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उत्तर प्रदेश की ग्रामीण आबादी के लिए आर्सेनिक कितना बड़ा ख़तरा है?

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने यूपी के कृषि विभाग को खाद्य श्रृंखला पर आर्सेनिक के असर का आकलन करने के लिए अध्ययन करने का निर्देश दिया है। साथ ही आर्सेनिक से प्रदूषित बस्तियों से जिन हैंडपंप को नहीं हटाया गया है उन्हें तीन महीने में हटाने का निर्देश भी दिया है।
उत्तर प्रदेश की ग्रामीण आबादी के लिए आर्सेनिक कितना बड़ा ख़तरा है?
प्रतीकात्मक तस्वीर

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग को खाद्य श्रृंखला पर आर्सेनिक के असर का आकलन करने के लिए अध्ययन करने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने इस बात का संज्ञान लिया कि उत्तर प्रदेश जल निगम ने बलिया जिले के 179 राजस्व गांवों की 310 बस्तियों और लखीमपुर खीरी के 49 राजस्व गांवों की 165 बस्तियों की पहचान की है जहां पर ऊपरी भूजल में आर्सेनिक की मात्रा भारतीय मानक ब्यूरो के पेयजल मानक की अनुमति सीमा 0.05 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से अधिक है।

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा आर्सेनिक से प्रदूषित पानी पीने के मजबूर है। एक अध्ययन के मुताबिक उत्तर प्रदेश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित 40 जिलों के भूजल में आर्सेनिक का उच्च स्तर पाया गया है। इनमें से अधिकांश जिले गंगा, राप्ती और घाघरा नदियों के मैदानी भागों में स्थित हैं। बलिया, गोरखपुर, गाजीपुर, बाराबंकी, गोंडा, फैजाबाद और लखीमपुर खीरी आर्सेनिक से सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं।

एनजीटी का निर्देश

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति एके गोयल की पीठ ने कृषि विभाग को छह महीने के भीतर असर आकलन योजना बनाने के साथ इसके प्रभाव को कम करने की रणनीति जैसे बुआई की जाने वाली फसलों और कृषि कार्य में बदलाव आदि बनाने को कहा। एनजीटी ने यह निर्देश पूरे मामले को देखने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसवीएस राठौड़ की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर दिया।

अधिकरण ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए कहा कि सभी जरूरी कदम उत्तर प्रदेश के संबंधित विभाग द्वारा उठाए जाएंगे और जिसकी निगरानी समिति कर सकती है। उल्लेखनीय है कि समिति ने आर्सेनिक से प्रदूषित बस्तियों से जिन चांपाकल (हैंडपंप) को नहीं हटाया गया है उन्हें तीन महीनें में हटाने और मुख्य सचिव द्वारा लापरवाही पर जिम्मेदारी तय करने की अनुशंसा की है।

अधिकरण ने इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई अगले साल एक फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। एनजीटी उत्तर प्रदेश निवासी सुनीता पांडे और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिन्होंने बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बरेली, बस्ती, बिजनौर और चंदौली जिलों और ऐसे ही प्रदेश के अन्य हिस्सों में आर्सेनिक से प्रदूषित भूजल और पेयजल की समस्या के समाधान के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया था।

कितना बड़ा ख़तरा?

एक अध्ययन में पता चला है कि उत्तर प्रदेश की करीब 2.34 करोड़ ग्रामीण आबादी भूमिगत जल में मौजूद आर्सेनिक के उच्च स्तर से प्रभावित है। विभिन्न जिलों से प्राप्त भूमिगत जल के 1680 नमूनों का अध्ययन करने के बाद शोधकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे हैं।

इंडिया साइंस वायर पर छपे एक लेख के मुताबिक उत्तर प्रदेश की करीब 78 प्रतिशत आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है जो सिंचाई, पीने, भोजन पकाने और अन्य घरेलू कामों के लिए भूजल पर निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्सेनिक से प्रभावित होने का खतरा अधिक है क्योंकि शहरों की तुलना में वहां पाइप के जरिये जल आपूर्ति का विकल्प उपलब्ध नहीं है।

पीने के पानी के लिए हैंडपंप या ट्यूबवेल पर निर्भर इलाकों में भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए एक प्रमुख खतरा है। आर्सेनिक के संपर्क में आने से त्वचा पर घाव, त्वचा का कैंसर, मूत्राशय, फेफड़े एवं हृदय संबंधी रोग, गर्भपात, शिशु मृत्यु और बच्चों के बौद्धिक विकास जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ 

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