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गौतम नवलखा की ज़मानत संबंधी अपील पर बंबई उच्च न्यायालय ने एनआईए से मांगा जवाब

न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति एस जी दिगे की खंडपीठ ने कहा कि वह नवलखा की याचिका पर 28 जून को सुनवाई करेगी।
Gautam Navlakha

बंबई उच्च न्यायालय ने एल्गार परिषद मामले में आरोपी कार्यकर्ता गौतम नवलखा की जमानत याचिका पर सोमवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति एस जी दिगे की खंडपीठ ने कहा कि वह नवलखा की याचिका पर 28 जून को सुनवाई करेगी।

पीठ ने कार्यकर्ता गौतम नवलखा के वकीलों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि मामले से संबंधित सभी तारीखों को सही ढंग से रिकॉर्ड पर रखा जाए, क्योंकि उनकी जमानत याचिका पर विशेष एनआईए अदालत में दो बार सुनवाई हुई थी।

इस साल अप्रैल में, विशेष अदालत ने नवलखा को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

उच्च न्यायालय में दायर अपनी अपील में नवलखा ने कहा कि विशेष अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर गलती की है।

उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल नवंबर में कार्यकर्ता को नजरबंद करने की अनुमति दी थी, जिन्हें अगस्त 2018 में गिरफ्तार किया गया था।

वह वर्तमान में पड़ोसी ठाणे जिले में नवी मुंबई में रह रहे हैं।

यह नवलखा की उच्च न्यायालय में नियमित जमानत की अपील का दूसरा दौर है। इससे पहले, विशेष एनआईए अदालत द्वारा पिछले साल सितंबर में उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद नवलखा ने उच्च न्यायालय का रुख किया था।

(न्यूज़ एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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