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जम्मू-कश्मीर में आरटीआई क़ानून : एक मौक़ा जिसे गँवा दिया गया

हालांकि राष्ट्रीय सूचना के अधिकार क़ानून को जम्मू-कश्मीर तक बढ़ा दिया गया है, मगर बहुत कम अधिकारी इसके इस्तेमाल के बारे में जानते हैं। 2015 में जब पीडीपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, आरटीआई संस्थान को बहुत नुक़सान हुआ था। सरकार ने निर्धारित अधिकारियों की ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं दिया। नागरिकों के लिए जागरूकता अभियान भी न के बराबर हुए थे। श्रीनगर के राजा मुज़फ़्फ़र भट लिखते हैं, कि ऐसे जागरूकता और ट्रेनिंग अभियानों के लिए पिछले क़ानून में जम्मू-कश्मीर आरटीआई एक्ट 2009 के तहत प्रावधान थे मगर इन्हें कभी लागू नहीं किया गया।
आरटीआई

सार्वजनिक अधिकारियों की जवाबदेही और बेहतर शासन सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता के कार्यकर्ता सरकारी अधिकारियों की जनता के प्रति जवाबदेही तय करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जबकि दुनिया भर में सूचना के अधिकार क़ानून(आरटीआई) का इस्तेमाल एक तंत्र के तौर पर हो रहा है, भारत में इसका इस्तेमाल पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा कर रहे हैं।

कई सालों से, जम्मू-कश्मीर के लोग एक कमज़ोर आरटीआई क़ानून(आरटीआई एक्ट, 2004) का इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि, कांग्रेस की यूपीए-आई की सरकार ने आरटीआई एक्ट, 2005 को लागू कर दिया था जो सूचना हासिल करने के लिए सबसे बेहतर क़ानूनों में से एक माना जाता है। मगर इसे जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं किया गया था।

इसके बजाय, जम्मू-कश्मीर सरकार ने एक साल पहले जम्मू-कश्मीर आरटीआई एक्ट, 2004 लागू किया था। 2005 के आरटीआई एक्ट की तुलना में यह क़ानून काफ़ी कमज़ोर था। 5 साल तक लद्दाख और जम्मू-कश्मीर की जनता को इस क़ानून का इस्तेमाल करना पड़ा। सूचना देने से इनकार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकी और पीड़ित एक स्वतंत्र अपीलीय आयोग के समक्ष अपील नहीं कर सके क्योंकि जम्मू-कश्मीर आरटीआई एक्ट 2004 में ऐसा कोई क़ानूनी प्रावधान नहीं है।  

अनुच्छेद 370 कोई रुकावट नहीं था

अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय कानूनों को बढ़ाने में कभी बाधा नहीं था। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से पहले भी, कई केंद्रीय विधानमंडलों को जम्मू-कश्मीर की विधायिका द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से जम्मू-कश्मीर तक विस्तारित किया गया था। वास्तव में, कुछ कठोर क़ानूनों जैसे सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम(आफ्सपा) 1958 और अशांत क्षेत्र अधिनियम 1976 को 1990 के दशक की शुरूआत में राज्यपाल के शासन के दौरान जम्मू-कश्मीर तक बढ़ाया गया था।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जैसे ऐतिहासिक कानूनों को एक वर्ष के अधिनियमन के बाद 2006 में जम्मू-कश्मीर में विस्तारित किया गया था। मुख्यमंत्री के रूप में गुलाम नबी आज़ाद के कार्यकाल के दौरान जम्मू-कश्मीर विधानसभा द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। चरण 1 में, कानून पुंछ और कुपवाड़ा जिलों में लागू किया गया था। इसके बाद चरण 2 (2007) में इसे जम्मू और अनंतनाग जिलों में विस्तारित किया गया। चरण 3 (2008-09) में, कानून को जम्मू और कश्मीर के सभी जिलों में विस्तारित किया गया था, जिसमें लद्दाख भी शामिल था। 2017 में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और माल और सेवा कर अधिनियम जैसे केंद्रीय कानूनों को जम्मू-कश्मीर तक विस्तारित किया गया था।

हमारी व्यस्त लॉबिंग और वकालत के बाद, 2009 में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन सरकार ने जम्मू-कश्मीर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया। यह कानून, वास्तव में अपने समयबद्ध अपील निपटान के मद्देनजर आरटीआई अधिनियम 2005 से बेहतर था। तंत्र। पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य सूचना आयोग 60 दिनों के भीतर दूसरी अपील के निपटान के लिए कानूनी दायित्व के तहत था, जिसे 120 दिनों तक बढ़ाया जा सकता था।

अगर अपील निपटाने में 60 दिन से ज़्यादा का समय लगता था, तो कमीशन अपीलकर्ता को लिखित में बताता था कि ज़्यादा समय की ज़रूरत क्यों है।

दुर्भाग्यवश, जम्मू-कश्मीर आरटीआई एक्ट को अनुच्छेद 370 के निरस्त होते ही हटा दिया गया था। इससे बावजूद 100 से ज़्यादा जम्मू-कश्मीर राज्य क़ानून सुरक्षित रखे गए थे जिसमें जम्मू-कश्मीर पब्लिक सर्विसेज़ गारंटी एक्ट, 2011 भी शामिल था जिसे मौजूदा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन ने निलंबित रखा हुआ है।

आरटीआई के लिए न्यायिक हस्तक्षेप

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने गठबंधन सरकार बनाने के लिए 2015 में भाजपा से हाथ मिलाया, जिसके बाद आरटीआई संस्था को बड़ा झटका लगा। सरकार ने नामित अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की जहमत नहीं उठाई। जागरूकता कार्यक्रम शायद ही नागरिकों, विशेष रूप से वंचित समुदायों के लिए आयोजित किए गए थे। इस तरह के जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में (जम्मू-कश्मीर आरटीआई एक्ट 2009 की धारा 23 के तहत) तत्कालीन कानून में एक कानूनी प्रावधान था।

जब सरकार कार्रवाई करने में विफल रही, तो मुझे जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर करके 2018 में न्यायिक हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर किया गया। यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 2015 और 2018 के बीच केवल दो आरटीआई कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक लिखित प्रतिक्रिया में यह खुलासा किया। सरकार के नियंत्रण वाले प्रशिक्षण संस्थान जम्मू-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट (IMPARD) ने इन कार्यशालाओं का आयोजन किया था जहां 42 अधिकारियों, ज्यादातर सार्वजनिक सूचना अधिकारियों (PIO) और प्रथम अपीलीय अधिकारियों (FAAs) को प्रशिक्षित किया गया था।

मेरी जनहित याचिका के जवाब में, आश्चर्यजनक रूप से, तत्कालीन उपायुक्त, राजौरी द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) को एक झूठी जानकारी प्रस्तुत की गई थी। यह दावा किया गया था कि 2012 और 2018 के बीच नागरिकों के लिए राजौरी में 617 आरटीआई कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। जीएडी ने ये विवरण उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया।

जब मैंने प्रतिभागियों की सूची, फोटो, प्रेस विज्ञप्ति, वीडियो और कार्यशालाओं के अन्य विवरणों को एक अलग आरटीआई आवेदन दाखिल करके मांगा, तो डीसी कार्यालय राजौरी ने कहा कि कोई फोटो, वीडियो या आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति उपलब्ध नहीं थी। मैंने डीसी कार्यालय राजौरी को उजागर करने से पहले उच्च न्यायालय में एक काउंटर स्टेटमेंट प्रस्तुत किया, लेकिन जम्मू-कश्मीर आरटीआई अधिनियम 2009 पर जनहित याचिका अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद स्वतः ही घुसपैठ हो गई क्योंकि उक्त कानून भी निरस्त कर दिया गया था।

यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 2015 और 2018 के बीच केवल दो आरटीआई कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। जेएंडके आयात ने इन कार्यशालाओं का आयोजन किया था जहां 42 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया था। इसके विपरीत, 2011 से 2013 के बीच, IMPARD द्वारा 75 से अधिक आरटीआई कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

इसके विपरीत, 2011 से 2013 के बीच, IMPARD द्वारा 75 से अधिक आरटीआई कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिसमें 2,500 से अधिक सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में एक लिखित प्रतिक्रिया के माध्यम से यह भी पता चला था।

इसके अलावा, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त, जी आर सूफ़ी और ख़ुर्शीद गनाई ने भी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विभिन्न जिलों में कई आरटीआई और संवेदीकरण कार्यशालाएं आयोजित कीं। सरकार अपने रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करने और स्वैच्छिक प्रकटीकरण करने में भी विफल रही, जैसा कि जम्मू-कश्मीर आरटीआई एक्ट 2009 के तहत अनिवार्य है। आरटीआई एक्ट 2005 में इसी तरह का प्रावधान है। 2017 से 2018 के बीच गनाई ने क़रीब 3 नोटिस जारी किए, मगर सार्वजनिक अधिकारियों की तरफ़ से बहुत सुस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली।

यह अब बहुत खराब है। सरकारी रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और वेबसाइटों के अपडेशन पर उपराज्यपाल के हस्तक्षेप के बावजूद, सरकारी अधिकारी कम से कम परेशान हैं। जीएडी सचिव ने एक परिपत्र भी जारी किया और 18 फरवरी की समय सीमा दी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। मैं इस मामले को 18 जनवरी 2021 को एक बैठक के दौरान एल-जी, मनोज सिन्हा के संज्ञान में लाया था।

2018 से कोई आरटीआई कार्यशाला नहीं

मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक समय आएगा जब दो दर्जन अधिकारियों को भी तीन साल में सरकार द्वारा प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा। 18 जून, 2018 से, जल्द ही भाजपा ने जम्मू-कश्मीर में पीडीपी की अगुवाई वाली सरकार को समर्थन वापस ले लिया, हम सीधे केंद्र में शासन कर रहे हैं, लेकिन सरकारी कार्यालयों में जवाबदेही बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं थी। आरटीआई लागू करने की जनहित याचिका को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया है।

अब आरटीआई एक्ट, 2005 को जम्मू-कश्मीर के लिए बढ़ा दिया गया है, जो हमारे लिए कई मुश्किलें पैदा कर रहा है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोग एक अलग राज्य सूचना आयोग से वंचित रह गए हैं। हम अपनी दूसरी अपील केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष दायर करते हैं, जहाँ न्याय मिलने में वर्षों लग जाते हैं। हम निराश, बेदखल और अस्वीकृत महसूस करते हैं। मैं अब आरटीआई एक्ट, 2005 के ग़ैर-कार्यान्वयन पर एक नई जनहित याचिका दायर करने की योजना बना रहा हूँ।

क्या मौजूदा सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि वह आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों से संबंधित एफ़एए और पीआईओ को अवगत कराए? 2011 और 2015 के बीच प्रशिक्षित लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं या उच्च पदों पर पदोन्नत हुए हैं। जेएंडके और लद्दाख में दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों तक कौन पहुंचेगा? क्या इन लोगों को सरकार से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है?

क्या किसी जिला प्रशासन ने पिछले तीन वर्षों में लद्दाख के कारगिल, ज़ांस्कर, द्रास या नुब्रा क्षेत्रों में कोई आरटीआई जागरूकता कार्यक्रम चलाया है? क्या आरटीआई पर कोई कार्यशाला कुपवाड़ा या किश्तवाड़ में आयोजित की गई है? दुर्भाग्य से, सरकार ने बडगाम जिले में अपने नामित अधिकारियों को प्रशिक्षित नहीं किया है, जो श्रीनगर के पास स्थित है। इस साल जनवरी में, आरटीआई एक्ट, 2005 के तहत, मैंने 1 नवंबर, 2019 और जनवरी 2020 के बीच बडगाम में ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों/कार्यशालाओं के बारे में विवरण मांगा।

सहायक आयुक्त राजस्व, जो डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय बडगाम में नामित पीआईओ हैं, ने मुझे एक भ्रामक उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि सूचना उनके कार्यालय के भंडार में उपलब्ध नहीं है। मैंने कोई 40 या 50 साल पुराना आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं माँगा।

मैं लाचार पीआईओ को दोष नहीं देता, लेकिन अधिकारियों को दोषी ठहराया जाना है। आखिरकार, उन्होंने दावा किया कि जम्मू-कश्मीर में लोगों को प्रभावी शासन मिलेगा और भ्रष्टाचार अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद खत्म हो जाएगा। दुर्भाग्य से, लोग तहसीलदार या खंड विकास अधिकारी से भी जानकारी नहीं ले पा रहे हैं। क्या यह एक उत्तरदायी प्रशासन है? क्या इस सब के लिए अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था?

निष्क्रिय सरकार

सरकार का आरटीआई कानून के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक कानूनी दायित्व है, साथ ही यह भी सरकार का दायित्व है कि वह नामित अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करे ताकि उन्हें आरटीआई अधिनियम की बेहतर समझ हो। आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 26 में कहा गया है कि सरकार को आरटीआई अधिनियम के तहत विचार किए गए अधिकारों का उपयोग करने के तरीके के रूप में, विशेष रूप से वंचित समुदायों में, जनता की समझ को आगे बढ़ाने के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों को विकसित और व्यवस्थित करना है।

आरटीआई एक्ट,2005 की धारा 26 में आगे लिखा गया है: “सार्वजनिक प्राधिकरणों को खंड (ए) में निर्दिष्ट कार्यक्रमों के विकास और संगठन में भाग लेने और ऐसे कार्यक्रमों को स्वयं करने के लिए प्रोत्साहित करें। सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा उनकी गतिविधियों के बारे में सटीक जानकारी का समय पर और प्रभावी प्रसार को बढ़ावा देना और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य के सार्वजनिक सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित करना, क्योंकि मामला सार्वजनिक प्राधिकरणों का हो सकता है और सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा उपयोग के लिए प्रासंगिक प्रशिक्षण सामग्री का उत्पादन कर सकते हैं।”

अधिनियम के बारे में जागरूकता पैदा नहीं करके, सरकार न केवल जम्मू-कश्मीर में आरटीआई की संस्था को हरा रही है, बल्कि लोगों को अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता से भी वंचित कर रही है। सरकार के पास कोविड-19 का बहाना बना सकती है, लेकिन क्या उसने ज़ूम, स्काइप, गूगल मीट, आदि पर ऑनलाइन सत्र होने से रोक दिया है? यदि सरकार ईमानदार होती, तो पिछले एक साल में सैकड़ों अधिकारियों को इन ऑनलाइन प्लेटफ़ार्मों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा सकता था।

यह एक सुनहरा मौक़ा था, जिसे गँवा दिया गया।

(राजा मुज़फ़्फ़र भट श्रीनगर स्थित एक कार्यकर्ता, कॉलमिस्ट और स्वतंत्र शोधकर्ता हैं। वह Acumen India fellow हैं। व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं।)

यह लेख मूलतः द लीफ़लेट में प्रकाशित हुआ था।

इस लेख को मूल अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

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