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दिल्ली हिंसा में घायल छात्रा को बाद में परीक्षा की अनुमति दी जाए: DCPCR

दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूल को नोटिस जारी कर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है ताकि बच्ची का एक साल बर्बाद न हो।
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दिल्ली: दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) ने यहां एक स्कूल को नोटिस जारी कर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान जख्मी हुई छात्रा के घाव भरने के बाद उसे परीक्षा देने की इजाजत दी जाए। आयोग ने कहा कि हाल में हुई सांप्रदायिक हिंसा में सरकारी स्कूल में नौंवी कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा के हाथ में गोली मारी गई थी, जिस वजह से उसकी परीक्षा छूट गई थी। नोटिस में कहा गया है, “ हमारे शहर ने गंभीर स्थिति का सामना किया है और हमारे बच्चे ऐसी दहशत से गुजरे हैं जिससे किसी बच्चे को नहीं गुजरना चाहिए। इस संदर्भ में आयोग आपसे कहता है कि आप यह सुनिश्चित करें कि जब उसके घाव भर जाएं तो उसे परीक्षा देने की अनुमति दी जाए ताकि उसका साल बर्बाद नहीं हो।” यह नोटिस सोमवार को आयोग के सदस्य अनुराग कुंडू ने जारी किया है। आयोग ने मामले में कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पिछले दिनों हुई सांप्रदायिक हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं।

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