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दिल्ली दंगे: जेएनयू की छात्राओं की ज़मानत याचिकाओं पर फ़ैसला सुरक्षित

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदल और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंबानी ने नरवाल और कालिता के वकील की दलीलें सुनीं और फैसला सुरक्षित रख लिया।
दिल्ली दंगे: जेएनयू की छात्राओं की ज़मानत याचिकाओं पर फ़ैसला सुरक्षित

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के संबंध में यूएपीए के तहत गिरफ्तार जेएनयू की छात्राओं नताशा नरवाल और देवांगना कालिता की जमानत याचिकाओं पर मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदल और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंबानी ने नरवाल और कालिता के वकील की दलीलें सुनीं और फैसला सुरक्षित रख लिया।

दोनों छात्राओं की ओर से पेश अधिवक्ता अदित एस पुजारी ने पीठ के समक्ष दलीलें दी कि मामले की जांच सही तरीके से नहीं की गई।

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक अमित महाजन ने याचिकाओं का विरोध करते हुए दावा किया कि नरवाल और कालिता दंगों के दौरान हुई साजिश से वाकिफ थीं। उन्हें यह भी पता था कि इसके भयावह परिणाम हो सकते हैं।

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