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अयोध्या फैसला : विवाद अभी भी सुलझा नहीं है

बड़ी खंडपीठ को मामला भेजने की अपील को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया, लेकिन बहुमत के फैसलों ने उन सभी मुद्दों को अपीलों के रूप में लाने की अनुमति दे दी है।
अयोध्या फैसला

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर की एक खंडपीठ ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया, जिसमें डॉ. एम इस्माइल फारूकी और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य 1994 के फैसले को पुनर्विचार के लिए एक बड़ी खंडपीठ को भेजने से इंकार कर दिया गया।

वर्तमान मामले में अपीलकर्ताओं ने इस्माइल फारुकी के फैसले के कुछ हिस्सों की समीक्षा करने की मांग की थी, जो इस्लाम के तहत इबादत के लिए मस्जिद आवश्यक है, को संदर्भित करते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इस्माइल फारूकी के फैसले के विवादित हिस्सों की वजह से राम जन्माभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के बारे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उनके नागरिक सूट पर नकारात्मक असर पड़ा था।

इस्माइल फारूकी मामले ने यह निर्धारित किया था कि अयोध्या अधिनियम, 1993 में कुछ क्षेत्र के अधिग्रहण के माध्यम से अयोध्या में विवादित संपत्ति का राज्य द्वारा अधिग्रहण अधिनियम के लिए धारा 4 (3) को खत्म करना संवैधानिक था। धारा 4 (3) ने निर्धारित करना था कि संपत्ति पर शीर्षक के संबंध में सभी सूट और विवाद समाप्त हो जाएंगे। हालांकि, अदालत ने याचिका के मुख्य मुद्दे से निपटने के दौरान इस्लाम की आवश्यक प्रथाओं को निर्धारित करने के प्रयास में ऐसा किया था।

न्यायमूर्ति भूषण ने खुद और मुख्य न्यायाधीश के लिए बहुमत के फैसले को लिखा। बहुमत के फैसले ने अपील को खारिज कर दिया, जबकि नागरिक अपीलों में मुद्दों को उठाने के लिए दायरे को छोड़ दिया ताकि याचिकाकर्ता इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ इन्हें अपील के माध्यम से दाखिल कर सके। इस्माइल फारूकी के उन विवादित हिस्सों के खिलाफ अपीलकर्ताओं की बहस का सार इबादत की आवश्यक प्रथाओं के सिद्धांत की अदालत की व्याख्या पर था।

इस्माइल फारूकी मामले में, अदालत ने कहा था कि मस्जिद इस्लाम की इबादत का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और नमाज को कहीं भी अदा किया जा सकता है। हालांकि, वर्तमान मामले में बहुमत का निर्णय अगले भाग के हिस्से के साथ पढ़ने पर निर्भर था, जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार द्वारा मस्जिद का अधिग्रहण संविधान का उल्लंघन नहीं है। इस प्रकार, बहुमत (2:1) ने कहा कि सवाल कभी भी आवश्यक प्रथाओं के बारे में नहीं था बल्कि विवादित साइट के सरकार के अधिग्रहण के बारे में था। बहुमत के फैसले में यह भी पाया गया कि इस्माइल फारूकी मामले में अदालत ने धार्मिक स्थलों की संपत्ति को हासिल करने के राज्य के अधिकार को अपवाद भी बनाया था। अपवाद इस बात पर आधारित था कि साइट का उस मज़हब के लिए विशेष महत्व है या नहीं जिस पर यह सवाल लगा है। इसका एक उदाहरण काबा होगा, क्योंकि कोई भी यहां के अलावा हज नहीं कर सकता है।

जस्टिस नज़ीर ने पूरी तरह से आवश्यक प्रथाओं और बड़ी बेंच के संदर्भ के मुद्दों पर बहुमत के फैसले से असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने अन्य सभी मामलों पर बहुमत के फैसले से सहमति व्यक्त की। उन्होंने चार मुद्दों को उठाया जिन्हे कि उनकी राय में एक बडी़ बेंच द्वारा निपटाया जाना चाहिए। वे इस प्रकार है-

1. क्या शिरूर मठ और अन्य उपरोक्त मामलों के प्रकाश में, विश्वासों, सिद्धांतों और प्रथा की विस्तृत परीक्षा के बिना एक आवश्यक अभ्यास का निर्णय लिया जा सकता है?

2. क्या आवश्यक प्रथा को निर्धारित करने के लिए परीक्षण की अनिवार्यता और अभिन्नता दोनों है?

3. क्या अनुच्छेद 25,  विश्वास और प्रथा की आस्था के विशेष महत्व की रक्षा करता है या सभी प्रथाएं जिन्हे आस्था मानती है आवश्यक है?

4. लेख 15, 25 और 26 (अनुच्छेद 14 के साथ पढ़ें) आस्थाओं के तुलनात्मक महत्व को करने की अनुमति देते हैं? "

प्रतिवादियो ने रेस जुडिकाटा के आधार पर याचिकाकर्ताओं के स्टैंड को चुनौती दी। रेस जुडिकाटा को उस  मामले में निरंतर मुकदमेबाज़ी के लिए रोका जाता है जिस पर अंतिम निर्णय पहले ही घोषित किया जा चुका है। उत्तरदाताओं ने दावा किया कि इस्माइल फारूकी के फैसले ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित नागरिक सूट के मामलों का भी फैसला किया जा चुका था। पूरी बेंच इस विवाद से असहमत थी, इस प्रकार सूट को अपील में जारी रखने की इजाजत दी गई। इसी तर्ज़ पर, इस्माइल फारूकी के संबंध में अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों के बहुमत केफैसले ने  इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर छोड़ दिया।

अपीलकर्ताओं ने अदालत से इस मामले को संदर्भित करने का आग्रह किया क्योंकि इसमें संवैधानिक व्याख्या का सवाल शामिल था। इस विवाद को बहुमत के फैसले से खारिज कर दिया गया था,हालांकि, अन्य अपीलों को 29 अक्टूबर से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

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