Skip to main content
xआप एक स्वतंत्र और सवाल पूछने वाले मीडिया के हक़दार हैं। हमें आप जैसे पाठक चाहिए। स्वतंत्र और बेबाक मीडिया का समर्थन करें।

मोहम्मद ज़ुबैर को लखीमपुर की अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

प्राप्त जानकारी के मुताबिक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ सुदर्शन न्यूज़ चैनल के एक रिपोर्टर आशीष कटियार ने 25 नवंबर, 2021 को लखीमपुर खीरी कोर्ट के एक आदेश पर मामला दर्ज कराया था।
Mohammed Zubair

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की एक अदालत ने सोमवार को ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को एक मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दरअसल मामला 2021 का है, जिसमें उनपर दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप है।

अभियोजन पक्ष ने 14 दिनों की पुलिस रिमांड की मांग की थी, लेकिन ज़ुबैर की ओर से पेश अधिवक्ता ने इसका विरोध किया। जुबैर को सीतापुर में दर्ज एक मामले में उच्चतम न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के तुरंत बाद ही लखीमपुर पुलिस ने एक अन्य मामले में शुक्रवार को उनके खिलाफ़ वारंट जारी कर दिया था।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ सुदर्शन न्यूज़ चैनल के एक रिपोर्टर आशीष कटियार ने 25 नवंबर, 2021 को लखीमपुर खीरी कोर्ट के एक आदेश पर मामला दर्ज कराया था।

कटियार ने जुबैर पर सुदर्शन न्यूज़ चैनल के बारे में अपने एक ट्वीट के ज़रिये  लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था।

इससे पहले शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में उन्हें पांच दिन के लिए अंतरिम जमानत दी थी।

शीर्ष अदालत ने जुबैर से मामले को लेकर कुछ भी ट्वीट नहीं करने और दिल्ली अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाने को कहा। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने जुबैर की याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए नियमित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कर दिया।

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।

टेलीग्राम पर न्यूज़क्लिक को सब्सक्राइब करें

Latest