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ज्ञानवापी अपडेटः जिला जज ने सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा अपना फैसला, हिन्दू पक्ष देखना चाहता है वीडियो फुटेज

सोमवार को अपराह्न दो बजे जनपद न्यायाधीश अजय विश्वेसा की कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली। हिंदू और मुस्लिम पक्ष की चार याचिकाओं पर जिला जज ने दलीलें सुनी और फैसला सुरक्षित रख लिया।
Gyanvapi

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने ज्ञानवापी केस की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। मंगलवार को दोपहर में फैसला सुनाया जाएगा।

सोमवार को अपराह्न दो बजे जनपद न्यायाधीश अजय विश्वेसा की कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली। हिंदू और मुस्लिम पक्ष की चार याचिकाओं पर जिला जज ने दलीलें सुनी और फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान सोमवार को मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सुनवाई आर्डर 7 के नियम 11 के तहत होनी चाहिए। इस पर हिंदू पक्ष ने कहा कि वह पहले सर्वे का वीडियो एवं फुटेज देखना चाहेगा। इसके बाद इस पर सुनवाई होनी चाहिए। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन के ने कहा कि हमने सीडी और तस्वीरें देखने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने कहा कि हमने आर्डर 7 के नियम 11 के तहत सुनवाई करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके तहत सुनवाई करने का आदेश दिया है।

कोर्ट रूम में सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक और लक्ष्मी देवी मौजूद रहीं। इन चारों के अलावा कोर्ट में 19 वकील उपस्थित थे। 45 मिनट की बहस के बाद सुनवाई खत्म हो गई है। जनपद न्यायाधीश मंगलवार को इस मामले में फैसला सुनाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र को जिला कोर्ट में जाने से रोक दिया गया। सुरक्षाकर्मियों ने बताया कि जिन 16 लोगों को कोर्ट में मौजूद रहना है, उनमें उनका नाम नहीं है। इसके बाद अजय मिश्र वापस लौट गए।

ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के सभी मामलों को जिला अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा था कि अब सभी मामले जिला जज देखेंगे। शिवलिंग की सुरक्षा पर 17 मई का फैसला यथावत रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी को वजू के लिए मस्जिद में पानी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी की पूजा करने और वजू के पास की दीवार तोड़ने की मांग की है। वहीं, मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद में यथास्थिति बरकरार रखने और वजूखाने का सील एरिया खोलने की मांग की है। 

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