Skip to main content
xआप एक स्वतंत्र और सवाल पूछने वाले मीडिया के हक़दार हैं। हमें आप जैसे पाठक चाहिए। स्वतंत्र और बेबाक मीडिया का समर्थन करें।

दिल्ली सरकारी स्कूल: छात्र अपने मनचाहे विषय में दाखिला ले सकेंगे!

मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि छात्रों को उनके पसंद के विषय में दाखिले को प्रथमिकता दे|
delhi govt schools
Image Courtesy: ScoopWoop

दिल्ली के सोनिया विहार का एक छात्र जिसने इस वर्ष ही दिल्ली के सरकारी स्कूल से 10वीं पास की है, वो 11वीं में प्रवेश को लेकर काफी परेशान था क्योंकि उसे जिस विषय में प्रवेश चाहिए, उसमें उसे दाखिला नहीं मिल रहा था। लेकिन 9 जुलाई को आये फैसले के बाद उसे उम्मीद है कि उसे मनचाहे विषय में दाखिला मिल जाएगा।

9 जुलाई की सुनवाई के दौरान के कोर्ट ने  मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वो उन सभी छात्रों का दाखिला करे जिन्हें विभिन्न स्कूलों ने अलग-अलग कारणों से दाखिला देने से मना कर दिया है| साथ ही कहा की छात्रों को उनकी पसंद के विषय में दाखिले को प्रथमिकता दी जाए| जिस पर दिल्ली सरकार ने चार सप्ताह में इन सभी बच्चों के दाखिला करने की बात कही है।

दिल्ली  के  छात्रों को दाखिले के दौरान दिक्कतें उठानी पड़ती हैं और कई बाधाएँ लगा कर छात्रों को किस तरह से प्रवेश लेने से रोका जाता है| छात्रों को उन विषय में दाखिला नहीं मिलता जिसमें वो कि चाहते हैं| इन सब समस्याओं को लेकर ही आल इण्डिया पैरंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ट वकील अशोक अग्रवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी| इस की पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जबाब माँगा था, 9 जुलाई को सरकार को  जबाब दाखिल करना था।

आल इण्डिया पैरंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ट वकील अशोक अग्रवाल ने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए कहा की “न्यायालय का ये निर्देश की छात्रों को उनके पसंद के विषय में दाखिला मिले ये बहुत ही सरहनीय है, क्योंकि अभी जिस छात्र को अंग्रेजी पढ़नी है उसे अभी संस्कृत दे दी जाती है| ये फैसला स्कूल प्रशासन की मनमानी को रोकेगा”|

इस मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। तब सरकार को स्टेट्स रिपोर्ट दायर करनी है|

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।

टेलीग्राम पर न्यूज़क्लिक को सब्सक्राइब करें

Latest