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हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस पर उठाये सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

परसों हुई गिरफ्तारियों के बाद ,राज्य गिरफ्तारियों के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं पेश कर पाया है।
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पाँच सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी , जिसमें कोर्ट ने अब राहत दे दी है। पाँचों को कोर्ट ने नज़रबंद करने का फैसला सुनाया और इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजा गया है। यह याचिका रोमिला थापर , प्रभात पटनायक ,देवकी जैन, सतीश देशपांडेय और माजा दारुवाला ने दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने एक निष्पक्ष जाँच की माँग के साथ ही यह माँग की कि महाराष्ट्र सरकार इन  इन  गिरफ्तारीयों के बारे में सफाई देI। याचिकाकर्ताओं ने यह भी माँग की कि कोर्ट भीमा कोरेगाँव के मामले में गिरफ्तार किये गए सभी लोगों को रिहा करे और इस मामले में सभी गिरफ्तारियों को तब तक रोक दिया जाये, जब तक कोर्ट मामले की जाँच न करेI

महाराष्ट्र सरकार ने इस याचिका को चुनौती देते हुए कहा कि अनजान लोग इस तरह की याचिका नहीं दायर कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की याचिका दायर करने के अधिकारों के दायरे को पहले ही बढ़ा दिया गया है। इस मामले पर बात करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा "प्रतिरोध से ही जनतंत्र बचा रहता है।" सुप्रीम कोर्ट में दायर की गयी याचिका से पहले दिल्ली हाई कोर्ट में गौतम नवलखा के पक्ष में और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सुधा भारद्वाज के पक्ष में हबस कॉर्पस याचिका दायर की गयी। कल दोनों हाईकोर्टों ने ट्रांज़िट आदेशों पर रोक लगा दी। नवलखा के हबस कॉर्पस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कल सुबह 10.30 बजे गिरफ्तारी से सम्बंधित अनुवादित कॉपियां माँगी। 

लेकिन जब सुनवाई चल रही थी तब पुलिस अफसरों के पास मराठी से हिंदी की अनुवादित कॉपियां नहीं थी। इसीलिए कल इस मामले को दोपहर 2.15 पर स्थगित कर दिया गया। इस समय काउंसल की याचिकाकर्ता नित्या रामाकृष्णन दूसरी सुनवाई में मौजूद थीं। इसीलिए कोर्ट की कार्यवाही 2.45 बजे शुरू हुई। कार्यवाही को दो बार रोके जाने के बावजूद सिर्फ FIR और मुख्यमंत्री के द्वारा जारी किये गए ज्ञापन को ही अनुवादित किया गया , गिरफ्तारीका ज्ञापन अनुवादित नहीं किया गया।  

याचिकाकर्ता की कॉउन्सिल नित्या रामकृष्णन ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर दस्तावेज़ मराठी हैं तो मराठी न जानने वाले यह कैसे जानेंगे कि गिरफ्तारी किस बिनाह पर हुई है ?उन्होंने यह पूछा कि क्या पुलिस ने गिरफ्तारी के समय यूनिफार्म पहनी भी थी या नहीं ? कोर्ट ने फिर अभियोजन पक्ष के  वकील को कहा कि उन्हें यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि मेजिस्ट्रेट को मराठी आती होगी। इसपर जवाब देते हुए अमन लेखी जो  सरकारी अभियोक्ता हैं ,ने उन सभी घटनाओं की कड़ी के बारे में बताया जिनकी  गिरफ्तारियां हुई, इन गिरफ्तारियों की वजहों को गौतम नवलखा के लिए हिंदी में लिखा गया। लेकिन कोर्ट ने सरकारी अभियोक्ता को दस्तावेज़ों को अनुवादित करने में देरी के लिए लताड़ा। 

कोर्ट ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए ट्रांजिट आदेश पर सवाल उठाये क्योंकि उस समय सभी दस्तावेज़ मराठी में थे। सरकारी अभियोक्ता ने फिर कोर्ट को बताया कि  उन्होंने मेजिस्ट्रेट से 10 से 15 मिनट बात की और उन्हें गिरफ्तारियों की वजहों के बारे में बताया गया,इसके बाद ही ट्रांज़िट आदेश दिए गए।  

कोर्ट ने फिर अनुवादित FIR का पहला वाक्य पढ़ा जिसमें एल्गार परिषद के पिछले साल 31 दिसंबर के आयोजन के बारे में बात की गयी थी। इसपर कोर्ट ने कहा कि नवलखा तो उस कार्यक्रम में मौजूद ही नहीं थे। कोर्ट ने पूछा कि क्या मेजिस्ट्रेट ने एक वाक्य के आधार पर गिरफ्तारी का फरमान जारी किया? कोर्ट ने कहा कि अगर दूसरी गिरफ्तारियां जायज़ भी हैं तो यह नहीं माना जा सकता कि बिना सही दस्तावेज़ों के यह गिरफ्तारी भी जायज़ है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को राहत दी है हाई फिलहाल इस मामले में कोई फैसला नहीं सुना सकता। सुप्रीम कोर्ट में  इस याचिका पर 6 सितम्बर को सुनवाई होगी। 
 

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