Skip to main content
xआप एक स्वतंत्र और सवाल पूछने वाले मीडिया के हक़दार हैं। हमें आप जैसे पाठक चाहिए। स्वतंत्र और बेबाक मीडिया का समर्थन करें।

अडानी केस में पत्रकार परंजॉय के खिलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट, पत्रकारों ने जताया ऐतराज़

गुजरात के कच्छ जिले की एक अदालत ने, अडानी समूह के खिलाफ़ एक खबर प्रकाशित करने के मामले में, समूह द्वारा मानहानि के मुकदमे में वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता के खिलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी किया। दिल्ली जर्नलिस्ट यूनियन ने इसपर कड़ा ऐतराज़ जताया है।
Paranjoy Guha Thakurta

गुजरात के कच्छ जिले में मुंद्रा की एक अदालत ने अडानी समूह द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में मंगलवार को वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुराता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। कई पत्रकार संगठन ठाकुरता के समर्थन में सामने आए हैं और उन्होंने गिरफ़्तारी वारंट पर ऐतराज़ जताया है।

नयी दिल्लीकी निजामुद्दीन थाना पुलिस को निर्देश जारी करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रदीप सोनी की अदालत ने भारतीय दंड संहिता  (भादंसं) की धारा 500 के तहत ठाकुरता  के खिलाफ आरोप तय किया। अदालत ने पुलिस को ठाकुरता को गिरफ्तार करने और उसके समक्ष पेश करने का निर्देश दिया।’

पत्रकार ने 2017 में अडानी समूह को सरकार की ओर से ‘‘500 करोड़ रुपये का उपहार’ मिलने की खबर प्रकाशित की थी, इसी को लेकर समूह ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

ठाकुरता के  वकील आनंद याग्निक ने कहा, ‘‘हमें अभी तक (अदालत से) सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हमारे पास यह सूचना (गिरफ्तारी वारंट की) मीडिया के माध्यम से पहुंची है।’’

उन्होंने कहा कि अडानी समूह ने पत्रिका के संपादक सहित सभी के खिलाफ अपनी शिकायत वापस ले ली है, सिर्फ पत्रकार के खिलाफ शिकायत कायम है।

वकील ने कहा कि ‘‘लेख प्रकाशित करने वाली पत्रिका आपराधिक मानहानि के लिए जिम्मेदार नहीं है, सह-लेखक के खिलाफ भी मामला वापस ले लिया गया है, लेकिन आप लेखक के खिलाफ शिकायत वापस नहीं ले रहे हैं।’’

उन्होंने कहा कि ‘‘हमने अदालत में मुकदमा खारिज करने की अर्जी दी है।’’ वकील ने बताया कि महामारी के कारण अदालत में सुनवाई बाधित होने की वजह से अडानी समूह द्वारा दायर मुकदमे पर सोमवार को सुनवाई हुई और अदालत ने कहा कि वह समुचित आदेश देगी। उन्होंने कहा, ‘‘आज उन्होंने समुचित आदेश दिया है।’’

दिल्ली जर्नलिस्ट यूनियन ने वारंट की निंदा की

दिल्ली जर्नलिस्ट यूनियन ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कच्छ अदालत द्वारा सम्मानित पत्रकार ठाकुरता के खिलाफ जारी गिरफ़्तारी वारंट की कड़ी निंदा की है। 

यूनियन के अध्यक्ष एस के पांडे ने वारंट की निंदा करते हुए कहा “ यह विडंबना है कि अडानी समूह ने लेख प्रकाशित करने के लिए पत्रिका और सह-लेखक के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया है, लेकिन ठाकुरता के खिलाफ केस वापस नहीं लिया गया। 2017 में इकनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली (ई पी डब्लू) में ठाकुरता के प्रकाशित लेख ने हड़कंप मचा दिया था।  लेख में ठाकुरता ने भारत सरकार पे आरोप लगाया था कि उसने अडानी पावर लिमिटेड को ‘500 करोड़ रुपये का लाभ पहुँचाने’ के लिए विशेष आर्थिक जोन (SEZs) के नियमों में बदलाव किया था।”

अडानी समूह ने लेखक, सह-लेखक और पत्रिका के खिलाफ मानहानी का मुकदमा दायर करने के लिए नोटिस भेजा था। पत्रिका के प्रकाशन समीक्षा ट्रस्ट ने लेख को ईपीडब्‍लू की वेबसाइट से हटा दिया था। यह लेख ठाकुरता के इस्‍तीफ़े का कारण बना।

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।

टेलीग्राम पर न्यूज़क्लिक को सब्सक्राइब करें

Latest