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मध्य प्रदेश: लड़की को स्कूल भेजने पर दलित परिवार की पिटाई

कथित "उच्च जाति" के पुरुषों के एक समूह ने गांव में लड़कियों को स्कूल भेजने के खिलाफ फरमान का पालन करने से इनकार करने पर परिवार की पिटाई की
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भारत में जाति-आधारित भेदभाव पर कम ही बात की जाती है लेकिन इसकी जड़ें अभी बहुत गहरी हैं। इसका नजारा तब देखने को मिला जब मध्य प्रदेश के एक गांव में तथाकथित "उच्च जाति" के पुरुषों के एक समूह ने एक दलित परिवार की पिटाई की, क्योंकि उन्होंने अपनी सोलह साल की बेटी को स्कूल भेजने का साहस दिखाया था।
 
द वीक के मुताबिक घटना शनिवार 23 जुलाई की शाम मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में स्थित बावलीखेड़ी गांव की है। स्कूल से लौट रही छात्रा को चार युवकों ने रोक लिया। उन्होंने कथित तौर पर उससे पूछा, "तुम्हारी स्कूल जाने की हिम्मत कैसे हुई, जब हमारे गांव में किसी भी लड़की को जाने की अनुमति नहीं है?" जब लड़की घर पहुंची और अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया, तो उन्होंने विरोध किया, लेकिन "उच्च जाति" के लोगों ने उन्हें पीटा, जो उस युवक के परिवारों से थे जिन्होंने लड़की को रोका था।
 
कथित तौर पर यह घटना तब सामने आई जब तथाकथित सवर्णों का लड़की के परिवार को मौखिक रूप से गाली देने और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मामले में प्राथमिकी के कुछ अंशों को उद्धृत किया जहां पीड़िता ने बताया कि जब उसे स्कूल जाने के बारे में पूछा गया तो उसके चचेरे भाई ने हस्तक्षेप किया   तो उन्होंने उसे पीटा। करीब 15-20 मिनट बाद युवकों के परिवार वालों ने मेरे परिवार पर हमला कर दिया।
 
इसके बाद कोतवाली पुलिस ने कुंदन राजपूत, धर्मेंद्र सिंह, साजन सिंह, मान सिंह, माखन सिंह, ईश्वर सिंह और तुफान सिंह के रूप में पहचाने गए सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। लेकिन द वीक की रिपोर्ट बताती है कि आरोपियों ने लड़की के परिवार के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाते हुए क्रॉस एफआईआर भी दर्ज कराई है। शाजापुर की अनुविभागीय पुलिस अधिकारी दीपा डोडवे ने प्रकाशन को बताया कि कुएं के इस्तेमाल को लेकर दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी का इतिहास रहा है। “लड़की पर उसकी स्कूली शिक्षा के बारे में टिप्पणी के कारण शनिवार को एक नया विवाद और झड़प हुई और क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई। दोनों पक्षों के सदस्य घायल हो गए हैं, ”उन्होंने कहा।
 
न्यूज 18 ने बताया कि एससी / एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और सोमवार 25 जुलाई को सात लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

साभार : सबरंग 

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