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ज्ञानवापी मामला: उच्च अदालत ने अगली सुनवाई 15 फरवरी तय की

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में जिला जज द्वारा हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा देने की अनुमति के मामले को लेकर अदालत में सुनवाई की गई।
gyanvapi

वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना पर रोक लगाने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाई कोर्ट में आज दोनों पक्षों की दलीलों पर सुनवाई किया।

तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हाईकोर्ट में चली सुनवाई के दौरान बहस देखने को मिली, न्यायलय अगली सुनवाई 15 फरवरी को करेगा।

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में जिला जज द्वारा हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा देने की अनुमति के मामले को लेकर अदालत में सुनवाई की गई।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से याचिका दाखिल की गई। 31 जनवरी के जिला जज वाराणसी द्वारा हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति देने के फैसले पर रोक की मांग की गई है।  

जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। 

बता दें कि बनारस के ज्ञानवापी परिसर के व्यास के तहखाने में हिन्दू पक्ष को पूजा का अधिकार मिलने के बाद दूसरे जुमे की नमाज को लेकर 9 फरवरी को पुलिस अलर्ट मोड में रही। हल्द्वानी की घटना को देखते हुए सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती और बैरिकेडिंग भी लगाया गया था। पिछली मर्तबा की अपेक्षा इस बार शुक्रवार को ना तो मुस्लिम बहुल इलाकों में दुकाने बंद थी और न ही कहीं विरोध के तीखे स्वर सुनाई पड़े। कहीं नारेबाजी भी नहीं हुई। नमाजियों की ज्यादा संख्या होने के बावजूद उन्हें नहीं लौटाया गया। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाती रही।

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