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सुनंदा पुष्कर मौत मामले में थरूर को बरी किए जाने के ख़िलाफ़  पुलिस ने अपील की

महिला कारोबारी पुष्कर के यहां एक लग्जरी होटल में मृत पाए जाने के सात साल से अधिक समय बीत जाने के बाद थरूर को इस मामले में बरी किया गया था।
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फ़ोटो साभार: पीटीआई

दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में बरी किए जाने के निचली अदालत के 2021 के आदेश को चुनौती देते हुए बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

न्यायमूर्ति डी के शर्मा ने दिल्ली पुलिस के वकील से थरूर के वकील को याचिका की प्रति प्रदान करने के लिए कहा। थरूर के वकील ने दावा किया कि याचिका की प्रति उन्हें नहीं दी गई थी और यह “जानबूझकर” एक गलत ईमेल आईडी पर भेजी गई थी।

निचली अदालत के 18 अगस्त, 2021 के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर करने में देरी को माफ करने की पुलिस की अर्जी पर भी उच्च न्यायालय ने थरूर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि मामले से संबंधित प्रतियां और दस्तावेज पक्षकारों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान नहीं किए जाएंगे।

उच्च न्यायालय ने इस मामले को सुनवाई के लिये सात फरवरी 2023 को सूचीबद्ध किया है।

महिला कारोबारी पुष्कर के यहां एक लग्जरी होटल में मृत पाए जाने के सात साल से अधिक समय बीत जाने के बाद थरूर को इस मामले में बरी किया गया था।

पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात दिल्ली के एक लग्जरी होटल के सुइट में मृत पायी गई थीं। थरूर के आधिकारिक बंगले में मरम्मत का काम चलने के कारण दंपति होटल में ठहरा हुआ था।

थरूर पर क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित भादंवि के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए थे, लेकिन उन्हें इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया था।

कांग्रेस नेता के वकील ने कहा कि मामले में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

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