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प्रगतिशील न्यायिक फ़ैसलों से हिंदू महिलाओं के उत्तराधिकार से जुड़े अधिकार मजबूत हुए

एक महिला जिसके पक्ष में चाहे, उसके लिए अपनी वसीयत लिख सकती है।
प्रगतिशील न्यायिक फ़ैसलों से हिंदू महिलाओं के उत्तराधिकार से जुड़े अधिकार मजबूत हुए

(अपने पिता और पति की संपत्ति में महिला का उत्तराधिकार लगातार विकसित हो रहा है। 1956 के पहले महिलाओं को पैतृक संपत्ति में किसी तरह का कानूनी अधिकार नहीं होता था। लेकिन 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार दे दिया। पर इस 'अंतिम तारीख़ (कट-ऑफ डेट)' से जुड़े कोर्ट में कई सारे दावे पेश किए गए। ई जयश्री कुरुप लिखती हैं कि 2020 में एक अहम फ़ैसले में कहा गया कि अगर 2005 से पहले पिता की मौत भी हो चुकी हो या महिला का जन्म 2005 से पहले हुआ है, तो भी हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 लागू होगा।)

महिलाओं के उत्तराधिकार के अधिकार को लगातार चुनौती दी जा रही है। इस बीच प्रगतिशील न्यायाधीशों की पीठ लगातार अहम फ़ैसले देती जा रही हैं। लेकिन पूरे देश में अनगिनत मुक़दमों में महिलाओं द्वारा उत्तराधिकार की कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। 

सोनू कौर की कहानी यहां हर महिला की कहानी है। उनका जन्म और परवरिश एक मध्यमवर्गीय शिक्षित परिवार में हुई। अपनी उम्र की तीसरे दशक में उनकी शादी कर दी गई। उन्होंने पत्नी और मां के अपने कर्तव्यों का अच्छे ढंग से पालन किया। उनके उद्यमी पति अपने भाईयों और परिवार के सदस्यों के साथ फैक्ट्री (हिंदू अविभाजित संपत्ति) में काम करते थे। 

इन रिश्तेदारों के साथ साझा तरीके से रहते हुए सोनू और उनके पति इमारत के एक तल पर रहते थे। अचानक एक दिन सोनू के पति को दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। उनके दोनों बच्चे कॉलेज में थे। सोनू के लिए एक आरामदायक जिंदगी से अब चीजें बदल गईं और उन्हें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए उत्तराधिकार की लड़ाई में उतरना पड़ा। सोनू के पक्ष में अच्छी चीज यह रही कि महिला उत्तराधिकार पर गहन विमर्श चालू हो चुका था और 2005 के बाद इसमें बदलाव भी आ चुके थे। 

उत्तराधिकार के पहले वर्ग में शामिल महिला को उत्तराधिकार मिलने का कानून

9 सितंबर, 2005 को हिंदू उत्तराधिकार कानून, 1956 में बेटी को अपने पिता की संपत्ति में समान अधिकार देने के लिए संशोधन कर दिए गए। अब बेटी अपने पिता की संपत्ति में अधिकार मांग सकती थी। कोई भी नया कानून नई व्याख्याओं और चुनौतियों की श्रंखला का सामना करता है।

महिलाओं के लिए उत्तराधिकार के कानून ने अगस्त 2020 में एक और अहम फ़ैसले की नींव रखी। इस फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी महिला के पिता का, कानून में संशोधन होने, मतलब 2005 से पहले निधन हो चुका है, तो भी उसका पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार होगा। 

जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाले तीन जजों के पैनल ने फ़ैसले में कहा कि बेटी का उत्तराधिकार का अधिकार संपूर्ण है। अगर कोपार्सनर (हमवारिस) जिंदा भी नहीं है, तो भी यह बरकरार रहेगा। कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि अगर बेटी की 2005 के पहले मौत भी हो चुकी हो, तो उसके बच्चे भी उत्तराधिकार में हिस्सा मांग सकते हैं। इसकी एकमात्र शर्त यह है कि संबंधित संपत्ति का 20 दिसंबर 2004 से पहले बंटवारा ना हुआ हो। यह वह तारीख़ थी, जब विधेयक में संशोधन किए गए थे।  

इस फ़ैसले से यह निश्चित हो गया कि हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) कानून, 2005 अब और भी ज़्यादा महिला हितैषी हो जाएगा। अगस्त, 2020 में दिए गए फ़ैसले से उन पुराने फ़ैसलों को पलट दिया गया, जिनमें कहा गया था कि नए नियम तभी लागू होंगे, जब पिता और बेटी 2005 में जिंदा रहे हों। 

इस नियम के चलते अब सोनू की बेटी अपने पिता की संपत्ति में बराबरी के अधिकार के लिए संघर्ष कर सकती है। 

विधवाओं के अधिकार

लेकिन सोनू का मामला इससे ज़्यादा पेचीदा है। एक विधवा के उसके पति की संपत्ति में क्या अधिकार हैं? हिंदू उत्तराधिकार कानून, 2005 के मुताबिक़, एक महिला को बेटी और पत्नी के तौर पर उत्तराधिकार के समान अधिकार हैं। अगर उसकी दोबारा शादी हो जाती है, तब भी वह उन अधिकारों की मांग कर सकती है। लेकिन एक विधवा के अपने मृत पति की संपत्ति में क्या अधिकार होते हैं, भले ही उसकी दोबारा शादी हो गई हो?

अगर पति की बिना वसीयत बनाए मृत्यु हो चुकी है तो उसकी विधवा को 'वर्ग-1 के उत्तराधिकारी का दर्जा' दिया जाएगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के मुताबिक़, उसका दूसरे उत्तराधिकारियों के बराबर ही संपत्ति पर अधिकार होगा। अगर कोई दूसरा कानूनी उत्तराधिकारी मौजूद नहीं है, तो उसे पूरी संपत्ति दी जाएगी। इस तरह की संपत्ति का उत्तराधिकारी होने के बाद, महिला दूसरे उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना अपने हिस्से की संपत्ति बेच भी सकती है। 

अक्टूबर, 2020 में दिए गए एक फ़ैसले के मुताबिक़, अगर कोई महिला अपने पति के साझा परिवार में रह रही है, जिसमें सास-ससुर या फिर परिवार के दूसरे संबंधी मौजूद हों, तो उसे घर से नहीं निकाला जा सकता। यहां तक कि अगर उसका अपने पति के साथ भी विवाद हो गया हो, तब भी उसे नहीं निकाला जा सकता। पति और पत्नी के बीच लंबित मामले के निपटारे तक या फिर जब तक महिला कोई दूसरा रहवास स्थल नहीं देख लेती, तब तक इस तरह के निवास का अधिकार है। ध्यान रहे यह किसी संपत्ति पर अधिकार नहीं है। 

एक बहू को अपने ससुराल पक्ष के घर में रहने का अधिकार है। कानूनी तौर पर सोनू और उसके बच्चों को उसके पति की संपत्ति में उसके पिता और भाई-बहनों के समान ही बराबर का अधिकार है। एक बार जब उसे अपना हिस्सा मिल जाएगा, तो वह उसे बेचने के लिए भी सक्षम है।

लेकिन इस तरह के मामले में हर महिला का संघर्ष लंबा और कड़वा होता है। जब तक मामला ख़त्म नहीं हो जाता, उसे बिना वैवाहिक स्थिति के उसी साझा परिवार में रहने पर मजबूर होना पड़ता है। 

संपत्ति का बंटवारा

एक अविवाहित महिला के मामले में स्थिति अलग है। एक बार अगर महिला अपने पिता की संपत्ति में कोपार्सनर या पति की संपत्ति में वर्ग-1 के उत्तराधिकारी के तौर पर संपत्ति में अपने अधिकार हासिल कर लेती है, उसके बाद भी आगे संघर्ष जारी रहता है। 

हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया। जिसके मुताबिक़, कोई महिला अपनी संपत्ति को अपने खुद के परिवार को वसीयत में दे सकती है, भले ही यह उसके पति के पक्ष से हासिल की गई हो। बाद में महिला की मृत्यु के बाद यह उसके पिता के उत्तराधिकारियों द्वारा हासिल की जा सकती है।

यह चीज गुरुग्राम में जगनो देवी नाम की महिला के केस में सामने आई थी। जगनो देवी ने अपने परिवार वालों के साथ एक मौखिक समझौता किया था। जगनो जिस संपत्ति पर अपने परिवार के साथ समझौता कर रही थी, वो उसने पति के उत्तराधिकार से पाई थी। पति के परिवार ने जगनो देवी को कोर्ट में चुनौती दी और कहा कि उसके पिता के उत्तराधिकारी अजनबी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में समझौते को मान्य ठहराया।

अगर किसी हिंदू महिला का बिना वसीयत के निधन हो जाता है, तो क्या होता है? अगर संपत्ति खुद से बनाई गई या उत्तराधिकार की है, तो विवाहित और गैर-विवाहित महिला के मामले में उत्तराधिकार कानून अलग-अलग हैं। धारा 14 कहती है कि अविवाहित महिला द्वारा जो संपत्ति हासिल की गई होती है, वह उसके निधन की स्थिति में महिला के पिता के कानूनी वारिसों के पास जाती है। 

अगर किसी विवाहित महिला की मृत्यु हो जाती है तो धारा 15 लागू होती है। तब संपत्ति उसके पति और बच्चों को हासिल हो जाती है। महिला के पिता और माता उत्तराधिकार के पैमाने पर पति के बाद आते हैं।

वसीयत की अहमियत

अगर कोई वसीयत मौजूद है, तो वह उत्तराधिकार कानून पर अध्यारोही होगी। एक महिला अपने द्वारा हासिल संपत्ति की अपनी वसीयत लिख सकती है, वह जिसे चाहे वह संपत्ति दे सकती है। तब यहां हिंदू उत्तराधिकार कानून के नियम लागू नहीं होंगे।

धारा 15 के मुताबिक़, अगर पारिवारिक उत्तराधिकार की कोई संपत्ति पति द्वारा महिला के नाम से पंजीकृत की गई है, तब तलाक, महिला की मौत की स्थिति में उस संपत्ति पर पति के उत्तराधिकारियों का हक होगा। अगर महिला का बेटा या बेटी है, तो उनका उस संपत्ति पर पहला अधिकार होगा, उसके बाद दूसरे उत्तराधिकारियों का अधिकार होगा।

एक महिला के पास बतौर मां भी अधिकार होता है। चूंकि वह वर्ग-1 की उत्तराधिकारी होती है, तो उसके पास मृतक बेटे की संपत्ति पर बराबरी का अधिकार होता है। लेकिन कोर्ट के प्रगतिशील फ़ैसलों से उम्मीद बनती है कि सोनू जैसी कई महिलाएं संघर्ष कर इन कानूनी लड़ाईयों को जीत सकती हैं।
भले ही बाहरी दुनिया महिलाओं का समर्थन ना करे और उनके प्रति सदव्यवहार ना रखे, लेकिन जब बात कोर्ट की आती है, तो वहां उन्हें जजों और कोर्ट की पूरी सहानुभूति हासिल है।
यहाँ जिन अधिकारों की बात हुई है, वह सारे हिंदू महिलाओं के लिए हैं। मुस्लिम और क्रिश्चियन महिलाओं के लिए कानून अलग हैं और उन्हें अलग से समझने की जरूरत है।

(ई जयश्री कुरुप 25 साल से संपत्ति पर काम करने वाली पत्रकार हैं। वे हाल तक मैजिकब्रिक्स और इसके यू-ट्यूब चैनल MBTV की मुख्य संपादक थीं। वहां कुरुप और उनकी टीम ने संपत्ति से जुड़े कानूनी विषयों पर गहन शोध किया है। यह उनके निजी विचार हैं।)

यह लेख मूलत: द लीफलेट में प्रकाशित हुआ था।

इस लेख को मूलत: अंग्रेजी में पढ़ने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।

Progressive Judicial Orders Boost Hindu Women’s Inheritance Rights

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