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वीडियोकॉन ऋण प्रकरण : सीबीआई चंदा कोचर और दीपक कोचर  की गिरफ़्तारी, आज होगी विशेष अदालत में पेशी

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ऋण मामले में चंदा और दीपक कोचर से पूछताछ करने के लिए अदालत से उनकी पुलिस हिरासत की मांग करेगी।
Kochhar Videocon

नयी दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनियों को ऋण देने में बरती गई कथित अनियमितताओं के सिलसिले में बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं प्रबंध निदेशक चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को शनिवार को मुंबई की एक विशेष अदालत में पेश करेगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ऋण मामले में चंदा और दीपक कोचर से पूछताछ करने के लिए अदालत से उनकी पुलिस हिरासत की मांग करेगी।

उन्होंने बताया कि सीबीआई अधिकारियों का एक दल शनिवार सुबह दोनों को विमान से दिल्ली से मुंबई ले गया।

कोचर दंपत्ति को शुक्रवार को सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया था और कुछ देर तक पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था।

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि दोनों जवाब देने में आनाकानी कर रहे हैं और जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसी द्वारा इस मामले में जल्द ही पहला आरोपपत्र दाखिल किए जाने की संभावना है, जिसमें वीडियोकॉन ग्रुप के वेणुगोपाल धूत के साथ कोचर दंपत्ति को भी नामजद किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि सीबीआई ने आपराधिक साजिश से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत 2019 में दर्ज प्राथमिकी में दीपक कोचर के प्रबंधन वाली कंपनियों-नुपॉवर रिन्यूबल्स, सुप्रीम इनर्जी, वीडियोकॉन इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटिड, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटिड के साथ-साथ कोचर और धूत को भी बतौर आरोपी नामजद किया था।

सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आईसीआईसीआई बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के

दिशा-निर्देशों और बैंक की ऋण नीति का उल्लंघन करते हुए धूत द्वारा प्रवर्तित वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनियों को 3,250 करोड़ रुपये का ऋण दिया था।
 
सीबीआई ने 2019 में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद एक बयान में कहा था कि यह आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने आईसीआईसीआई बैंक को धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश में निजी कंपनियों को कुछ ऋण मंजूर किए थे।

(समाचार एजेंसी भाषा इनपुट के साथ)

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