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अहमदाबाद में 46 फीसदी से अधिक इमारतों के पास नहीं है अग्नि सुरक्षा एनओसी: नगर निकाय

हलफनामे के अनुसार, 2,425 स्कूलों में से 1,353 के पास कोई वैध अग्नि सुरक्षा एनओसी नहीं है जबकि 3,165 आवासीय भवनों में से 1,876 भवनों, 1,344 आवासीय-सह-वाणिज्यिक संस्थानों में से 663, और 1,268 वाणिज्यिक संरचनाओं में से 443 के पास कोई अग्नि सुरक्षा एनओसी नहीं है।
अहमदाबाद में 46 फीसदी से अधिक इमारतों के पास नहीं है अग्नि सुरक्षा एनओसी: नगर निकाय
Image courtesy : TOI

शहर के नगर निकाय ने बुधवार को गुजरात उच्च न्यायालय को बताया कि अहमदाबाद शहर में 46 प्रतिशत से अधिक इमारतों के पास वैध अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं है।ये सिर्फ़ एक शहर का मामला नहीं है बल्कि यह बात राज्य में आम हो गई है।  इससे पहले गुजरात उच्च न्यायालय ने भरूच के अस्पताल में हुई आग लगने की घटना के संबंध में सरकारी अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराए जाने के अनुरोध वाली याचिका पर   राज्य सरकार से जवाब तलब किया।  गुजरात में कोविड-19 महामारी के हालात को लेकर दायर जनहित याचिका पर जारी सुनवाई के दौरान यह मामला सामने आया जिसका अदालत ने स्वत: संज्ञान लिया। याचिका में दावा किया गया कि एक मई को भरूच के जिस अस्पताल में आग लगी, उसके पास शहर के अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) नहीं था। इस घटना में कोविड-19 के 16 मरीजों और दो नर्स की मौत हो गई थी।

अभी अहमदबाद की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक़ अस्पतालों, स्कूलों, आवासीय और आवासीय-सह-वाणिज्यिक इकाइयों, मॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटरों को इसके लिए निर्धारित मानदंडों के अनुपालन के बाद स्थानीय अधिकारियों से अग्नि सुरक्षा एनओसी की आवश्यकता होती है।

न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति भार्गव डी करिया की अदालत में दाखिल एक हलफनामे में, अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) ने कहा कि ऐसी 10,329 इमारतों में से, 4,784 या 46.3 प्रतिशत, वैध अग्नि सुरक्षा एनओसी के बिना हैं। इसमें कहा गया है कि शहर के 1,852 अस्पतालों और क्लीनिकों में से 374 के पास कोई अग्नि सुरक्षा एनओसी नहीं है, जिसे अग्नि सुरक्षा प्रणाली के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के बाद सक्षम अधिकारियों से प्राप्त करना होता है।

हलफनामे के अनुसार, 2,425 स्कूलों में से 1,353 के पास कोई वैध अग्नि सुरक्षा एनओसी नहीं है जबकि 3,165 आवासीय भवनों में से 1,876 भवनों, 1,344 आवासीय-सह-वाणिज्यिक संस्थानों में से 663, और 1,268 वाणिज्यिक संरचनाओं में से 443 के पास कोई अग्नि सुरक्षा एनओसी नहीं है।

इस बीच, राजकोट शहर के नगर निकाय ने कहा कि 268 अस्पतालों और क्लीनिकों में से 244 के पास वैध अग्नि सुरक्षा एनओसी नहीं है।

अधिवक्ता अमित पांचाल द्वारा अग्नि सुरक्षा मुद्दे पर एक जनहित याचिका दाखिल की गई है जिस पर 11 जून को सुनवाई होगी।

(समाचार एजेंसी भाषा इनपुट के साथ )

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