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घरेलू हिंसा के फ़र्ज़ी आंकड़े बन रहे संसदीय चर्चा और संसदीय रिपोर्टों का आधार!

आख़िर क्या है इन आंकड़ों के पीछे की सरकारी सच्चाई? ये मामला सिर्फ़ आंकड़ों तक सीमित नही है बल्कि मामला इससे कहीं ज़्यादा गंभीर है।
domestic violence

एनसीआरबी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार घरेलू हिंसा के आंकड़ों में भारी कमी देखी गई है। लेकिन क्या सचमुच घरेलू हिंसा के मामलों में कमी आई है? आखिर क्या है इन आंकड़ों के पीछे की सरकारी सच्चाई? ये मामला सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नही है बल्कि मामला इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। आइए! इसे समझते हैं।

एनसीआरबी 2020 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनिनयम के तहत कुल 579 केस दर्ज़ हुए, वर्ष 2019 में एक्ट के अंतर्गत 553 केस और वर्ष 2020 में 446 केस दर्ज़ किये गये हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कुल 36 में से 26 में घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के तहत मामलों की संख्या शून्य है। सबसे ज्यादा मामले मध्य प्रदेश में दर्ज़ किये गये हैं, कुल 180 मामले। रिपोर्ट पर यक़ीन करें तो भारत से घरेलू हिंसा बाय-बाय हो चुकी है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये आंकड़ें सही हैं?

क्या आंकड़े सही हैं?

इन आंकड़ों की सच्चाई को जांचने के लिए किसी फैक्ट-चेक या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं है। आप सहज बुद्धि से बता सकते हैं कि आंकड़ें ग़लत हैं। फिर भी आप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 22 सितंबर 2020 की इस प्रस विज्ञप्ति पर नज़र डालें जिसमें घरेलू हिंसा की बढ़ोतरी पर चिंता ज़ाहिर की गई है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मार्च 2020 से 20 सिंतबर 2020 तक यानी मात्र सात महीनों में कुल 13,410 शिकायतें दर्ज़ की गई हैं।

इसके अलावा नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे की रिपोर्ट में आप राज्यवार उन महिलाओं का प्रतिशत देख सकते हैं जो पति द्वारा हिंसा का शिकार होती हैं। नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार में 18-49 आयु वर्ग की 40.6% प्रतिशत महिलाओं ने घरेलू हिंसा का सामना किया है। कर्नाटक में ये आंकड़ा 44.5% है। जबकि एनसीआरबी की रिपोर्ट में कर्नाटक में घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के तहत मामलों की संख्या शून्य है।

मतलब स्पष्ट है कि एनसीआरबी के आंकड़े सही नहीं है। अब सवाल उठता है कि जब घरेलू हिंसा में बढ़ोतरी हुई है तो एनसीआरबी के आंकड़ों में कमी क्यों दिखा रहे हैं?

क्या ये सिर्फ़ विभागीय तालमेल की कमी का मामला है?

इसे विभागीय तालमेल की कमी का मामला समझने की भूल न करें। इसे सिविल और क्रिमिनल केस की बहस में भी न घसीटें।

गौरतलब है कि घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005, 9. (b) के तहत स्पष्ट है कि संरक्षण अधिकारी प्रत्येक शिकायत की एक प्रति संबंधित पुलिस स्टेशन को भी भेजेगा। यानी कायदे से घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दर्ज़ तमाम मामलों का रिकॉर्ड संबंधित पुलिस स्टेशन के पास भी होना चाहिये। इसके अलावा एनसीआरबी की रिपोर्ट में अन्य कई सिविल मामलों के भी आंकड़े दर्ज होते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट सिर्फ क्रिमिनल केस की रिपोर्ट नहीं होती है। इसके अलावा एनसीआरबी की रिपोर्ट में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत दर्ज मामलों का एक अलग से खंड बनाया गया है। जहां नाम मात्र आंकड़े दर्ज ही हैं।

फ़र्ज़ी आंकड़े बन रहे चर्चा का आधार

20 मार्च 2020 को लोकसभा में घरेलू हिंसा की स्थिति और वर्ष 2016, 2017, और 2018 में देश में घरेलू हिंसा के कुल मामलों की संख्या के बारे में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से सवाल पूछा गया। सवाल का जवाब देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति रानी ने बताया कि देश में घरेलू हिंसा के वर्ष 2016 में कुल 437, वर्ष 2017 में 616 और वर्ष 2018 में 579 मामले दर्ज़ किये गये हैं। ये सभी आंकड़े एनसीआरबी की रिपोर्ट से लिये गये थे। ये आंकड़े सच्चाई से कोसों दूर हैं। लेकिन संसद में चर्चा और सवाल-जवाब का हिस्सा बन रहे हैं।

बात सिर्फ यहां तक सीमित नही है। संसदीय स्थायी समिति ने 15 मार्च 2021 को राज्यसभा और लोकसभा में महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में घरेलू हिंसा के जिन आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है वो सभी आंकड़ें एनसीआरबी की रिपोर्ट से लिये गये हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये आंकड़े सही नहीं हैं। ये अत्यंत गंभीर मसला है। क्योंकि आंकड़ों और रिपोर्टों के आधार पर ही भविष्य की प्राथमिकताएं और नीतियां तय होती हैं।

आंकड़ों में कमी कारण घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम की सरकारी दुर्दशा है

महिला आंदोलन के लंबे संघर्षों की बदौलत ये अधिनियम हासिल हुआ। लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों ने पिछले 15 सालों में इस अधिनियम की दुर्दशा ही की है। अधिनियम के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। पीड़ित महिला के न्याय का पूरा मामला संरक्षण अधिकारी के इर्द-गिर्द घूमता है। संरक्षण अधिकारी इस अधिनियम की धुरी है। लेकिन कुछेक राज्यों को अपवाद स्वरूप छोड़ दें तो लगभग सभी राज्यों में स्वतंत्र संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है। जहां स्वतंत्र संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की गई है तो वहां भी उन्हें अन्य ज़िलों का अतिरिक्त भार भी सौंप दिया गया है। उदाहरण के तौर पर हरियाणा में स्वतंत्र संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। लेकिन इनकी संख्या नाकाफी है। परिणामस्वरूप कई संरक्षण अधिकारियों को दो-दो ज़िलों का कार्यभार देखना पड़ रहा है। कहीं-कहीं तो संरक्षण अधिकारी की अतिरिक्त ज़िम्मेदारी बीडीओ निभा रहे हैं।

महाराष्ट्र से शिव सेना के सांसद डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति बारे लोकसभा में सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा था कि क्या राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के तहत पर्याप्त स्वतंत्र संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की गई है? अगर नहीं, तो क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से इस बारे जवाब मांगा है? राज्य सरकारों ने क्या जवाब दिया है? क्या सरकार ने संरक्षण अधिकारियों को सुविधाजनक ढंग से कार्य करने के लिए बजट मुहैया कराने बारे राज्य सरकारों को कहा है?

इन सवालों के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्य मंत्री डॉ. विरेंद्र कुमार ने जवाब दिया कि सभी राज्यों में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। ज्यादातर राज्यों में अन्य अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

यानी ज्यादातर राज्यों में वो अधिकारी संरक्षण अधिकारी का कार्यभार संभाल रहे हैं जो पहले से ही काम के बोझ से लदे पड़े हैं। जबकि सब जानते हैं कि घरेलू हिंसा जैसे मामले में अधिकारियों को अतिरिक्त तौर पर संवेदनशीलत और इत्मिनान की ज़रूरत होती हैं। ताकि पीड़िता को सहानुभूति के साथ सुन सके। पीड़िता अपनी बात बताते हुए अनेक बार भावनात्मक उद्वेगों से गुजरती है, रोती है। क्या इन अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे अधिकारियों के पास इतना समय और धीरज होता है कि पीड़िता को संवेदनशीलता से सुन सकें। एनसीआरबी रिपोर्ट में घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के तहत आंकड़ों की कमी का कारण घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम की सरकारी दुर्दशा है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार एवं ट्रेनर हैं। आप सरकारी योजनाओं से संबंधित दावों और वायरल संदेशों की पड़ताल भी करते हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)

गोवाः घरेलू हिंसा में बढ़ोतरी लेकिन आंकड़े शून्य!

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