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ईडब्ल्यूएस मामले में जल्द फैसला ले केंद्र सरकार : दिल्ली हाईकोर्ट

कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि इस मामले पर प्राथमिकता से फैसला ले क्योंकि यह निजी स्कूलों में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के जीवन से जुड़ा हुआ है।
Delhi High Court
फोटो साभार: The Hans India

दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली बेंच ने सोमवार को आठवीं कक्षा के बाद सैकड़ों बच्चों को स्कूल से निकालने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि इस मामले पर प्राथमिकता से फैसला ले क्योंकि यह निजी स्कूलों में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) बच्चों के जीवन से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का भी निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि वह इस मामले पर विचार कर रही है और नई सरकार इस पर जल्द ही फैसला लेगी। इस मामले पर अगली सुनवाई 22 जुलाई को है। 

क्या है पूरा मामला

दिल्ली सहित देश में अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार लागू हुआ जिसके अंतर्गत सभी निजी स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए 25%सीट देने को कहा गया। इसमें दो कैटेगिरी हैं। एक, जो निजी स्कूल सरकारी ज़मीन पर बने हैं उन्हें ऐसे छात्रों को 12वीं तक मुफ्त शिक्षा देनी है, जबकि अन्य निजी स्कूलों को 8वीं तक मुफ्त शिक्षा देना अनिवार्य है। ये कानून लागू भी हुआ लेकिन इसमें अब एक गंभीर समस्या आ रही है कि निजी स्कूल में जो छात्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत शिक्षा ले रहे हैं उन्हें 8वीं पास करते ही स्कूल से निकाल दिया जाता है या फिर फीस देने को कहा जाता है। इन स्कूलों की फीस इतनी ज्यादा होती है की ये गरीब छात्र दे नहीं पाते है और अतत: उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है।

अगर हम रिपोर्टों को देखें तो इससे साफ है कि दिल्ली के स्कूलों में 2013-14 कक्षा 9वीं में नामांकित 2,19,377 छात्रों में से, 44% छात्र 2016-17 में भी12वीं कक्षा तक नहीं पहुंच पाए। 

इसी गंभीर समस्या को देखते हुए आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए सोशल जूरिस्ट के अशोक अग्रवाल द्वारा दायर की गयी जनहित याचिका जिसमें आरटीई अधिनियम 2009 में संशोधन की माँग की गई है जिससे ईडब्ल्यूएस छात्रों को कक्षा आठवीं से आगे की शिक्षा जारी रखने में मदद मिले और वो किसी बिना शर्त निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी में कक्षा 12 तक शिक्षा ले सकें। याचिका में कहा गया है कि गैर सरकारी जमीन पर बने स्कूलों में बच्चों को 12वीं तक की शिक्षा उपलब्ध कराई जाए ताकि आरटीई के मूल उद्देश्य को पूरा किया जा सके। 

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में ये भी कहा है की यह उन अधिकारों का भी उल्लंघन हैजो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्रों को भारत के संविधान से मिलते हैं ये दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम,1973 अधिकार के प्रावधानों के साथ-साथ बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 का भी उल्लंघन करता है।”
उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2011 के भाग 11 (3) के प्रावधान को भी ठीक से लागू नहीं कर पाई है ।

अगर सरकार द्वार इस तरह के संशोधन होते हैं तो इससे आर्थिक रूप से कमज़ोर लाखों छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने में मदद मिलेगी |

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