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महाराष्ट्र सरकार के अंतर-जातीय, अंतर-धार्मिक विवाहों पर "निगरानी" के कदम का महिला समूहों, विपक्ष ने कड़ा विरोध किया

महिला अधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाली विभिन्न संस्थाओं की ओर से जारी ज्ञापन में इस फैसले को निजता पर हमला करार दिया गया है।
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फ़ोटो साभार: पीटीआई

14 दिसंबर को, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) जारी किया, जिसके अनुसार राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री और भाजपा नेता मंगल प्रभात लोढ़ा की अध्यक्षता वाली एक समिति "इंटरफेथ और अंतर-जातीय विवाह के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र करेगी।" महिलाओं के मातृ परिवार से बात की जाएगी अगर शादी के बाद वे अलग हो गए हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि समिति ऐसे विवाहों में महिलाओं के लिए जिला-स्तरीय पहलों की भी देखरेख करेगी, ताकि जरूरत पड़ने पर सहायता प्रदान की जा सके।
 
यह कदम स्पष्ट रूप से अल्पसंख्यक आबादी को कलंकित करने और लक्षित करने के अलावा व्यक्तियों के निजी जीवन की निगरानी करने के लिए व्यापक आलोचना और विरोध को आकर्षित करता है।
 
राज्य के कई सामाजिक संगठनों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए इसे 'नैतिक पुलिसिंग' और लोगों के निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया है। उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि संभावित अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक विवाहों की निगरानी के लिए इस डेटा का दुरुपयोग किया जाएगा और इस आशंका के साथ इसे हतोत्साहित किया जाएगा कि ऐसे जोड़ों को परेशान किया जा सकता है। वे यह भी कहते हैं कि सरकार राज्य में महिलाओं के सामने आने वाले वास्तविक मुद्दों की अनदेखी कर रही है और उसे घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए बने कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान देना चाहिए।
 
महाराष्ट्र महिला परिषद ने कहा है कि सरकार को लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करने और उन्हें किसी भी तरह से अनुशासित करने का अधिकार नहीं है। इस कमेटी का गठन कर सरकार लोगों की निजता पर हमला कर रही है और उनके निजता के अधिकार पर कुठाराघात कर रही है। पत्र में कहा गया है कि किसी भी वैवाहिक विवाद के लिए जो अंतर्धार्मिक या अंतर-जातीय विवाह में उत्पन्न हो सकता है जिसके लिए परामर्श और अन्य सहायता की आवश्यकता हो सकती है, इसे प्रदान करने के लिए पर्याप्त शिकायत निवारण तंत्र और संगठन हैं। "डेटा एकत्र करके, सरकार विशेष समुदायों को लक्षित करना चाहती है"। पत्र में कहा गया है कि इसके बजाय सरकार को यह देखना चाहिए कि अरेंज मैरिज में घरेलू हिंसा क्यों प्रचलित है, जहां दोनों परिवारों में मैच को लेकर सहमति है।
 
स्त्री मुक्ति आंदोलन संपर्क समिति ने अपने पत्र में कहा है कि लोकतंत्र का समर्थन करने वाले लोगों को राज्य सरकार और गठित की जा रही समिति के इस प्रस्ताव का विरोध करना चाहिए। इसमें आगे कहा गया है कि जीआर उन संवैधानिक प्रावधानों का अपमान है जो वयस्कों, महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। जाति व्यवस्था से लड़ने और सांप्रदायिक वैमनस्य को रोकने के लिए, अंतरजातीय और अंतर्धार्मिक विवाह एक रास्ता है और डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी इसका समर्थन किया है।
 
यदि इस तरह के अंतर्धार्मिक और अंतर्जातीय विवाह में लोगों को किसी भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो वे इसके निवारण के लिए मौजूदा राज्य तंत्र का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, राज्य को अपनी एजेंसियों को सशक्त बनाने और इसके बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। पत्र में कहा गया है कि सरकार ऐसा करने के बजाय लोगों के संवैधानिक और मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता का हनन कर रही है. "वास्तव में, यह तथाकथित 'आयोग' लोगों की गोपनीयता पर आक्रमण करने के लिए प्रणाली का दुरुपयोग है।
 
पत्र में चिंता जताई गई है कि एकत्र किए जाने वाले इस डेटा का उपयोग महिलाओं की निगरानी करने और उनकी जातियों और धर्मों की तथाकथित "पवित्रता" को बरकरार रखने के लिए अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक विवाहों के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए किया जाएगा। समिति ने महाराष्ट्र सरकार की इस कवायद को 'नैतिक पुलिसिंग' करार दिया है और इसकी कोई कानूनी मंजूरी नहीं है और इस जीआर को रद्द करने का आह्वान किया है। पत्र में कहा गया है कि जिन मंत्रियों को महिलाओं के सामने आने वाली वास्तविक समस्याओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उन्होंने यह संकल्प जारी किया है और वे अपने पद पर बने रहने के लायक नहीं हैं। इस पत्र का समर्थन अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन, भारतीय महिला फेडरेशन, नारी समता मंच, कागड़ कच पत्र कश्तकारी पंचायत द्वारा किया गया है।
 
राजनीतिक विरोध

विपक्षी दलों द्वारा भी इस फैसले का विरोध किया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता और भिवंडी के विधायक रईस शेख ने कहा है कि वे अदालत में फैसले को चुनौती देंगे, “यह जीआर चुनाव से पहले प्रचार है। यह संबंधित मंत्री की व्यक्तिगत मान्यताएँ हैं जो जीआर में परिलक्षित होती हैं। विचार का यह विद्यालय समाज को विभाजित करता है,” उन्होंने कहा।
 
राकांपा नेता जितेंद्र आव्हाड ने अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया, उन्होंने  लिखा, “अंतर जाति / धर्म विवाहों की जांच के लिए समिति की यह क्या बकवास है? कौन किससे शादी करता है इसकी जासूसी करने वाली सरकार कौन है? उदार महाराष्ट्र में यह एक प्रतिगामी, उबकाई भरा कदम है। प्रगतिशील #महाराष्ट्र किस ओर बढ़ रहा है। लोगों की प्राइवेट लाइफ से दूर रहें। यह संविधान विरोधी है और मौलिक अधिकारों का हनन है और कानून आयोग ने कड़ी आपत्ति जताई है।” उन्होंने आगे कहा कि किसी से भी शादी करने का फैसला उनका निजी फैसला है और सरकार इसमें कुछ नहीं कह सकती। उन्होंने कहा कि यह केवल जाति व्यवस्था को मजबूत करेगा।
 
महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा, 'यह फैसला राज्य सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है। यह एक राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए करदाताओं के पैसे की कीमत पर राज्य प्रशासन पर दबाव डालने जैसा है।
 
समिति के बारे में 

सरकार का इरादा "इन महिलाओं और उनके परिवारों को परामर्श प्राप्त करने, और संवाद करने या मुद्दों को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करना है।" समिति केंद्र और राज्य स्तर पर नीतियों, कल्याणकारी योजनाओं और इस मुद्दे के संबंध में कानूनों का भी अध्ययन करेगी।
 
19 नवंबर को, मंत्री लोढ़ा ने राज्य महिला आयुक्त को निर्देश दिया था कि वे उन महिलाओं की पहचान करने के लिए एक विशेष दस्ते का गठन करें, जिन्होंने अपने मायके के परिवारों के समर्थन के बिना शादी की है, और जरूरत पड़ने पर समर्थन और सुरक्षा का विस्तार किया है। यह दिल्ली में वसई निवासी श्रद्धा वाकर की कथित रूप से उसके साथी आफताब पूनावाला द्वारा हत्या के आलोक में किया गया था, इंडियन एक्सप्रेस ने बताया।
 
IE की रिपोर्ट के मुताबिक, समिति को इस मुद्दे पर जिला अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करने और सात मापदंडों पर काम की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है, मुख्य रूप से पंजीकृत और अपंजीकृत अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक विवाहों पर जानकारी एकत्र करने के लिए; ऐसे विवाहों पर जो धार्मिक स्थलों में हुए हों; और उन पर जो [युगल के] भाग जाने के बाद हुए हैं। इसके अलावा, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रार कार्यालयों से भी डेटा एकत्र किया जाएगा; शामिल नवविवाहित महिलाओं के साथ-साथ उनके मायके के परिवारों से संपर्क करना; पता करना कि क्या वे एक दूसरे के संपर्क में हैं; उन मामलों में महिलाओं के माता-पिता के पते प्राप्त करना जहां वे अलग हैं और ऐसे मामलों में माता-पिता से संपर्क करना; और माता-पिता के लिए परामर्शदाताओं की मदद लेना जो  [फिर से संपर्क शुरू करने के लिए] "अनिच्छुक" हैं।
 
अंतर-जातीय यूनियन्स पर पृष्ठभूमि 

महाराष्ट्र का प्रगतिशील विचारों का एक लंबा इतिहास रहा है जिसने ऐसी यूनियनों का समर्थन किया है। जाति, समुदाय और लैंगिक भेदभाव की बुराइयों के बारे में डॉ. भीमराव अंबेडकर के सोचने का तरीका, संवैधानिक प्रावधानों और विशेष विवाह अधिनियम जैसे बाद के कानूनों में स्पष्ट था। औपनिवेशिक काल के दौरान, बाबासाहेब अम्बेडकर उन महिलाओं के सीधे संपर्क में थे, जो अपने ही समुदाय की तीव्र पीड़ा से पीड़ित थीं और रोज़मर्रा के जीवन में जातिगत भेदभाव की वास्तविकताओं को अछूत समुदाय की जाति से संबंधित एक अंदरूनी सूत्र के रूप में देखती थीं। उन्होंने अंतर-जातीय और अंतर-सामुदायिक विवाहों को बढ़ावा देकर, जिस समाज में हम रहते हैं, उसे धर्मनिरपेक्ष बनाकर  जाति-विहीन, समानता संचालित समाज, जातियों के बीच के स्तरीकरण को मिटाने का प्रयास किया था। राज्य के आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे हर अंतर-धार्मिक रिश्ते को अपराधी बनाना और महिलाओं की आवाज को हतोत्साहित करना उस संवैधानिक दृष्टि के खिलाफ है जिसका बाबासाहेब ने सपना देखा था।
 
अंतर्धार्मिक विवाहों के लिए राज्य प्रोत्साहन: 

महाराष्ट्र सहित कई राज्य जाति रहित समाज के विचार को प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हुए सामाजिक सुधारों के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, एक ऐसा समाज जिसकी परिकल्पना बाबासाहेब ने पुरुषों और महिलाओं को प्रतिगामी धारणाओं और आलोचनात्मक धार्मिक ग्रंथों के बंधनों से मुक्त करने के लिए की थी। महाराष्ट्र राज्य ने अंतरजातीय और अंतर-धार्मिक विवाह से पैदा हुए बच्चों को शुल्क माफी जैसी विशेष रियायतें प्रदान करने की योजना बनाई थी। 2018 में, महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री ने कहा था कि जिन जोड़ों के पति-पत्नी अलग-अलग धर्मों या जातियों से हैं, उन्हें विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें सामाजिक बहिष्कार और ऑनर किलिंग का खतरा शामिल है और इसलिए, अन्य पहलुओं के अलावा, एक कानून इसपर ध्यान केंद्रित करेगा कि इस तरह के खतरे का सामना कर रहे कपल्स को किस तरह की सुरक्षा दी जा सकती है। अधिनियम और अध्यादेश का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और बंधुत्व की भावना के विरुद्ध दस कदम पीछे ले जाना है।
 
महाराष्ट्र में दो पत्रकार सह सामाजिक कार्यकर्ता सुशांत आशा और अभिजीत द्वारा चलाए गए प्रेम का अधिकार अभियान, विरोध का सामना कर रहे अंतर-धार्मिक जोड़ों को पुलिस द्वारा सुरक्षा प्राप्त करने, विवाह को पंजीकृत कराने के लिए कानूनी मदद, मानसिक दबाव से निपटने के लिए परामर्श और नौकरी के अवसर ढूँढने में मदद करते हैं। आपकी स्वतंत्र इच्छा और विवेक के अधिकार पर इस तरह के कानूनों के लागू होने से, ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य और प्रयासों का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है।

साभार : सबरंग 

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