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डीयू दाखिला मामला : हाईकोर्ट के फैसले से छात्र खुश, लेकिन अभी कई सवाल बाक़ी

सभी छात्र संगठनों ने कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया लेकिन अभी कई मुद्दों लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा सभी श्रेणियों के छात्रों से वसूली जा रही ऊंची रजिस्ट्रेशन फीस है।
DU Protest

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को निर्देश दिया कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में छात्रों को स्नातक पाठ्यक्रमों में पिछले साल के योग्यता मानदंड के आधार पर ही प्रवेश दिया जाए।

इसके लिए न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने डीयू के स्नातक पाठ्यक्रमों में आवेदन के लिए छात्रों के लिए आवेदन तिथि 14 जून से बढाकर 22 जून करने का निर्देश दिया।

इसका सभी छात्र संगठनों ने स्वागत किया और कहा इस फैसले के बाद छात्रों के मन में जो असमंजस था वो काफी हद तक कम हुआ है। लेकिन अभी कई अन्य सवाल को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा सभी श्रेणियों के छात्रों से वसूली जा रही ऊंची रजिस्ट्रेशन फीस है। इसमें भी आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के साथ हो रही असमानता का मामला सबसे गंभीर बना हुआ है। 

उच्च न्यायालय के आदेश क्या है?

शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने तीन याचिकाएंदो जनहित याचिकाएं और एक छात्र के अनुरोध का निपटारा किया। इन याचिकाओं में बी.कॉम (आनर्स) और बी.ए. (आनर्स) अर्थशास्त्र सहित कई स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 2019-20 के योग्यता मानदंड में हाल में किये गये बदलावों को चुनौती दी गई थी। इसमें गणित को सर्वश्रेष्ठ चार विषयों का हिस्सा होना जरूरी किया गया था।

अदालत ने 17 पेज के अपने आदेश में कहा कि ये निर्देश डीयू को अपने स्नातक पाठ्यक्रमों के आगामी वर्ष के योग्यता मानदंड में बदलाव करने से नहीं रोकेंगे।
लेकिन पीठ ने स्पष्ट किया कि योग्यता मानदंडों में बदलाव कानून के अनुरूप होना चाहिए जिसके तहत लोगों के लिए कम से कम छह महीने पहले सार्वजनिक नोटिस जारी करना जरूरी होगा।

डीयू में प्रवेश के लिए पंजीकरण 30 मई को शुरू हुआ था और योजना के अनुसार इसे 14 जून को समाप्त होना था। दो जनहित याचिकाओं और एक छात्र की याचिका में कहा गया कि छात्रों को जानकारी नहीं थी कि कुछ पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता मानदंड में30 मई को पंजीकरण शुरू होने से एक दिन पहले बदलाव कर दिया गया। इसका मतलब अब दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों का नामकंन पुराने नियमों के आधार पर ही होगा। 

आपको बता दे इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपनी नामांकन प्रक्रिया में कई आमूलचूल परिवर्तन किये थे, जिसके बारे में छात्रों को जानकारी नहीं थी इन परिवर्तनों को नामंकन के लिए पंजीकरण से चंद रोज पहले ही किया गया था। इसको लेकर छात्र परेशान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करें। इस बार पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय में ईडब्लूएस कोटा भी लागू किया जा रहा है, उससे भी छात्रों में असमंजस है कि उन्हें इसका पंजीकरण कैसा करना है। इसके अलाव इसके लागू करने में कई अनियमितताओं का आरोप है कि इसको लेकर भी छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध का सबसे बड़ा कारण पंजीकरण की फीस में वृद्धि और खासतौर पर पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के फीस में भारी असमानता है। 

शुक्रवार 14 जून को एसएफआई, आइसा, केवाईएस सहित कई अन्य छात्र संगठनों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एकबार फिर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया और कुलपति का पुतला भी फूंका। इससे पहले भी कई बार छात्र इस मामले को लेकर विरोध कर चुके हैं। 

सभी संगठनों ने नॉर्थ कैम्पस में आयोजित विरोध रैली में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो उठाया गया वो है ओबीसी छात्रों से ली जा रही अधिक फीस ज्ञात हो कि इस बार से ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत भी छात्रों को एडमिशन दिया जा रहा है दोनों श्रेणियों के लिए मान्य होने के लिए पारिवारिक आय लाख से कम होनी चाहिए इसके बावजूद ईडबल्यूएस कोटा वाले छात्रों से पंजीकरण के लिए300 रुपये लिए जा रहे हैंजबकि ओबीसी कोटा वाले छात्रों से 750 रुपये लिए जा रहे हैंइस पर सवाल यह उठता है कि जब दोनों श्रेणियों में मान्य होने के लिए आर्थिक आधार एक ही हैतो फिर दो अलग-अलग फीस क्यों वसूली जा रही हैं|

इस विषय को लेकर  छात्र संगठनों  के एक प्रतिनिधिमंडल ने पिछले दिनों डिप्टी डीनस्टूडेंट्स वेलफेयर से मुलाक़ात भी की थी,लेकिन कोई हल नहीं निकला। छात्रों ने यह भी मांग उठाई कि न केवल इस मामले को तुरंत सुलझाया जाये बल्कि सभी ओबीसी छात्रों को उनसे ज्यादा ली गयी रजिस्ट्रेशन फीस को भी लौटाया जाये इसके अतिरिक्तसभी छात्रों से ली जाने वाली रजिस्ट्रेशन फीस को तुरंत कम कर उनसे ज्यादा लिए गए पैसे को वापस देने की भी मांग की गयी

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