भाजपा बनाम वाम मोर्चा # 2: आदिवासियों को दी गयी भूमि का रिकॉर्ड क्या कहता है?
त्रिपुरा में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए, भाजपा ने अलगाववादी आदिवासी संगठन इंडिजेनस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) के साथ गठबंधन किया है। भाजपा जनजातीय (आदिवासी) अधिकारों के प्रति अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए यह नाटक करके आदिवासी मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस तथ्य के अलावा कि आईपीएफटी जनजातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना तो दूर की बात है उसका इतिहास केवल एक अलग राज्य के लिए लड़ने का हिंसक इतिहास है और इसके लिए मुख्य रूप से आदिवासी समुदायों के लोगों पर हमला करने का भी, भाजपा का अपना इतिहास आदिवासियों के बारे में कुछ अच्छा नहीं है उन राज्यों में जहाँ उनकी सरकारें है, आंकड़े चौकाने वाले हैंI
आदिवासी समुदायों के आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय वन अधिकार अधिनियम (आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006) के रूप में जाना जाता है। इस कानून में आदिवासियों को जंगल के इलाकों में भूमि के भूखंडों के लिए भूमि का खिताब (मालिकाना हक़) देना होता है, वह भूमि जिस पर वे परम्परागत तौर पर जुताई करते है या कर रहे हैं। आदिवासी स्थानीय प्राधिकारियों से आवेदन करते हैं जो उचित सावधानी बरतते हैं और फिर परिवार के लिए भूमि शीर्षक को मंजूरी देते हैं। इस अधिनियम को राज्य सरकारों द्वारा पूरी तरह कार्यान्वित किया गया है।
त्रिपुरा अन्य सभी भाजपा शासित राज्यों से काफी आगे है, आवेदनों के शेयरों के मामले में और उन आवेदनों के आधार पर तय किए गए मामलों और आवेदकों को दी गयी भूमि खिताब (मालिकाना हक़) का दर्जा दिया गया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, त्रिपुरा सरकार एफआरए के तहत सभी आवेदकों के 63 प्रतिशत भूमि को खिताब से सम्मानित किया गया है। अन्य राज्यों जहाँ पर्याप्त जनजातीय आबादी है और भाजपा द्वारा नियंत्रित सरकारें हैं वहां भाजपा सरकारें काफी पीछे हैं। गुजरात को अक्सर प्रधान मंत्री मोदी के विकास के एक मॉडल के तौर पर प्रसिद्द किया जबकि उनकी पार्टी ने केवल 45 प्रतिशत आवेदकों को ही भूमि का खिताब प्रदान किया।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, दोनों में लंबे समय से बीजेपी की सरकारें हैं। क्रमशः केवल 44 प्रतिशत और 40 प्रतिशत आदिवासी परिवार के आवेदकों को ही भूमि के खिताब वितरित से नवाज़ा गया है। भाजपा-शासित उत्तर-पूर्व में त्रिपुरा के पड़ोसी, असम में केवल मामूली 38 प्रतिशत आवेदकों के लिए ही भूमि खिताब वितरित करने का रिकॉर्ड है।
वास्तव में, त्रिपुरा में आदिवासी परिवारों को भूमि खिताब दिया गया है उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करके अधिनियम के प्रावधानों से परे त्रिपुरा एक कदम आगे बढ़ गया है। अक्सर ऐसे आवेदक बहुत गरीब होते हैं और वे अपनी खेती की प्रथाओं में सुधार करने में असमर्थ होते हैं। यह स्थित उन्हें कर्ज की ओर ले जाती है और यहां तक कि भूमि को गिरवी भी रख देते हैं। ऐसा होने से रोकने के लिए, त्रिपुरा की वाम मोर्चा सरकार एकमात्र राज्य सरकार है जो देश में इस तरह के परिवारों के लिए एक आर्थिक सहायता पैकेज की पेशकश करती है। अब तक 93,349 ऐसे परिवारों को पैकेज दिया जा चुका है। त्रिपुरा राज्य सरकार ने इस योजना से अधिक सहायता पहुंचाने के लिए केंद्र से अपील की लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं दी गई।
आदिवासियों के साथ खड़ी होने की भाजपा की मुहंजोही उनकी सभी घोषणाओं की तरह ही मामूली है। अगर वे अपने पसंदीदा राज्यों जैसे गुजरात या मध्यप्रदेश में आदिवासियों के उत्थान के बारे में गंभीर हैं, तो वे एफआरए को और अधिक उत्साह के साथ लागू कर सकते थे जो उन्होंने नहीं किया।
जाहिर है, त्रिपुरा के लोगों ने वाम मोर्चा के शासन के तहत बेहतर तरक्की की है। यह आगामी चुनावों में भी प्रतिबिंबित होगा।
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