ने कहा था कि प्रख्यात लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

राकांपा के वरिष्ठ नेता अजित पवार, जयंत पाटिल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल एवं पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने मुंबई पुलिस आयुक्त के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था।

मुंबई पुलिस आयुक्त को पवार, पाटिल और भुजबल के हस्ताक्षर वाला एक पत्र सौंपा गया था, जिसमें दावा किया गया था कि ‘इंडिक टेल्स’ और ‘हिंदू पोस्ट’ ने फुले के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की है।

पत्र में आरोप लगाया गया था कि यह कृत्य लोगों को भड़काने के मकसद से किया गया है।

भुजबल ने सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वेबसाइट और फुले पर कथित आपत्तिजनक लेख लिखने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

(न्यूज़ एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ )

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