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अदालत की अवमानना के बाद आरकॉम की दिवालिया प्रक्रिया अपनाने की घोषणा

वर्ष 2018 के मई महीने में एनसीएलटी ने आरकॉम मामले में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रक्रिया शुरू की जिस पर एनसीएलएटी ने रोक लगा दिया था। इससे कंपनी के प्रबंधन को मामले को हल करने का मौका मिल गया।
R.COM
IMAGE COURTESY- NDTV

अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच के समक्ष स्वैच्छिक दिवालियापन प्रक्रिया के लिए आवेदन करने की घोषणा की। कंपनी ने इसकी घोषणा एक फरवरी को की है। यह घोषणा अपने लेनदारों को लगभग 46,000 करोड़ का क़र्ज़ अदा करने के लिए 'मुद्रीकरण और संकल्प योजना’ को शुरु करने के इसके फैसले को लेकर एक आकस्मिक परिवर्तन है।

यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब आरकॉम अक्टूबर में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन करने में विफल रही है जिसमें अदालत ने टेलीकॉम इक्विप्मेंट मैन्यूफैक्चर एरिक्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ब्याज सहित 550 करोड़ रुपए बकाया देने का आदेश दिया था। टेलीकॉम इक्विप्मेंट मैन्यूफैक्चर एरिक्सन इसके परिचालन लेनदारों में से एक है। हाल ही में आरकॉम को उस वक़्त एक और झटका लगा जब दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने एक बार फिर अनिल अंबानी के भाई मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली R.GIO को उसके स्पेक्ट्रम बिक्री करने को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि R.GIO ने आरकॉम के किसी भी पिछले बकाया का देनदार होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया।

यदि एनसीएलटी आरकॉम की याचिका को स्वीकार करता है तो कंपनी को क़र्ज़ की अदायगी पर 180 दिन का ऋण स्थगन (90 दिन तक की और छूट) दिवालिया संरक्षण मिल जाएगा। आरकॉम के लेनदारों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चाइना डेवलपमेंट बैंक, यूनियन बैंक, केनरा बैंक, आईडीबीआई बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और एचएसबीसी सहित अन्य बैंक शामिल हैं।

आरकॉम ने शुक्रवार को कहा कि "एनसीएलटी के माध्यम से समाधान सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में है जो अदालत द्वारा मंज़ूर किए गए एक समयबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम स्थिति, निश्चितता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।" कंपनी ने दावा किया कि एक आम परिसंपत्ति संकल्प योजना और कई क़ानूनी चुनौतियों के लिए इसके ऋण दाताओं के बीच अंतर जैसे कारकों ने इसे दिवालियापन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर किया है।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल मई महीने में एनसीएलटी ने स्वीकार किया था कि एरिक्सन द्वारा दायर एक याचिका के बाद आरकॉम और इसकी दो सहायक कंपनियां रिलायंस टेलिकॉम लिमिटेड (आरएलटी) तथा रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड (आरआईएल) इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 (आईबीसी) के तहत समाधान प्रक्रिया करना चाहती है। एनसीएलटी ने इसी महीने में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस शुरू करने के लिए इंटरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल्स (आईआरपी) की भी नियुक्ति की थी। जब आरकॉम ने इस आदेश को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) में चुनौती दी तो एनसीएलटी के आदेश पर रोक लगा दी गई और कंपनी के प्रबंधन को उसका बकाया क़र्ज़ अदा करने और संचालन की अनुमति दे दी गई।

पिछले कुछ महीनों में आरकॉम अपना बकाया क़र्ज़ अदा करने के लिए 18,100 करोड़ रुपए में सौदा कर स्पेक्ट्रम, फाइबर तथा बुनियादी ढांचा सहित अपनी अन्य संपत्ति R.GIO को बेचने की कोशिश कर रही थी। इस सौदे का कुछ हिस्सा (टावरों और फाइबर की बिक्री) भी पूरा हो गया और आरकॉम को लगभग 3,000 करोड़ रुपए प्राप्त हो गया। लेकिन कंपनी एरिक्सन (सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद) को भुगतान करने में देरी करती रही। इसके बजाय इसने लाइसेंस और स्पेक्ट्रम रद्द होने के ख़तरे को लेकर डीओटी के 774 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी को जारी रखा।

हालांकि आरकॉम के स्वैच्छिक दिवालिया प्रारंभ होने से इसके प्रवर्तकों को आईबीसी के तहत कंपनी को क़ायम रखने की अधिक संभावना है।

 

 

 

 

 

 

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