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राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली को चुनौती देने वाली याचिका SC ने ख़ारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने कहा कि याचिका क़ानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
rahul gandhi

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार, 20 अक्टूबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है क्योंकि याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है।

शीर्ष अदालत गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली, वकील अशोक पांडे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

उच्चतम न्यायालय द्वारा चार अगस्त को राहुल गांधी की ‘मोदी’ उपनाम पर एक टिप्पणी से संबंधित मामले में उनकी सज़ा पर रोक लगाए जाने के बाद, लोकसभा सचिवालय ने गांधी की सदस्यता बहाल कर दी थी।

कांग्रेस नेता को मार्च 2023 में निचले सदन से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने 2019 में गांधी के खिलाफ उनके “सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?” पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। यह टिप्पणी 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई थी।

(न्यूज़ एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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