दो समुदायों के बीच झड़प के बाद कर्नाटक के केरुरू शहर में निषेधाज्ञा लागू, 18 हिरासत में
बागलकोट: बगलकोट जिले के केरुरू शहर में छेड़छाड़ के एक प्रकरण को लेकर दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद शुक्रवार तक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और निषेधाज्ञा लागू की गयी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
बागलकोट के पुलिस अधीक्षक एस.पी.जयप्रकाश ने संवाददाताओं को बताया कि बुधवार शाम को बादामी तालुक के केरुरू शहर में छेड़खानी को लेकर हुई झड़प में दो भाइयों सहित चार लोग घायल हो गए थे। बाद में आगजनी और तोड़फोड़ शुरू हो गई जिससे शहर का मुख्य बाज़ार क्षेत्र बंद करना पड़ा।
उन्होंने कहा ''हमने सामूहिक झड़प के सिलसिले में 18 लोगों को हिरासत में लिया है और चार मामले दर्ज किए हैं। बादामी के तहसीलदार ने कल रात आठ बजे तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है।''
उन्होंने यह भी कहा कि मामले में शामिल कुछ अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू किए जाने के बाद से स्कूल और कॉलेज शुक्रवार तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। जयप्रकाश ने कहा कि यह झड़प छेड़खानी के कारण हुई।
पुलिस अधिकारी ने लोगों से सहयोग करने और कानून अपने हाथ में नहीं लेने की अपील की।
पुलिस अधीक्षक ने आगाह करते हुए कहा, ''मामला केवल छेड़खानी से जुड़ा है और सोशल मीडिया के जरिए कोई भी गलत सूचना नहीं फैलाई जानी चाहिए।''
जयप्रकाश ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल को तैनात किया गया है।
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