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क्या भारत भी कुछ सीखेगा: मास्क नहीं पहनने पर थाईलैंड के प्रधानमंत्री पर जुर्माना

इसी तरह नॉर्वे में प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग पर कोविड-19 के सोशल डिस्टेंसिंग नियम तोड़ने के लिए जुर्माना लगाया गया था।
Prayut Chan-o-cha
थाईलैंड के प्रधानमंत्री जनरल प्रयुत चान-ओ-चा। फोटो साभार : dw

हमारे देश में कोरोना की बिगड़ती स्थिति के बीच भी जहां राजनीतिक अपने को सब नियम-कायदों से ऊपर समझ रहे हैं और पिछले दिनों तक बेख़ौफ़ खुलेआम लाखों की रैलियां और रोड शो करते रहे हैं वहीं कई देशों में कोविड संबंधी नियम तोड़ने पर उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी नहीं बख़्शा गया है और पुलिस ने उनके ऊपर जुर्माना लगाकार एक मिसाल कायम की है।

समाचार एजेंसी भाषा की ख़बर के अनुसार थाईलैंड के प्रधानमंत्री जनरल प्रयुत चान-ओ-चा पर सोमवार को मास्क नहीं पहनने के लिए 6,000 बात (14,270 रुपये) का जुर्माना लगाया गया। थाईलैंड की सरकार देश में कोरोना वायरस की एक नई लहर का मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रही है।

थाईलैंड में 1 मई से थाईलैंड के नागरिकों को छोड़कर भारत से यात्रियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। थाईलैंड में सोमवार को कोविड-19 के 2,048 नए मामले सामने आये एवं आठ और मरीजों की मौत हो गई।

‘बैंकाक पोस्ट‘ की खबर के अनुसार जनरल प्रयुत पर जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि उन्होंने सोमवार को टीका खरीद सलाहकारों के साथ बैठक के दौरान मास्क नहीं पहना था।

थाईलैंड की राजधानी बैंकाक में सोमवार से मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।

बैंकाक के गवर्नर असविन क्वानमुआंग ने सोमवार को फेसबुक पर पोस्ट किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री की आलोचना होने के बाद शहर के प्राधिकारी हरकत में आए। उनके फेसबुक पेज पर उन्हें एक बैठक में बिना मास्क लगाये बैठे हुए दिखाया गया था जबकि बाकी सभी ने मास्क पहन रखा था।

आपको बता दें कि इससे पहले नॉर्वे की प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग पर कोविड-19 के सोशल डिस्टेंसिंग नियम तोड़ने के लिए जुर्माना लगाया गया था। नॉर्वे की पुलिस के मुताबिक प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग ने फरवरी में अपना 60वां बर्थडे मनाने के लिए 13 परिजनों के साथ पार्टी की थी जबकि एक जगह पर 10 लोगों से ज्यादा लोगों के इक्ट्ठा होने पर बैन लगा है। सोलबर्ग पर 20 हजार नॉर्वे क्राउन्स यानी करीब 1,75,456 रुपये का जुर्माना लगा। प्रधानमंत्री ने माउंटेन रिजॉर्ट पर आयोजित इस पार्टी के लिए माफी भी मांगी।

इन देशों ने अपने इतने उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों पर कार्रवाई करके एक मिसाल कायम की है, जो आम लोगों के लिए एक उदाहरण बनती है। हमारे देश में केवल आम आदमी पर मास्क न लगाने के लिए सरकारें अनाप-शनाप जुर्माने थोप रही हैं, लेकिन खुद किसी नियम-कायदे का पालन नहीं करती दिखतीं। हालांकि हमारे यहां भी हाईकोर्ट लगातार इसको लेकर सरकारों और राजनीतिकों पर सख्त टिप्पणी कर रहे हैं। आज ही मद्रास हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग की तीखी आलोचना करते हुए देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप के लिये उसे 'सबसे गैर जिम्मेदार संस्था' करार दिया।

अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों में भी मामला दर्ज किया जा सकता है।

निर्वाचन आयोग के वकील ने जब न्यायाधीशों को बताया कि सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं तो पीठ ने कहा उसने राजनीतिक दलों को रैलियां और सभायें करने की अनुमति देकर कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप का रास्ता साफ कर दिया था।

न्यायाधीशों ने मौखिक रूप से चेतावनी दी कि वे दो मई को मतगणना रोकने से भी नहीं हिचकिचाएंगे।

हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर यह टिप्पणी चुनाव आयोग के ख़िलाफ़ की है। हालांकि इसे हमारे सभी राजनीतिक दलों ख़ासकर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की रैली और रोड शो के संदर्भ में भी देखा-समझा जा रहा है।

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