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मुंडका अग्निकांड: सरकारी लापरवाही का आरोप लगाते हुए ट्रेड यूनियनों ने डिप्टी सीएम सिसोदिया के इस्तीफे की मांग उठाई

मुण्डका की फैक्ट्री में आगजनी में असमय मौत का शिकार बने अनेकों श्रमिकों के जिम्मेदार दिल्ली के श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर उनके इस्तीफ़े की माँग के साथ आज सुबह दिल्ली के ट्रैड यूनियन संगठनों ने प्रदर्शन किया।
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दिल्ली के ट्रेड यूनियनों ने मंगलवार को संयुक्त रूप से पश्चिमी दिल्ली के मुंडका अग्निकांड को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ट्रेड यूनियनों ने राजधानी के उपमुख्यमंत्री और श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग को लेकर उनके निवास के बाहर मथुरा रोड पर प्रदर्शन किया। यूनियनों ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने अतीत में राष्ट्रीय राजधानी को हिला देने वाली औद्योगिक आग की घटनाओं से “कोई सबक” नहीं सीखा। प्रदर्शन का आह्वान HMS, CITU, SEWA, AICCTU, LPF, MEC, IFTU और ICTU ने किया था ।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ताज़ा घटना जिसमें 50 लोगों (सरकारी आकड़ों के मुताबिक़ कम से कम 27 मौतों की पुष्टि हुई है) की जान चली गई, जबकि कई अन्य के लापता होने की ख़बर है, ये घटना शहर के श्रमिकों के प्रति दिल्ली सरकार की "पूरी तरह से गैर ज़िम्मेदाराना और असंवेदनशील व्यवहार" को दर्शाती है। उन्होंने कहा इस दर्दनाक घटना के लिए श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

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पश्चिमी दिल्ली के मुंडका में रोहतक रोड पर एक तीन मंजिला इमारत पिछले हफ्ते शुक्रवार को एक कथित शॉर्ट सर्किट के कारण जलकर खाक हो गई थी। राजधानी में पिछले कई सालों में घटी कई घटनाओं में ये सबसे भयावह थी।

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इमारत की पहली मंजिल पर आग लगी थी, जहां सीसीटीवी कैमरे और वाई-फाई राउटर बनाए जाते थे। जोकि कानूनी रूप से गलत था क्योंकि ये एक तरह की कमर्शियल बिल्डिंग थी जिसमें अवैध रूप से कारखाना चल रहा था।

ट्रेड यूनियन के नेताओं का कहना है कि फैक्ट्री में अंदर-बाहर जाने के लिए केवल एक ही रास्ता था जो कि कारखाना अधिनियम, 1948 के नियमों के विरुद्ध है। कमर्शियल स्पेस का इस्तेमाल औद्योगिक उत्पादन कार्य के लिए किया जा रहा था, जो कि गैर-कानूनी है। कारखाना अधिनियम के तहत बने ‘‘सेफ्टी मैनुअल‘‘ का उल्लंघन हो रहा था जिसके लिए दिल्ली सरकार का फैक्ट्री इन्सपैक्टोरेट जिम्मेदार है। मृतक प्रवासी मज़दूर थे जिनके मालिक ने न तो सही रिकार्ड बनाए थे और न ही ईएसआई एवं पीएफ लागू किया गया था। इसके लिए दोषी मालिक व श्रम विभाग तथा ईएसआई एवं पीएफ विभाग के अधिकारी जिम्मेदार है।

शुक्रवार की आग ने इमारत की वैधता को भी सवालों के घेरे में ला दिया है, क्योंकि ये लाल डोरे की ज़मीन पर अवैध इमारत थी।

मंगलवार को, प्रदर्शनकारी यूनियनों ने सवाल उठाया कि दिल्ली सरकार द्वारा पहले सुरक्षा मानदंडों और कानूनी प्रावधानों के खुलेआम उल्लंघन के खिलाफ उचित कदम क्यों नहीं उठाए गए। उन्होंने डिप्टी सीएम सिसोदिया के कार्यालय को सौंपे गए एक संयुक्त ज्ञापन में कहा “मुंडका में इमारत बनाने की अनुमति कैसे दी गई?  इसके लिए जिम्मेदार एजेंसियां कहां हैं? जो उत्पादन [इकाई में] कानूनों के विरुद्ध चल रहा था, उसके लिए कौन सा सरकारी विभाग जिम्मेदार हैं?  फैक्ट्रियों के सुरक्षा नियमावली के तहत निर्धारित सुरक्षा नियमावली और अन्य श्रम कानूनों को लागू क्यों नहीं किया गया... ।”

सीटू दिल्ली के राज्य महासचिव ने कहा ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनके उत्तर सिसोदिया द्वारा जनता को उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

उन्होंने तर्क दिया, "यदि श्रम कानूनों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक इमारतों में पहले से ही उचित निरीक्षण किया गया होता, तो शुक्रवार की घटना को टाला जा सकता था," उन्होंने तर्क दिया कि यूनियनों को मंगलवार को सुबह मज़दूरों की सुरक्षा के सवाल पर डिप्टी सीएम से मिलने की उम्मीद थी। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सिसोदिया इस समय हिमाचल प्रदेश के शिमला के दौरे पर है।

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मज़दूर नेताओ ने इसे मज़दूरों की हत्या बताते हुए कहा इसके लिए एमसीडी, दिल्ली सरकार का श्रम विभाग, फायर डिपार्टमेंट समेत अनेकों सरकारी एजेंसियां जिम्मेदार हैं। लेकिन बतौर श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। ज्ञात हो कि ट्रेड यूनियनों द्वारा बार-बार कार्यक्षेत्र पर मज़दूरों की सुरक्षा जैसे सवालों को लेकर पत्राचार करने के बावजूद मनीष सिसोदिया ने अपने पूरे कार्यकाल में एक बार भी ट्रेड यूनियनों या विभिन्न श्रमिक बोर्डों की बैठक आयोजित नहीं की है।

दिल्ली के ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच की तरफ से मनीष सिसोदिया को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने दिल्ली के उप राज्यपाल से मिलकर हस्तक्षेप की मांग करेंगे। क्योंकि विभिन्न सरकारी एजेंसियों को अपने पास बुलाकर ट्रेड यूनियन संगठनों के साथ वार्ता आयोजित की जाए जिससे भविष्य में ऐसी त्रासद घटना दुबारा न घट सके।

यूनियनों ने मंगलवार को यह भी मांग की- कि अपने प्रियजनों को खोने वालों के परिवारों को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। जबकि घायलों को 5 लाख रुपये मुआवज का भुगतान किया जाना चाहिए।

शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुआवजे की घोषणा की थी। जिसके मुताबिक मुंडका अग्निकांड में मृतक के परिजन को 10 लाख और घायल हुए लोगों को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा की है।

इस बीच दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कहा कि उसने अब तक उन कुल 26 लोगों के जैविक नमूने ‘डीएनए प्रोफाइलिंग’ के लिए एकत्रित किये हैं जिनके परिवार के सदस्यों के बाहरी दिल्ली के मुंडका में एक इमारत में लगी आग में मारे जाने की आशंका है।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए कुल 26 नमूने एकत्रित किये गये हैं। फोरेंसिक विशेषज्ञ डीएनए प्रोफाइलिंग करेंगे।’’

दिल्ली पुलिस ने रविवार को कहा था कि उसने कम से कम 20 लोगों के जैविक नमूने डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए जमा किये हैं, जिनके परिवार के सदस्यों के अग्निकांड में मारे जाने की आशंका है।

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अधिकारियों ने बताया था कि इनमें उन आठ लोगों के परिजन भी शामिल हैं जिनकी पहचान पहले ही हो चुकी है।

इस मामले में इमारत के मालिक मनीष लकड़ा को घटना के दो दिन बाद रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस उपायुक्त (बाहरी) समीर शर्मा ने रविवार को कहा, ‘‘हमें सूचना मिली थी कि लकड़ा उत्तराखंड स्थित हरिद्वार जा रहा है। हमने जाल बिछाया और दिल्ली तथा हरियाणा में कई जगहों पर छापे मारकर उसे घेवरा मोड़ पर पकड़ लिया।’’

दूसरी तरफ दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुंडका अग्निकांड की मजिस्ट्रेट से जांच की मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह जांच छह सप्ताह में पूरी करनी होगी।

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