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आदिवासियों से उनकी ज़मीन और अधिकार छीनकर विकास उनका कर रही है सरकार

वनों के मामूली उत्पादन पर निर्भर इन आदिवासियों को उजार दिया गया और उन्हें उस जगह विस्थापित कर दिया गया जहां उनके परिवार के आजीविका के लिए कोई साधन मौजूद नहीं हैं।
आदिवासि

एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना 'इंदिरा सागर पोलवारम परियोजना' ने आंध्र प्रदेश में क़रीब 55,000 आदिवासी परिवारों को विस्थापित कर दिया है। भारत में किसी विकास परियोजना के चलते आदिवासियों का यह सबसे बड़ा विस्थापन है। अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग (एनसीएसटी) ने पाया है कि अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे के तौर पर आदिवासियों को दी गई वैकल्पिक भूमि कृषि योग्य नहीं है क्योंकि ये पथरीले इलाक़े हैं जहां पानी कम है या तो नहीं है। आयोग ने राज्य सरकार से मांग की है कि वैकल्पिक भूमि जो कि कृषि के लिए उपयुक्त है परियोजना के चलते विस्थापित लोगों को दी जाए।

 

ये पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पर बनाया जा रहा है जिससे माना जाता है कि सिंचाई के लिए क़रीब 2.91 लाख हेक्टेयर भूमि को पानी और 540 गांवों को पीने के पानी मिलेगा। इस परियोजना को आधिकारिक तौर पर इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में जाना जाता है जो कि वर्ष 2004 से निर्माणाधीन है। इससे 960 मेगावॉट बिजली उत्पादन की उम्मीद है इसके अलावा उद्योगों के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। ये आंकड़े पर्यावरण मंत्रालय के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) की रिपोर्ट में सामने आए हैं।

 

आयोग ने यह भी बताया है कि ये आदिवासी जो वन के उत्पादन पर मामूली तौर निर्भर थे उन्हें उजार दिया गया और वैसी जगहों पर स्थानांतरित कर दिया गया जहां उनके पास आजीविका के लिए कोई साधन मौजूद नहीं था।

 

आयोग ने आंध्र सरकार से आदिवासियों को आजीविका के वैकल्पिक साधन मुहैया करने के लिए कहा है। एनसीएसटी ने सरकार को कॉलेजों और एम्स जैसे मेडिकल कॉलेजों जैसी सामाजिक आधारभूत संरचना मुहैया करके पुनर्वास कॉलोनियों में जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने का भी निर्देश दिया है। एनसीएसटी को शिकायतें मिलीं है कि बाढ़ के कारण नवनिर्मित मकान नष्ट हो गए और उनका पुनर्निर्माण नहीं किया गया।

 

पर्यावरण मंत्रालय से द वायर को प्राप्त दस्तावेजों के मुताबिक़ 3 लाख से ज़्यादा लोग जिनमें 1.5 लाख आदिवासी और 50,000 दलित शामिल हैं उन्हें 10,000 एकड़ वनभूमि और 121, 975 एकड़ ग़ैर-वन भूमि से विस्थापित हो जाएंगे। उधर नहर, उपनहर, टाउनशिप और 'ग्रीन बेल्ट' के लिए अन्य 75,000 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जा रही है।

 

 

इस परियोजना के जारी निर्माण कार्य के चलते पश्चिमी गोदावरी ज़िले के पोलावरम मंडलम के देवरागोढ़ी और उत्तरी गोदवारी ज़िले में पुडीपल्ली पंचायत में आदिवासियों और अन्य स्थानीय लोगों के विस्थापन के मुद्दे पर एनसीएसटी के अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर ओराओं द्वारा ओडिशा के मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त मुख्य सचिव और आंध्र प्रदेश के जल संसाधन विभाग के सचिव के साथ साल 2016 में एक बैठक की गई। इस बैठक में पोलावारम परियोजना प्राधिकरण के सदस्य सचिव (जल संसाधन मंत्रालय) और ग्रामीण विभाग मंत्रालय के सचिव (भूमि संसाधन) भी मौजूद थें। आयोग ने आंध्र सरकार से कुछ मांग की थी। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक़, ये मांग थी: "आंध्र प्रदेश सरकार को ओडिशा और छत्तीसगढ़ सरकार की चिंताओं को ध्यान में रखना चाहिए। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत विस्थापित आदिवासी परिवारों को पट्टा के तौर पर नहीं दिया गया है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ सरकारों को इस संबंध में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इस परियोजना के प्रभावित परिवारों को आवंटित बंजर भूमि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विकसित की जानी चाहिए। राज्य सरकारों को विस्थापित परिवारों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए डेटा बेस बैंक तैयार करने की भी सलाह दी गई थी ताकि उन्हें उनके विस्थापन के चलते किसी भी तरह का नुकसान न हो सके।

 

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