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त्रिपुरा हिंसा:सुप्रीम कोर्ट वकीलों, पत्रकार के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज प्राथमिकी रद्द करने के अनुरोध पर करेगी सुनवाई

प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और हिमा कोहली की पीठ को अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सूचित किया कि तथ्य खोज समिति का हिस्सा रहे दो वकील और एक पत्रकार के खिलाफ उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर त्रिपुरा पुलिस ने यूएपीए के तहत कार्यवाही की है तथा प्राथमिकी दर्ज करके इन्हें दंड प्रक्रिया संहिता के तहत नोटिस जारी किये हैं।
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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को दो वकीलों और एक पत्रकार की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जतायी, जिसमें त्रिपुरा में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कथित तौर पर हुई हिंसा के तथ्य सोशल मीडिया के जरिए साझा करने के आरोप में यूएपीए के कठोर प्रावधानों के तहत दर्ज आपराधिक मामले रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

त्रिपुरा में अल्पसंख्यक समुदाय के पूजा स्थलों के खिलाफ कथित हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर उच्चतम न्यायालय के वकीलों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं समेत 102 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तथ्य खोज समिति का हिस्सा रहे नागरिक समाज के सदस्यों ने भी गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को इस आधार पर चुनौती दी है कि ''गैरकानूनी गतिविधियों'' की परिभाषा अस्पष्ट और व्यापक है।

इसके अलावा, कानूनन आरोपी को जमानत मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है। हाल ही में बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की खबरों के बाद त्रिपुरा में आगजनी, लूटपाट और हिंसा की घटनाएं हुईं।

 प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और हिमा कोहली की पीठ को अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सूचित किया कि तथ्य खोज समिति का हिस्सा रहे दो वकील और एक पत्रकार के खिलाफ उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर त्रिपुरा पुलिस ने यूएपीए के तहत कार्यवाही की है तथा प्राथमिकी दर्ज करके इन्हें दंड प्रक्रिया संहिता के तहत नोटिस जारी किये हैं।
पीठ ने शुरुआत में पूछा, ''उच्च न्यायालय क्यों नहीं गए? आप उच्च न्यायालय के समक्ष गुहार लगाएं।''

 हालांकि, बाद में पीठ ने प्रशांत भूषण की इस दलील के बाद याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमति जतायी कि प्राथमिकी रद्द करने के अनुरोध के अलावा इसमें यूएपीए के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई है।

 भूषण ने कहा, ''कृपया इसे सूचीबद्ध करें क्योंकि इन लोगों पर तात्कालिक कार्रवाई का खतरा है।'' इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा, '' मैं एक तारीख (सुनवाई के लिए) दूंगा।''
 राज्य में सांप्रदायिक हिंसा के बारे में कथित रूप से सूचना प्रसारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता और यूएपीए प्रावधानों के तहत पश्चिम अगरतला पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी में अधिवक्ता मुकेश और अंसारुल हक पर आरोप लगाये गए हैं।

आपको बता दें कि एडवोकेट अंसार इंदौरी और एडवोकेट मुकेश चार सदस्यों की एक टीम के साथ 29 और 30 अक्टूबर को त्रिपुरा गए जिसके बाद उन्होंने "ह्यूमेनिटी अंडर अटैक इन त्रिपुरा" नामक रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार त्रिपुरा की सांप्रदायिक हिंसा में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की कई मस्जिदों, दुकानों और घरों को नुकसान पहुंचाया गया। इस रिपोर्ट ने राज्य को हिलाकर रख दिया।

इस घटना को लेकर अन्य लेखकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, और पत्रकारों आदि ने भी लिखा, बोला, लेकिन इन सबके खिलाफ यूएपीए जैसे कठोर कानून के तहत मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ट्विटर तक को नोटिस दिया है।

हालाँकि अगरतला पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई 100 अधिक सोशल मीडिया पोस्ट लिखने वाले अन्य लोगों पर भी की है। इन सभी पोस्टों में त्रिपुरा हिंसा की निंदा की गई थी और सरकार की आलोचना की गई थी। परन्तु पुलिस ने सभी को भ्रामक और झूठा, धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के साथ-साथ विभिन्न धार्मिक लोगों को भड़काने वाला बताकर सभी लिखने और प्रसार करने वालों पर यूएपीए के तहत केस दर्ज़ किया है। ट्वीटर इण्डिया से भी लगभग 60 से अधिक हैंडल को हटाने करने के लिए कहा है। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ पत्रकार भी शामिल हैं।  

इस रिपोर्ट में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि जैसे गुटों की भूमिका पर भी ध्यान डाला गया है, जिन्होंने अपनी रैली में नफरत फ़ैलाने और भीड़ को उकसाने का प्रयास किया। यह रैली तथाकथित रूप से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ रोष व्यक्त करने के लिए रखी गई थी। पर इस रैली से पानीसगर डिवीजन में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा करने के लिए आह्वान किया गया।

मुस्लिम लाइव्स मैटर हैशटैग के साथ इस रिपोर्ट में बताया गया था कि इस हिंसा में 12 मस्जिदों, नौ दुकानों और मुस्लिम समुदाय के लोगों के तीन घरों पर हुए हमला हुआ।  .

ये पूरी रिपोर्ट न्यूज़क्लिक पर मौजूद है जिसे इस लिंक पर जाकर देखा जा सकता है।  

(समाचार एजेंसी भाषा इनपुट के साथ )

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