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MP: सामूहिक बलात्कार मामले में 2 साल बाद बरी आदिवासी ने पुलिस, सरकार पर मुकदमा दायर किया

कांतिलाल भील उर्फ कंटू ने नुकसान के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है, कोर्ट इस मामले की सुनवाई 10 जनवरी को करेगा।
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फ़ोटो साभार : पीटीआई

भोपाल: गैंगरेप के एक मामले में बरी होने के हफ्तों बाद साथी ग्रामीण के एक ताने ने मध्य प्रदेश के रतलाम के एक 30 वर्षीय आदिवासी व्यक्ति को व्यवसाय, प्रतिष्ठा, मानसिक पीड़ा और नुकसान के लिए सरकार पर क्षतिपूर्ति का मुकदमा चलाने के लिए मजबूर कर दिया।  
 
रतलाम जिले के घोड़ा खेड़ा गांव निवासी तीन बच्चों के पिता कांतिलाल भील उर्फ कंटू को पिछले साल 20 नवंबर को सामूहिक बलात्कार के एक मामले में सत्र अदालत द्वारा बरी किए जाने से पहले दो साल जेल में बिताने पड़े थे।
 
एक महिला ने कंटू और उसके साथी भैरू सिंह के खिलाफ बाजना थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसके करीब दो साल बाद रतलाम पुलिस ने कंटू को 23 दिसंबर, 2020 को गिरफ्तार किया था।

उन पर जनवरी 2018 में आईपीसी की धारा 366 और 376 (डी) के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके विपरीत, सह-आरोपी भैरू सिंह इंदौर उच्च न्यायालय से धारा 376 और 120-बी के तहत अग्रिम जमानत हासिल करने में कामयाब रहा।
 
इंदौर उच्च न्यायालय, जिसने भैरू सिंह को अग्रिम जमानत दी थी, ने दो साल में कंटू की दो जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया, उनके वकील अजय सिंह यादव ने कहा।
 
यादव एक एनजीओ चलाते हैं जो रतलाम जिले में वंचितों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है।
 
कांतिलाल 20 अक्टूबर, 2022 को रतलाम जिले से बलात्कार के आरोपों से बरी होने के बाद रिहा हो गया। अदालत को उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उपयुक्त सबूत नहीं मिले।
 
इससे खफा होकर कांतिलाल ने जिला एवं सत्र न्यायालय, रतलाम के समक्ष पुलिस अधिकारियों और रतलाम के जिला कलेक्टर के खिलाफ दायर एक आवेदन में एक अपराध के लिए दो साल की जेल की अवधि के दौरान हुए नुकसान के लिए 10,000 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की। 
 
कोर्ट इस मामले की सुनवाई 10 जनवरी को करेगा।
 
न्यूज़क्लिक से बात करते हुए, कांतिलाल ने कहा: "महिला शिकायतकर्ता ने पुलिस के साथ मिलीभगत कर मेरे खिलाफ साजिश रची और मेरे परिवार और प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया। पुलिस ने मामले का समर्थन करने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए और मुझे दो साल तक सलाखों के पीछे रखा।"
 
उन्होंने आगे कहा, "मैं पुलिस उत्पीड़न और मानसिक आघात से गुज़रा। मेरे बच्चों और पत्नी को एक सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा जिसने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अब जब मैं बाहर हूं, तो मुझे अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करना मुश्किल हो रहा है।"
 
कंटू, एक मजदूर है जिसके तीन बच्चे हैं और जोत की एक एकड़ जमीन है। कंटू ने कहा, "गाँव और परिवार से कोई समर्थन नहीं होने के कारण, मेरे बच्चों और पत्नी ने पिछले दो वर्षों में कई कठिनाइयों का सामना किया है।"
 
उन्होंने शारीरिक क्षति और मानसिक पीड़ा के कारण व्यवसाय और प्रतिष्ठा के नुकसान के लिए 1 करोड़ रुपये और यौन सुख जैसे 'मनुष्यों को भगवान के उपहार की हानि' के लिए 10,000 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा। उन्होंने मुकदमेबाजी के खर्च को कवर करने के लिए अलग से 2 लाख रुपये मांगे।
 
इतनी बड़ी राशि का दावा करने के अपने फैसले के बारे में बताते हुए कांतिलाल के वकील विजय सिंह यादव ने कहा कि इस मामले ने उनके मुवक्किल के जीवन को उल्टा कर दिया और मुआवजे से उनके परिवार को एक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी।
 
वकील ने कहा, "व्यवस्था ने कांतिलाल का जीवन बर्बाद कर दिया है। वह अपनी बूढ़ी मां, पत्नी और तीन बच्चों की देखभाल के लिए जिम्मेदार है। चूंकि वह जेल में था, इसलिए उसके बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ा और भूखे पेट रहना पड़ा।"
 
मुफ्त कानूनी सहायता देने वाले यादव ने कहा, "जब उनकी पत्नी ने सहायता के लिए हमसे संपर्क किया, तो हमने मामले को फास्ट ट्रैक पर चलाने के लिए एक आवेदन दायर किया। अदालत ने पूरा ट्रायल किया और उन्हें बरी कर दिया।"
 
जनवरी 2018 में, उनके गाँव की एक महिला ने रतलाम के बाजना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि कांतिलाल ने उसे उसके भाई के घर छोड़ने की पेशकश की, लेकिन उसे घोड़ा खेड़ा के जंगलों में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। प्राथमिकी में आगे कहा गया है कि कंटू ने महिला को भैरू को सौंप दिया, जिसने उसके साथ छह महीने तक बलात्कार किया।
 
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया था कि कांतिलाल ने बाद में उसे भैरू सिंह (सह-आरोपी) नाम के एक अन्य व्यक्ति को सौंप दिया, जिसने उसे इंदौर में काम खोजने का वादा किया था। उसने यह भी आरोप लगाया कि इंदौर में रहने के दौरान उसके साथ बार-बार बलात्कार किया गया।
 
उन्होंने आगे कहा, "मामला सिस्टम की खामियों को उजागर करता है, जिसका इस्तेमाल लोग अपनी प्रतिद्वंद्विता का बदला लेने के लिए करते हैं। विडंबना यह है कि शिकायतकर्ता महिला सह-आरोपी भैरू सिंह के साथ रह रही है, जो जमानत पाने में कामयाब रहे। जबकि एक अन्य आरोपी कंटू ने बिना कुछ किए जेल में दो साल खर्च किए।"
 
पिछले साल इसी तरह के एक मामले में अदालत ने बालाघाट के आदिवासी मेडिकल छात्र चंद्रेश मर्सकोले (36) को बरी कर दिया था, जो अपने सहपाठी की हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें निर्दोष करार देने और राज्य सरकार को 42 लाख रुपये के मुआवजे का आदेश दिया था। मर्सकोले ने 13 साल जेल में बिताए थे।
 
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 5 मई, 2022 को 31 जुलाई, 2009 के ट्रायल कोर्ट (अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भोपाल) को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत मार्सकोले की सजा और उसके परिणामस्वरूप हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा को पलट दिया।
 
जब भी इस तरह के मामले सुर्खियों में आए, लंबे समय से लंबित पुलिस सुधारों और आपराधिक न्याय पर बहस छिड़ गई। भारतीय न्याय प्रणाली के पास लंबे समय तक क़ैद के बाद बरी होने वालों के लिए क्षतिपूर्ति या क्षतिपूर्ति करने का कोई कानून नहीं है।

 

अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल खबर को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

MP: Acquitted After 2 Years in a ‘Gang-Rape’ Case, Tribal Man Sues Police, Govt for Mental Agony

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